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मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश- नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन

आरबीआइ/2009-2010/43
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 21/21.06.001/2009-10

1 जुलाई 2009
9 आषाढ़ 1931 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश-
नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन

कृपया 1 जुलाई 2008 के पत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 11/21.06.001/2008-09 के साथ उपर्युक्त विषय पर जारी मास्टर परिपत्र देखें, जिसके अनुसार ‘नये पूंजी पर्याप्तता ढाँचे के कार्यान्वयन’ और ‘नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अधीन पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया - पिलर 2 के लिए दिशानिर्देश’ पर उस तारीख की स्थिति के अनुसार विद्यमान दिशानिर्देशों को समेकित कर जारी किया गया था । इस उद्देश्य से कि बैंकों को इस विषय से संबंधित सभी परवर्ती अनुदेशों को एक साथ प्राप्त करने में आसानी हो सके, उक्त मास्टर परिपत्र को संशोधित किया गया है और परिशिष्ट में दिया गया है । यह परिपत्र रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध है।

2. हम सूचित करते हैं कि इस मास्टर परिपत्र में परिशिष्ट- 17 में सूचीबद्ध परिपत्रों /मेल बॉक्स स्पष्टीकरणों द्वारा जारी संशोधनों /स्पष्टीकरणों का समावेश किया गया है।

भवदीय

(बी. महापात्र)
मुख्य महाप्रबंधक

अनु : यथोक्त

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