एटीएम विफलता पर लेन-देनों का समाधान - समय सीमा - आरबीआई - Reserve Bank of India

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एटीएम विफलता पर लेन-देनों का समाधान - समय सीमा

आरबीआई/2010-11/440
डीपीएसएस.सीओ.ओएसडी सं.2161/06.07.002/2010-2011

22 मार्च 2011

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक और शहरी सहकारी बैंक

प्रिय महोदय

एटीएम विफलता पर लेन-देनों का समाधान - समय सीमा

कृपया शीर्षांकित विषय पर 17 जुलाई 2009 का हमारा परिपत्र डीपीएसएस/सं.101/02.10.02/2009-2010 देखें, जिसमें बैंकों को एटीएम लेन-देन की तिमाही समीक्षा प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था।

2. उपर्युक्त परिपत्र के अनुक्रम में बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे एटीएम लेन-देन की उनके बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित तिमाही समीक्षा निम्नलिखित एक्सेल आधारित फोर्मेट में प्रस्तुत करें

(i) प्राप्त/समाधान की गई शिकायतों के लिए एटीएम के विफल लेनदेन - तालिका 1;

(ii) एटीएम के असफल लेनदेन हेतु जारीकर्ता बैंक और अधिग्राहक बैंक के बीच शिकायत समाधान - तालिका 2; तथा

(iii) एटीएम नेटवर्क परिचालक (ऑपरेटर) और बैंकों के बीच शिकायतों का समाधान - तालिका 3 (केवल तभी लागू जब बैंक नेटवर्क ऑपरेटर हो)।

3. आपके बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित समीक्षा की प्रति हमें ई-मेल के माध्यम से प्रत्येक तिमाही के पूरा होने के एक महीने के भीतर पहुंच जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि विनिर्दिष्ट फोर्मेट्स और समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए।

कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

(जी. श्रीनिवास)
महाप्रबंधक

अनुलग्नक: यथोक्त

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