विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
79516596
02 मई 2001
को प्रकाशित
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश
2 मई 2001
भारतीय रिजॅर्व बैंक ने 2 मई 2001 को यह अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से प्राथमिक/गौण बाज़ारों में रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बगैर आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड के ईक्विटी शेयरों की और खरीद नहीं की जानी चाहिए। विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से उक्त बैंक के ईक्विटी शेयरों की निवल खरीद, उसकी चुकता ईक्विटी पूंजी की 22 प्रतिशत की सीमा तक पहुंच गयी है।
पी. वी. सदानंदन
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2000-2001/1496
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