अप्रचलित नियामक परिपत्रों / निर्देशों को वापस लेना - विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की अंतरिम सिफारिशें - आरबीआई - Reserve Bank of India

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अप्रचलित नियामक परिपत्रों / निर्देशों को वापस लेना - विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की अंतरिम सिफारिशें

भा.रि.बैंक/2021-2022/127
सीओ.डीपीएसएस.ओवरसाइट.सं.एस929/06-08-001/2021-2022

16 नवम्बर 2021

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर / सभी बैंक

महोदया / महोदय

अप्रचलित नियामक परिपत्रों / निर्देशों को वापस लेना - विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की अंतरिम सिफारिशें

कृपया विनियामक समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए) 2.0 की दिनांक 16 नवंबर 2021 की अंतरिम सिफारिशों पर प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें ।

2. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) द्वारा जारी परिपत्रों की व्यापक समीक्षा आरआरए 2.0 के तहत युक्तिसंगत बनाने संबंधी अभ्यास के हिस्से के रूप में की गई और आरआरए की सिफारिशों के अनुसार अनुबंध में सूचीबद्ध विनियामक अनुदेशों / परिपत्रों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है ।

भवदीय,

(पी. वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोपरि

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