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धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवादके वित्‍तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक

भारिबैं/2011-12/492
भुनिप्रवि. केंका. प्रशा. सं. 1877/02.27.005/2011-12

11 अप्रैल 2012

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के
अंतर्गत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदय,

धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवादके
वित्‍तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक

कृपया कतिपय अधिकार क्षेत्रों के एएमएल/ सीएफटी अभिशासन में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर दिनांक  भुनिप्रवि. केंका. प्रशा. सं. 1425 /02.27.005/2011-12 देखें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्‍त विषय पर 16 फ़रवरी 2012 को अपने वक्‍तव्य को अद्यतन किया है (प्रतिलिपि संलग्न)।

3. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को तदनुसार यह परामर्श दिया जाता है कि वे संलग्न विवरण में निहित जानकारी पर विचार करें।

4. तथापि, यह भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को इन देशों और अधिकार क्षेत्रों में वैध व्यापार और कारोबारी लेनदेन करने से नहीं रोकता है।

5.  कृपया नोडल अधिकारी/प्रधान अधिकारी को सूचित करें कि वो इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय,

(के.सी.आनंद)
उप महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्‍त

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