पोत-लदान पूर्व तथा पोत-लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना - आरबीआई - Reserve Bank of India

RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79191826

पोत-लदान पूर्व तथा पोत-लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना

भारिबै/2018-19/107
बैंविवि.बीसी.डीआईआर.सं.22/04.02.001/2018-19

जनवरी 11, 2019

सभी अनुसूचित वाणिज्‍यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर)
लघु वित्‍त बैंक और
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय/ महोदया,

पोत-लदान पूर्व तथा पोत-लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना

कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पोत-लदान पूर्व तथा पोत-लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना पर जारी दिनांक 4 दिसंबर 2015 के परिपत्र बैंविवि.डीआईआर.बीसी.नं.62/04.02.001/2015-16, 11 फरवरी 2016 के सबैंविवि.केंका.एससीबी.परि.सं.1/13.05.000/2015-16 और दिनांक 29 नवंबर 2018 के बैंविवि.डीआईआर.बीसी.नं.09/04.02.001/2018-19 में निहित उपर्युक्‍त योजना के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश देखें।

2. इस संबंध में, भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पोत-लदान पूर्व और पोत-लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना के अंतर्गत, 2 जनवरी 2019 से प्रभावी होकर, व्यापारी निर्यातकों को शामिल किया जाए और उन्हें योजना के अंतर्गत पहचाने गए 416 टैरिफ लाइनों के तहत कवर किए गए उत्पादों के निर्यात के संबंध में ऋण पर 3% दर पर ब्‍याज समतुल्‍यीकरण की अनुमति दी जाए।

भवदीय

(डॉ. एस के कर)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: null

क्या यह पेज उपयोगी था?