अनिवासी भारतीयों / विदेशी कंपनी निकायों / - आरबीआई - Reserve Bank of India
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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
81611195
03 अप्रैल 2001
को प्रकाशित
अनिवासी भारतीयों / विदेशी कंपनी निकायों /
अनिवासी भारतीयों / विदेशी कंपनी निकायों /
भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा भारतीय कम्पनियों के शेयरों में निवेश
3 अप्रैल 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 अप्रैल 2001 को अधिसूचित किया है कि अनिवासी भारतीयों/ विदेशी कंपनी निकायों/भारतीय मूल के व्यक्तियों की ओर से भारत के स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना क्रेडिट रेटिंग इन्फर्मेशन सर्विसेज़ ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीआरआयएसआयएल) के शेयरों की और खरीद नहीं की जानी चाहिए क्योंकि अनिवासी भारतीयों/विदेशी कंपनी निकायों/भारतीय मूल के व्यक्तियों की धारिताएँ, उसकी चुकता पूंजी की दस प्रतिशत की समग्र अधिकतम सीमा पूरी कर चुकी है।
एन.एल.राव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2000-01/1366
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