भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “स्टेट बैंक आफ मॉरीशस लिमिटेड ” का नाम बदल कर “एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड” किया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “स्टेट बैंक आफ मॉरीशस लिमिटेड ” का नाम बदल कर “एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड” किया जाना
भारिबैं/2014-15/646 18 जून 2015 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “स्टेट बैंक आफ मॉरीशस लिमिटेड ” का नाम बदल कर “एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड” किया जाना हम सूचित करते हैं कि दिनांक 29 अप्रैल 2015 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं. 15257/23.13.043/2014-15, जो 6 जून 2015 के भारत के राजपत्र (भाग III – खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “स्टेट बैंक आफ मॉरीशस लिमिटेड” का नाम बदल कर “एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड” किया गया है । भवदीया, (सुजाता लाल) |
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