पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर - आरबीआई - Reserve Bank of India

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पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर

पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर

31 अगस्त 2001

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :

कंपनी का नाम

नामंजूर करने की तारीख

1. चक्रपाणि म्युच्युअल बेनिफिट लिमिटेड

 

पंजीकृत कार्यालय : जी-7, इंदिरा नगर,

23 अगस्त 2001

लखनऊ,

 

उत्तर प्रदेश

 

अतः उक्त कंपनीँ भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकतीं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डख (1) के तहत ये कंपनी जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।

पी. वी. सदानंदन
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/256

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