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भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू और कश्मिर बैंक लिमिटेड के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की

24 मार्च 2006

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू और कश्मिर बैंक लिमिटेड के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47 क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए जम्मू और कश्मिर बैंक लिमिटेड पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 20(1) का उल्लंघन करने से 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

बैंक अपने एक घटक को साख-पत्र प्रदान करते समय यह सुनिश्चित करने में असफल रही कि साख-पत्र के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धता के लिए घटक द्वारा पर्याप्त और प्रभावी व्यवस्था की गयी है। जबकि बैंक को यह मालूम था कि अपने बोर्ड के एक निर्देशक उस घटक के बोर्ड के भी निर्देशक थे। इससे साख-पत्र बैंक के जिम्मे पड़ा और बैंक पर निधि की भी जिम्मेदारी पड़ी। इससे बैंककारी विनियमन अधिनियमन 1949 की धारा 20(1) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उसकी प्रतिक्रिया में बैंक ने अपना लिखित उत्तर प्रेषित किया और मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ वैयक्तिक रूप से सुनवाई की, जो मंजूर की गयी।

बैंक की प्रस्तुति की सावधानीपूर्वक जांच के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निर्णायक निर्णय पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और तदनुसार मौद्रिक दंड लगाय जा रहा है। बैंक की अनियमितता/उललंघन की विस्तृत जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आपको याद होगा कि अक्तूबर 2004 में बैंकों की पारदर्शिता में सुधार लाने के उपायों के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने निर्णय की घोषणा की थी कि वह बैंक को लगाये गये दंड की जानकारी उन्हें उचित रूप से सूचित करने की प्रक्रिया और उससे स्पष्टीकरण मांगने, ताकि बैंक को अपनी बात सुनाने के लिए यथोचित अवसर मिल सके, के बाद पब्लिक डोमैन पर प्रकट करेगा।

बी.वी.राठोड

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/1219

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