भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री मौनेश्वर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुलबर्गा, कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री मौनेश्वर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुलबर्गा, कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री मौनेश्वर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
गुलबर्गा, कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया
4 जून 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री मौनेश्वर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुलबर्गा, कर्नाटक को बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया है। उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी गयी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकारों से जमाराशियों का आहरण करने देने की अनुमति नहीं होगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के अंतर्गत लाइसेंस रद्द कर दिया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधव
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/1238
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