विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
79514251
10 जनवरी 2001
को प्रकाशित
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 जनवरी 2001 को यह अधिसूचित किया है कि रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना, विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से प्राथमिक/गौण बाज़ारों में मैसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन्स लिमिटेड और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयरों की और खरीद न की जाए। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा इन कंपनियों के ईक्विटी शेयरों की कुल निवल खरीद उनकी प्रदत्त पूंजी की क्रमशः 28 प्रतिशत और 38 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा पर पहुंच गयी है।
पी.वी.सदानंदन
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2000-2001/
997प्ले हो रहा है
सुनें
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: null
क्या यह पेज उपयोगी था?