विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : इस्कॉर्टस् लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : इस्कॉर्टस् लिमिटेड
11 जून 2007
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : इस्कॉर्टस् लिमिटेड
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया था कि संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ) अब भारत में प्राथमिक बाज़ारों और शेयर बाज़ारों के माध्यम से इस्कॉर्टस् लिमिटेड के इक्विटी शेयरों तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों को खरीद सकते हैं ।
भारत में प्राथमिक बाज़ारों और शेयर बाज़ारों के माध्यम से इस्कॉर्टस् लिमिटेड के इक्विटी शेयरों तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद कंपनी की चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत तक कर सकते हैं। पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक के किसी एक विदेशी संस्थागत निवेशक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित उप-खाते द्वारा इक्विटी शेयरों की खरीद उक्त कंपनी की चूकता पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बारे में कंपनी ने अपने निदेशक बोर्ड तथा अपनी विशेष साधारण आम सभा की बैठकों में इस आशय के संकल्प पारित किये हैं।
जी.रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1702
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