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प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण - मेसर्स वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड, मुंबई

21 जनवरी 2020

प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण - मेसर्स वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड, मुंबई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्राधिकार वापस करने पर उनका प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है:

कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए सं एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख
वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड, मुंबई (पूर्व में मोबाइल कॉमर्स सोल्यूशन्स लि. नाम से कार्यरत) 10वीं मंज़िल, बिरला सेंचुरियन, सेंचुरी मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई- 400030 महाराष्ट्र 76/2014
30.12.2011
प्रीपेड भुगतान लिखत जारी तथा परिचालित करना 30.09.2019

सीओए के निरस्तीकरण के मद्देनज़र कंपनी प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी तथा परिचालित करने का कारोबार नहीं कर पाएगी। तथापि, ऐसे ग्राहकों या व्यापारियों जिनके पास पीएसओ के रूप में कंपनी पर वैध दावे हैं, वे निरस्तीकरण की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अर्थात 30.09.2022 तक अपने दावे के निपटान हेतु कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1755

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