विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
79515354
30 अगस्त 2001
को प्रकाशित
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश
30 अगस्त 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 अगस्त 2001 को यह अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक, अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) तथा विदेशी निगम निकाय (ओसीबी) भारत में प्राथमिक और गौण बाज़ारों के माध्यम से आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड के ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद उनकी चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत तक कर सकते हैं। आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड ने निदेशक बोड़ और साधारण बैठक में इस आशय के संकल्प पारित किये हैं।
पी.
वी. सदानंदनसहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/250
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