विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
81134603
28 जून 2001
को प्रकाशित
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश
28 जून 2001
भारतीय रिजॅर्व बैंक ने 28 जून 2001 को यह अधिसूचित किया है कि रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना, विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज़ लिमिटेड के शेयरों की और खरीद न की जाए। रिज़र्व बैंक ने यह कहा है कि डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज़ लिमिटेड अपनी प्रदत्त पूंजी की 28 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा पर पहुंच गया।
पी. वी. सदानंदन
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2000-2001/1742
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