विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2020 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा. 395 (1)/2020-आरबी दिनांक 15, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 [17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फेमा.395/2019-आरबी] (जिसे इसके पश्चात “मूल विनियमावली” कहा गया है) को निम्नानुसार संशोधित करता है, अर्थात:- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2020 कहलाएगी । (ii) यह विनियमावली भारत के सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी। 2. मूल विनियमावली के विनियम 3.1 में संशोधन मूल विनियमावली के विनियम 3.1 में – (i) अनुसूची संख्या-II में उल्लिखित मौजूदा प्रावधान को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :
(ii) अनुसूची सं.VII के पैरा ए (2) पर मौजूदा प्रावधान को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात : “जब तक कि इस विनियमावली अथवा संबंधित अनुसूचियों में अन्यतः विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो, तब तक विदेशी मुद्रा खाते और एसएनआरआर खाते का उपयोग केवल और अनन्य रूप से इस अनुसूची के तहत लेनदेन के लिए किया जाएगा।’’ (iii) अनुसूची सं.VIII पर मौजूदा प्रावधान को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :
(अजय कुमार मिश्र) |
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