प्राधिकरण प्रमाणपत्र को रद्द किया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राधिकरण प्रमाणपत्र को रद्द किया जाना
9 अक्टूबर 2019 प्राधिकरण प्रमाणपत्र को रद्द किया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को रद्द कर दिया है:
सीओए के रद्द होने के बाद, कंपनी प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी और परिचालित करने का कारोबार नहीं कर सकती है। तथापि, पीएसओ के रूप में ग्राहकों या व्यापारियों के पास कंपनी पर यदि कोई वैध दावा हो तो, वे रद्द होने की तारीख से तीन साल के भीतर कंपनी को अपने दावों के निपटान के लिए संपर्क कर सकते हैं। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/904 |
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