आवर्ती लेनदेन के लिए यूनीफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) में ई-मैनडेट का प्रसंस्करण - आरबीआई - Reserve Bank of India

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आवर्ती लेनदेन के लिए यूनीफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) में ई-मैनडेट का प्रसंस्करण

आरबीआई/2019-20/139
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1324/02.23.001/2019-20

10 जनवरी 2020

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
दी कैपिटल, यूनिट नंबर 1001 ए, बी विंग
10 वीं मंजिल, प्लॉट नंबर सी - 70
जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (ई)
मुंबई - 400051

महोदय,

आवर्ती लेनदेन के लिए यूनीफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) में ई-मैनडेट का प्रसंस्करण

कृपया “आवर्ती लेनदेन के लिए कार्डों पर ई-मैनडेट का प्रसंस्करण” पर दिनांक 21 अगस्त 2019 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.447/02.14.003/2019-20 का संदर्भ लें जिसके अंतर्गत आवर्ती लेनदेन (व्यापारी भुगतान) के लिए कार्डों/प्रीपेड भुगतान लिखतों पर ई-मैनडेट के प्रसंस्करण की अनुमति दी गई थी जो कि, ई-मैनडेट के पंजीकरण, संशोधन और निरसन और पहले लेनदेन और सरल/स्वचालित अनुवर्ती अनुक्रमिक लेनदेन, जो कि कतिपय शर्तों के अधीन होंगे, के दौरान प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक के साथ किए जाएंगे।

2. इस सुविधा के बाद हुए घटनाक्रम की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि यूपीआई लेनदेन को भी शामिल करने के लिए उपर्युक्त अनुदेशों के दायरे को बढ़ाया जाए। यूपीआई में ई-मैनडेट को संसाधित करते समय संदर्भाधीन परिपत्र में उल्लिखित सभी अनुदेश/शर्तें, यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगी। यह भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 08 नवंबर 2019 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में डिजिटल भुगतानों को बढ़ाने की घोषणा के बाद प्रस्तावित उपायों के अनुरूप भी है।

3. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।

4. इस परिपत्र के संबंध में यूपीआई के सभी सदस्यों को अवगत कराया जाए।

भवदीया

(रजनी प्रसाद)
प्रभारी महाप्रबंधक

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