विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India

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विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश

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23 मार्च 2001

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 मार्च 2001 को यह अधिसूचित किया है कि रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना, विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/विदेशी कंपनी निकायों/भारतीय मूल के व्यक्तियों की ओर से प्राथमिक/गौण बाज़ारों में भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों की और खरीद न की जाए। इस बैंक के ईक्विटी शेयरों की कुल निवल खरीद उसकी प्रदत्त पूंजी की 18 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा पर पहुंच गयी है।

एन. एल. राव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2000-2001/1318

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