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शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता

भा.रि.बै/2022-23/189
विवि.सीएपी.आरईसी.सं.109/09.18.201/2022-23

मार्च 28, 2023

महोदया/महोदय,

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता

कृपया 'शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता' पर दिनांक दिसंबर 01, 2022 के परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.सं.86/09.18.201/2022-23 का अनुच्छेद 7 का संदर्भ ले।

2. इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि अनुदेश मार्च 31, 2023 से प्रभावी होंगे।

3. उक्त परिपत्र के अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय,

(आर. लक्ष्मीकान्त राव)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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