धोखाधड़ी - वर्गीकरण और सूचना देना - आरबीआई - Reserve Bank of India

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धोखाधड़ी - वर्गीकरण और सूचना देना

भारिबैं 2012-13/533
शबैंवि.केंका.बीपीडी (पीसीबी) परिपत्र.सं. 56/12.05.001/2012-13

13 जून 2013

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

धोखाधड़ी - वर्गीकरण और सूचना देना

कृपया उक्त विषय पर 02 जुलाई 2012 का हमारा मास्टर परिपत्र सं. शबैंवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी) एमसी.17/12.05.001/2012-13 देखें।

2. उक्त मास्टर परिपत्र के अनुच्छेद सं. 3.3.1 के अनुसार 25.00 लाख तथा उससे ऊपर की राशि के व्यक्तिगत धोखाधडी के मामलों को एफएमआर -1 फॉर्मेंट में धोखाधड़ी का पता चलने के तीन सप्ताह के भीतर धोखाधडी निगरानी कक्ष, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सेंटर 1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुबई – 400005 को प्रस्तुत की जानी है। उसकी एक प्रति शहरी बैंक विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक को भी भेजी जानी है जिसके क्षेत्राधिकार में बैंक का प्रधान कार्यालय आता है ।

3. यह ध्यान में आया है कि कुछ शहरी सहकारी बैंक धोखाधड़ी के संदर्भ में ज़रूरी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत करते वक्त ऐसे मामलों को एकल प्रपत्र (एफएमआर -1) में समेकित रूप में प्रस्तुत करते हैं। शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि 25.00 लाख तथा उससे ऊपर की राशि के व्यक्तिगत धोखाधडी के मामलों के संदर्भ में हर एक मामले के लिए अलग-अलग (बिना क्लब किए) एफएमआर -1 प्रस्तुत करें।

4. कृपया परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय,

(ए.के. बेरा)
प्रधान मुख्‍य महाप्रबंधक

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