मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा
आरबीआई /2007-08/60
डीसीएम(नोट विनिमय) सं. 7/08.07.18/2006-07
02 जुलाई 2007
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी बैंक, विदेशी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक
महोदया / महोदय
मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा
कृपया नोटों तथा सिक्कों के विनिमय की सुविधा संबंधी 5 जुलाई 2002 के हमारे मास्टर परिपत्र डीसीएम (नोट विनिमय) सं. जी.2/08.07.18/2002-03 का संदर्भ लें । हम इसके साथ इस मामले में हुए परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए इस विषय पर संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको प्रेषित कर रहे हैं। यह मास्टर परिपत्र हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in. पर उपलब्ध है ।
भवदीय
(यू. एस. पालीवाल)
मुख्य महाप्रबंधक
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