प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
प्रेस प्रकाशनियां
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मार्च 09, 2018भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईमार्च 9, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईभारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2018 से 11 सितंबर 2018 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश कमार्च 9, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईभारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2018 से 11 सितंबर 2018 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश क
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मार्च 09, 2018भारतीय रिज़र्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया9 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 मार्च 2018 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने भुगतान बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का उल्लंघन करने पर ₹50 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया था। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियम9 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 मार्च 2018 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने भुगतान बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का उल्लंघन करने पर ₹50 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया था। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियम
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मार्च 08, 2018भारतीय रिज़र्व बैंक ने इक्विटास स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया8 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इक्विटास स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2018 को इक्विटास स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लाइसेंसिंग शर्तों में से एक शर्त का अनुपालन नहीं करने पर एक मिलियन रुपए का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लग8 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इक्विटास स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2018 को इक्विटास स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लाइसेंसिंग शर्तों में से एक शर्त का अनुपालन नहीं करने पर एक मिलियन रुपए का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लग
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मार्च 07, 2018भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया7 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2018 को भारतीय स्टेट बैंक पर नकली नोटों का पता लगाने और जब्त करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 4 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया। यह कार्रवाई विनियामक अनु7 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2018 को भारतीय स्टेट बैंक पर नकली नोटों का पता लगाने और जब्त करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 4 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया। यह कार्रवाई विनियामक अनु
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मार्च 07, 2018बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान)7 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) पर जारी किए गए निर्देश, दिनांक 01 मार्च 2017 जो कि 08 मार्च 2017 से प्रभावी होकर छ:7 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) पर जारी किए गए निर्देश, दिनांक 01 मार्च 2017 जो कि 08 मार्च 2017 से प्रभावी होकर छ:
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मार्च 06, 2018भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई06 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर मार्च 07, 2018 से जुलाई 06, 2018 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी 30 जून 2015 के निदेश के तह06 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर मार्च 07, 2018 से जुलाई 06, 2018 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी 30 जून 2015 के निदेश के तह
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मार्च 05, 2018भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया5 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 फरवरी 2018 को इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया था। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के5 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 फरवरी 2018 को इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया था। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के
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मार्च 05, 2018भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया5 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 फरवरी 2018 को एक्सिस बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया था। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 45 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 फरवरी 2018 को एक्सिस बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया था। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 4
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फ़रवरी 28, 2018बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र28 फरवरी 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को तत्पश्चात जारी किए गए निदेशों के तहत समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 28 अगस्त, 2017 के निदेश के माध्यम से28 फरवरी 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को तत्पश्चात जारी किए गए निदेशों के तहत समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 28 अगस्त, 2017 के निदेश के माध्यम से
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फ़रवरी 27, 2018रिज़र्व बैंक ने द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, निडदवोल, आंध्रप्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया27 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, निडदवोल, आंध्रप्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटि27 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, निडदवोल, आंध्रप्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटि
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