टेस्ट अधिसूचना 09877899 - आरबीआई - Reserve Bank of India

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टेस्ट अधिसूचना 09877899

वित्तीय समावेशन और शिक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक की विकासात्मक भूमिका में दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। इस प्रकार, इसने साहित्य की महत्वपूर्ण मात्रा सृजित की है और बैंकों और अन्य हितधारकों के लिए 13 भाषाओं में अपनी वेबसाइट पर डाउनलोड और उपयोग करने के लिए अपलोड किया है। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय उत्पादों और सेवाओं, अच्छी वित्तीय प्रथाओं, डिजिटल और उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है।


 

जिला स्तर पर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को प्रति व्यक्ति ऋण प्रवाह के आधार पर जिलों को रैंकिंग प्रदान करें तथा तुलनात्मक रूप से कम ऋण प्रवाह और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के उच्च प्रवाह वाले जिलों के लिए प्रोत्साहन ढांचा तैयार करें। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 से, पहचाने गए जिलों में वृद्धिशील प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण को अधिक भार (125%) दिया जाएगा, जहां ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है (₹6000 से कम प्रति व्यक्ति पीएसएल), और पहचान किए गए जिलों में वृद्धिशील प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के लिए कम वजन (90%) दिया जाएगा, जहां ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से अधिक है (₹25,000 से अधिक प्रति व्यक्ति पीएसएल)। जिले दोनों श्रेणियों की सूची अनुबंध IA और IB में दी गई है। यह सूची वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि के लिए वैध होगी और उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। अनुबंध IA और IB में उल्लिखित जिलों के अलावा अन्य जिले 100% का वर्तमान भार जारी रहेंगे।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक प्रयास है जो एक केंद्रित अभियान के माध्यम से प्रत्येक वर्ष प्रमुख विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा देती है

जिला स्तर पर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को प्रति व्यक्ति ऋण प्रवाह के आधार पर जिलों को रैंकिंग प्रदान करें तथा तुलनात्मक रूप से कम ऋण प्रवाह वाले जिलों के लिए प्रोत्साहन ढांचा और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के उच्च प्रवाह वाले जिलों के लिए प्रोत्साहन ढांचा तैयार करें। वित्तीय वर्ष 2024-25 से, पहचाने गए जिलों में वृद्धिशील प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण को अधिक भार (125%) दिया जाएगा, जहां ऋण प्रवाह अपेक्षाकृत कम है (₹9,000 से कम), और पहचाने गए जिलों में वृद्धिशील प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के लिए कम वजन (90%) दिया जाएगा, जहां ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से अधिक है (प्रति व्यक्ति पीएसएल ₹42,000 से अधिक)। जिले की दोनों श्रेणियों की सूची अनुबंध IA और IB में दी गई है और यह वित्तीय वर्ष 2026-27. तक मान्य होगी। अनुबंध IA और IB में उल्लिखित जिलों के अलावा अन्य जिले 100% का मौजूदा भार जारी रहेंगे।


 

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 को 26 फरवरी - 01 मार्च 2024 से "सही शुरुआत करना - वित्तीय रूप से स्मार्ट बनाना" विषय पर देखा जाएगा"। सप्ताह के दौरान प्रसारित संदेश क) कंपाउंडिंग (पोस्टर) (लीफलेट) (वीडियो), बी) विद्यार्थियों के लिए बैंकिंग आवश्यक (पोस्टर) (लीफलेट) (वीडियो) और ग) डिजिटल और साइबर स्वच्छता (पोस्टर) (लीफलेट) (वीडियो) पर ध्यान केंद्रित करेगा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024" शीर्षक के तहत 'डाउनलोड' टैब में प्रमोशनल सामग्री अपलोड की गई है"

भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेम (वित्तीय जागरूकता संदेश) पुस्तिका का तीसरा संस्करण जारी किया है जो आम जनता की जानकारी के लिए बुनियादी वित्तीय साक्षरता संदेश प्रदान करने का इरादा रखता है। इस पुस्तिका में बीस संस्था/उत्पाद तटस्थ वित्तीय जागरूकता संदेश हैं, जो वित्तीय क्षमताओं, मूलभूत बैंकिंग, डिजिटल वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण के चार विषयों में प्रासंगिक संदेश का प्रसार करते हैं।

दिसंबर 1997 के अंतिम शुक्रवार को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण पर बीएसआर-7 विवरणियों के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े अब उपलब्ध हो गए हैं। जमाराशियों के आकार के अनुसार रखे गए शीर्ष सौ केंद्रों का कुल जमाराशियों का 59.5 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार बैंक ऋण के आकार के अनुसार रखे गए शीर्ष सौ केंद्रों का कुल बैंक ऋण का 72.2 प्रतिशत रहा।


 

एक समूह के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुल जमाराशियों का 54.6 प्रतिशत योगदान दिया जबकि भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगियों का योगदान 25.3 प्रतिशत रहा। अन्य बैंक समूहों के शेयर विदेशी बैंकों के लिए 7.3 प्रतिशत, अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 9.4 प्रतिशत और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 3.5 प्रतिशत थे। सकल बैंक ऋण के संबंध में, राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुल बैंक ऋण के 47.7 प्रतिशत हिस्से का योगदान किया, जबकि भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगियों ने 29.9 प्रतिशत का हिस्सा दावा किया। अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्रमश: 9.9 प्रतिशत, 9.4 प्रतिशत और 3.1 प्रतिशत शेयर धारित करते हैं।

राज्यों में जमाराशियों की वृद्धि दर उड़ीसा (26.7 प्रतिशत) में उच्चतम थी, इसके बाद दिल्ली (26.2 प्रतिशत), त्रिपुरा और मेघालय (प्रत्येक 24.3 प्रतिशत) और जम्मू और कश्मीर (22.4 प्रतिशत) थी. बैंक ऋण की वृद्धि दर दिल्ली (31.3 प्रतिशत) में उच्चतम थी, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (26.5 प्रतिशत), सिक्किम (24.5 प्रतिशत), राजस्थान (20.1 प्रतिशत) और मेघालय (18.6 प्रतिशत)। छह राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात ने एक साथ कुल जमाराशियों में 60.7 प्रतिशत की कुल हिस्सेदारी ली। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे छह राज्यों के बीच सकल बैंक ऋण में कुल 69.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही। महाराष्ट्र ने कुल जमाराशियों का केवल 20.3 प्रतिशत और कुल ऋण का 25.2 प्रतिशत योगदान दिया।

दिसंबर 1997 के अंतिम शुक्रवार को अखिल भारतीय ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात 55.5 प्रतिशत तक रहा। यह अनुपात भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगियों के लिए अपेक्षाकृत उच्च था (65.7 प्रतिशत)। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 49.0 प्रतिशत और राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए 48.5 प्रतिशत सी-डी अनुपात बहुत कम था। जनसंख्या समूह-वार, महानगरीय केंद्रों में 74.5 प्रतिशत का उच्चतम सी-डी अनुपात रहा, इसके बाद ग्रामीण केंद्रों (43.5 प्रतिशत), शहरी केंद्रों (42.6 प्रतिशत) और अर्ध-शहरी केंद्रों (36.5 प्रतिशत) का उच्चतम सी-डी अनुपात रहा।

राष्ट्रीय सारांश आंकड़े पृष्ठ (एनएसडीपी) के लिंक का उद्देश्य ग्राहक के मेटाडाटा में वर्णित आंकड़ों की श्रेणियों और घटकों के अनुरूप आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों के एक व्यापक स्रोत को त्वरित पहुंच प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, एनएसडीपी में अन्य राष्ट्रीय इंटरनेट डेटा साइटों पर अतिरिक्त डेटा या सूचना के लिए और लिंक शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइ एम एफ) के विशेष डाटा प्रसार मानकों (एसडीडी) के अंतर्गत केंद्रीय बैंक कुछ डाटा श्रेणियों के अंतर्गत सूचना प्रसारित करने की जिम्मेदारी लेते हैं जैसे बैंकिंग क्षेत्र के विश्लेषणात्मक खाते, केंद्रीय बैंक के विश्लेषणात्मक खाते, भुगतान संतुलन, अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियां और विनिमय दरें। आईएमएफ को यह आवश्यक है कि ये आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में नियमित अंतराल पर उपलब्ध हों।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ-साथ केंद्रीय बैंक अपनी वेबसाइटों पर एक राष्ट्रीय सारांश डाटा पृष्ठ (एनएसडीपी) भी उपलब्ध कराते हैं ताकि ग्राहक के मेटाडाटा में वर्णित डेटा श्रेणियों और घटकों के अनुरूप आर्थिक और वित्तीय डेटा के एक व्यापक स्रोत को त्वरित पहुंच प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त, एनएसडीपी में अन्य राष्ट्रीय इंटरनेट डेटा साइटों पर अतिरिक्त डेटा या सूचना के लिए और लिंक शामिल हैं।


 

भारतीय रिज़र्व बैंक, एसडीडी के प्रारंभिक केंद्रीय बैंक हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है। यह धारा एसडीडी आवश्यकताओं के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़े उपलब्ध कराता है।

कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 अप्रैल 2024 के मास्टर परिपत्र विवि.कॅप.आरईसी.4/21.06.201/2024-25 के पैराग्राफ 6.1.2 का संदर्भ लें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों को जोखिम भारित करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की सूची निर्धारित की गई है

2. इस संबंध में 12 अक्तूबर 2022 के प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1033 का भी संदर्भ लें जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं/बाजार प्रतिभागियों को सूचित किया गया था कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित रेटिंग/ऋण मूल्यांकन के संबंध में, ऐसी कोई नई रेटिंग/मूल्यांकन ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीआरए) से प्राप्त नहीं की जाएगी।

3. समीक्षा के बाद बैंकों को एतदद्वारा पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से अपने दावों के भार के लिए सीआरए की रेटिंग का उपयोग करने की अनुमति है, बशर्ते निम्नलिखित के अधीन हों:

  • ए) नए रेटिंग अधिदेशों के संबंध में, रु.250 करोड़ से अधिक के बैंक ऋणों के लिए सीआरए से रेटिंग प्राप्त की जा सकती है.
    बी) मौजूदा रेटिंग के संबंध में, सीआरए, रेटिंग की गई राशि के बावजूद, ऐसे ऋणों की शेष अवधि तक रेटिंग निगरानी कर सकता है.
    बशर्ते कि 250 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सुविधाओं को सौंपी गई मौजूदा रेटिंग के मामले में, सीआरए केवल बैंकों द्वारा ऐसी सुविधा के अगले नवीकरण तक ही रेटिंग निगरानी करेगा।

4. मास्टर परिपत्र आईबीआईडी में निर्धारित बाह्य ऋण रेटिंग के संबंध में अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को विप्रेषण पर दिनांक 16 फरवरी 2021, सं.03 और 22 जून 2023 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र अर्थात सं.11 और 01 जनवरी 2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) के एलआरएस पर मास्टर निदेश सं.7/2015-16 की ओर आकर्षित किया जाता है.
26 2023 06 2.. वर्तमान में, आईएफएससी को एलआरएस के तहत विप्रेषण केवल निम्नलिखित के लिए किए जा सकते हैं:

  1. भारत में निवासी संस्थाओं/कंपनियों द्वारा जारी (आईएफएससी के बाहर) को छोड़कर प्रतिभूतियों में आईएफएससी में निवेश करना; और
  2. केंद्र सरकार द्वारा जारी दिनांक 23 मई 2022 के राजपत्र अधिसूचना सं. एसओ 2374(ई) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों या विदेशी संस्थाओं को शिक्षा के लिए शुल्क का भुगतान।

इन अनुमत प्रयोजनों के लिए निवासी व्यक्ति आईएफएससी में विदेशी मुद्रा खाता (एफसीए) खोल सकते हैं.
3.. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यक्ति एलआरएस के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए अनुमत प्रयोजनों के लिए प्रेषण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं:

  1. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अनुसार आईएफएससी के भीतर वित्तीय सेवाएं या वित्तीय उत्पादों का लाभ लेना; और
  2. किसी अन्य विदेशी क्षेत्राधिकार (आईएफएससी के अलावा) में आईएफएससी में धारित एफसीए के माध्यम से सभी चालू अथवा पूंजी खाता लेनदेन।

इन अनुमत प्रयोजनों के लिए निवासी व्यक्ति आईएफएससी में विदेशी मुद्रा खाता (एफसीए) खोल सकते हैं।

4. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु को अपने संघटकों और ग्राहकों के ध्यान में लाएं। इन परिवर्तनों को दर्शाने के लिए एलआरएस पर मास्टर निदेश सं. 7/2015-16 को अद्यतन किया जा रहा है.
5.. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के तहत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक/2023-24/
विवि.एसएफ़जी.आरईसी। /30.01.021/2023-24

28 फरवरी 2024

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंक, भुगतान बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
सभी टियर-IV प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (अर्थात। एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी)
सभी शीर्ष और अपर लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

महोदया/महोदय,

जलवायु संबंधी जोखिम उभरते जोखिमों में से एक है और यह अपेक्षित है कि विनियमित संस्थाओं (आरई) पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ेंगे।

2. जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे और उससे संबद्ध भौतिक क्षति, बाजार की धारणा में परिवर्तन और अधिक पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों और सेवाओं की दिशा में संक्रमण को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अपरिहार्य है। विनियमित संस्थान पर्यावरणीय रूप से धारणीय अर्थव्यवस्था के लिए संक्रमण के वित्तपोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः विनियमित संस्थाओं के लिए जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करना अनिवार्य है ताकि जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रभाव को प्रभावी ढंग से दूर किया जा सके।

3. आरई के लिए बेहतर, सुसंगत और तुलनात्मक प्रकटीकरण ढांचे की आवश्यकता है, क्योंकि जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के बारे में अपर्याप्त जानकारी से आस्तियों का गलत मूल्य निर्धारण और उनके द्वारा पूंजी का गलत स्थान हो सकता है। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि जलवायु संबंधी विनियमित संस्थाओं के लिए मानक प्रकटीकरण ढांचा तैयार किया जाए

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - मास्टर निदेशों में संशोधन

 

कृपया समय-समय पर अद्यतन दिनांक 04 सितंबर 2020 के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) पर मास्टर निदेश (एमडी) देखें। इसके अंतर्गत दिए गए कारकों को ध्यान में रखते हुए निदेशों के निम्नलिखित पारस संशोधित किए गए हैं।

2. पैरा 7 - पीएसएल उपलब्धि में भार के समायोजन:

एमडी निर्दिष्ट करता है कि अनुबंध IA और एमडी के आईबी में वर्णित तुलनात्मक रूप से उच्च और निम्न पीएसएल ऋण वाले जिलों की सूची वित्तीय वर्ष 2023-24 तक वैध है, जो तत्पश्चात समीक्षा के अधीन है। समीक्षा के आधार पर जिलों की सूची अद्यतन की गई है। ये सूची वित्तीय वर्ष 2026-27 तक वैध रहेगी और उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 से, पहचाने गए जिलों में वृद्धिशील प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण को अधिक भार (125%) दिया जाएगा, जहां ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है (₹9,000 से कम प्रति व्यक्ति पीएसएल), और पहचाने गए जिलों में वृद्धिशील प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के लिए कम वजन (90%) दिया जाएगा, जहां ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से अधिक है (प्रति व्यक्ति पीएसएल ₹42,000 से अधिक)। अतः पीएसएल पर एमडी का पैरा 7 ऊपर उल्लिखित अनुसार अद्यतन किया गया है

3.पैरा 9 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम:

एमएसएमई की परिभाषा को स्पष्टता के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार मास्टर निदेश के संदर्भ में संदर्भित किया गया है।

4.पैरा 27 - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य की निगरानी:

एमडी निर्दिष्ट करता है कि शहरी सहकारी बैंक रिपोर्टिंग फॉर्मेट 'विवरण I' और 'विवरण II (भाग ए से डी)' में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों पर तिमाही और वार्षिक अंतराल पर डीओएस, आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों को डेटा प्रस्तुत करेंगे। इस प्रावधान को मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षी विवरणियां फाइल करना) निदेश - 2024 (एफएसआर पर एमडी) दिनांक 27 फरवरी 2024 के अनुसार निरस्त कर दिया गया है। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा पीएसएल डेटा रिपोर्ट करने के लिए लागू रिटर्न को एफएसआर पर एमडी के अनुबंध III के एसएल. सं. 61 पर निर्धारित किया गया है। तदनुसार, शहरी सहकारी बैंकों पर लागू एमडी का पैरा 27 अद्यतन किया गया है।

5. पीएसएल पर एमडी में किए गए प्रासंगिक संशोधनों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

6. बैंक की वेबसाइट पर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार पर मास्टर निदेश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न को तदनुसार अद्यतन किया गया है।

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