भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर्यन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का ला इसेंस आवेदन रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
79524651
11 फ़रवरी 2002
को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर्यन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का ला इसेंस आवेदन रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर्यन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक कालाइसेंस आवेदन रद्द किया
11 फरवरी 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर्यन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकारों से जमाराशियों का आहरण करने देने की अनुमति नहीं होगी।
एन. एल. राव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/902
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