अनिवासी भारतीयों / विदेशी कंपनी निकायों - आरबीआई - Reserve Bank of India
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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
81191318
13 जुलाई 2001
को प्रकाशित
अनिवासी भारतीयों / विदेशी कंपनी निकायों
अनिवासी भारतीयों / विदेशी कंपनी निकायों /
भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा भारतीय कम्पनियों के शेयरों में निवेश
13 जुलाई 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 जुलाई 2001 को अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/विदेशी कंपनी निकायों/भारतीय मूल के व्यक्तियों की ओर से मेसर्स आइडीएल इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड के शेयरों की रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना और खरीद नहीं की जानी चाहिए। रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि अनुषंगी बाज़ार में इस कंपनी के ईक्विटी शेयरों की निवल खरीद , इसकी चुकता पूंजी की 8 प्रतिशत की सीमा पूरी कर चुकी है।
पी.वी.सदानंदन
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/56
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