भारतीय कंपनियों में अनिवासी भारतीयों/विदेशी - आरबीआई - Reserve Bank of India
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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
79517159
01 अगस्त 2001
को प्रकाशित
भारतीय कंपनियों में अनिवासी भारतीयों/विदेशी
भारतीय कंपनियों में अनिवासी भारतीयों/विदेशी
कंपनी निकायों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा निवेश
1 अगस्त 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहली अगस्त 2001 को अधिसूचित किया है कि अनिवासी भारतीयों/ विदेशी कंपनी निकायों/भारतीय मूल के व्यक्तियों की ओर से गौण बाज़ारों में मेसर्स डीएसक्यू बायोटेक लिमिटेड के शेयरों की और खरीद नहीं की जानी चाहिए।
रिज़र्व बैंक ने कहा है कि मेसर्स डीएसक्यू बायोटेक लिमिटेड में अनिवासी भारतीयों/विदेशी कंपनी निकायों/भारतीय मूल के व्यक्तियों की चुकता ईक्विटी पूंजी की दस प्रतिशत निवेश की समग्र अधिकतम सीमा पूरी हो चुकी है।
पी.वी.सदानंदन
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/134
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