बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाना – लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाना – लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
28 जुलाई 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक ने लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 जुलाई 2023 से 28 अक्तूबर 2023 तक अगले तीन (03) माह के लिए बढ़ा दिया है तथा ये समीक्षाधीन होंगे। बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S256/10-03-556/2022-2023 द्वारा 28 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया है। उक्त निदेश की वैधता अवधि को 25 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON.D-66/12.28.009/2022-23 द्वारा 28 अप्रैल 2023 तक और उसके बाद 27 अप्रैल 2023 के निदेश DOR.MON.D-16/12.28.009/2023-24 द्वारा 28 जुलाई 2023 तक बढ़ाया था। उक्त निदेश की वैधता अवधि को दिनांक 27 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.No.D-48/12.28.009/2023-24 द्वारा 29 जुलाई 2023 से 28 अक्तूबर 2023 तक अगले तीन (03) माह के लिए बढ़ा दिया गया है तथा ये समीक्षाधीन होंगे। दिनांक 27 जुलाई 2023 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/663 |
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