विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न/डेरिवेटिव संविदा) (संशोधन) विनियम, 2014 - आरबीआई - Reserve Bank of India

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विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न/डेरिवेटिव संविदा) (संशोधन) विनियम, 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई

अधिसूचना संख्या फेमा.303/आरबी-2014-आरबी

21 मई, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न/डेरिवेटिव संविदा) (संशोधन) विनियम, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 के 42) के खंड 47 के उप-खंड (2) की शर्त (एच) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न/डेरिवेटिव संविदा) विनियम, 2000 (अधिसूचना संख्या फेमा 25/2000-आरबी दिनांकित 3 मई 2000) में निम्नलिखित संशोधन किये जा रहे हैं:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न/डेरिवेटिव संविदा) (संशोधन) विनियम, 2014 के नाम से जाना जाएगा।

(ii) इन्हें सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी माना जाएगा।

2. विनियमों का संशोधन

विनियम 5 ए के बाद विनियम 5 बी निम्न रूप से इसमें जोड़ा जाएगा:

भारत से बाहर एक निवासी व्यक्ति को मुद्रा फ्यूचर्स या एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस करार करने की अनुमति

भारत से बाहर एक निवासी व्यक्ति जो समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के अंतरण या जारी करने संबंधी) विनियम, 2000 (फेमा 20/2000-आरबी दिनांक 03 मई 2000) (जीएसआर 406 (ई) दिनांकित 03 मई 2000) की अनुसूचियों 2,5, 7 तथा 8 में यथानिर्धारित प्रतिभूतियों में निवेश करने योग्य है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए निर्देशों के अनुसार ऐसी निबंधनों व शर्तों के अधीन जोखिम के एक्सपोज़र से बचाव करने हेतु प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 के खंड 4 के अंतर्गत मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर मुद्रा फ्यूचर्स या एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा ऑप्शंस संविदाएँ निष्पादित कर सकता है।“

(एस एम पिल्लई)
प्रभारी – मुख्य महाप्रबंधक


फुटनोट:-

1. प्रमुख विनियमों को जी.एस.आर संख्या 411 (ई) दिनांकित 08 मई 2000 के माध्यम से भाग ॥ खंड 3, उपखंड (i) में सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था तथा बाद में निम्न के माध्यम से संशोधित किया गया था –

जी.एस.आर. संख्या 756 (ई) दिनांकित 28.09.2000
जी.एस.आर. संख्या 264 (ई) दिनांकित 09.04.2002
जी.एस.आर. संख्या 579 (ई) दिनांकित 19.08.2002
जी.एस.आर. संख्या 222 (ई) दिनांकित 18.03.2003
जी.एस.आर. संख्या 532 (ई) दिनांकित 09.07.2003
जी.एस.आर. संख्या 880 (ई) दिनांकित 11.11.2003
जी.एस.आर. संख्या 881 (ई) दिनांकित 11.11.2003
जी.एस.आर. संख्या 750 (ई) दिनांकित 28.12.2005
जी.एस.आर. संख्या 222 (ई) दिनांकित 19.04.2006
जी.एस.आर. संख्या 223 (ई) दिनांकित 19.04.2006
जी.एस.आर. संख्या 760 (ई) दिनांकित 07.12.2007
जी.एस.आर. संख्या 577 (ई) दिनांकित 05.08.2008
जी.एस.आर. संख्या 440 (ई) दिनांकित 23.06.2009
जी.एस.आर. संख्या 895 (ई) दिनांकित 14.12.2009
जी.एस.आर. संख्या 635 (ई) दिनांकित 27.07.2010,
जी.एस.आर. संख्या 608 (ई) दिनांकित 03.08.2012
जी.एस.आर. संख्या 799 (ई) दिनांकित 30.12.2012
जी.एस.आर. संख्या 330 (ई) दिनांकित 23.05.2013

भारत सरकार के सरकारी गज़ट – असाधारण- भाग-।।, खंड 3, उप खंड (i)
दिनांकित 02.06.2014 जीएसआर संख्या 374 (ई) में प्रकाशित

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