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भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृष्णा वैली को-आपरेटिव बैंक लि., कुपवाड़, सांगली (महाराष्ट्र) का लाइसेंस रद्द किया

12 मार्च 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृष्णा वैली को-आपरेटिव बैंक लि., कुपवाड़, सांगली
(महाराष्ट्र) का लाइसेंस रद्द किया

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कृष्णा वैली को-आपरेटिवरी बैंक लि., कुपवाड़, सांगली, महाराष्ट्र अर्थक्षम नहीं रह गया है और महाराष्ट्र सरकार के साथ परामर्श से इसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 मार्च 2012 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। निबंधक, सहकारी समितियां, महाराष्ट्र से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए 26 फरवरी 1998 को लाइसेंस मंज़ूर किया गया था। बैंक के 31 मार्च 2003 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण निष्कर्षों के आधार पर अस्थीर वित्तीय स्थिति के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू)(अधिनियम) की धारा 35 ए के अंतर्गत बैंक को 26 दिसंबर 2003 से सर्वसमावेशी निदेशाधीन रखा गया। बैंक का निदेशक मंडल प्रभावी नहीं रहा तथा बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने के लिए कारण था और उन्होने जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध बैंक का कार्यकलाप किया। आरसीएस द्वारा बैंक का निदेशक मंडल 26 दिसंबर 2003 को अधिक्रमित किया गया तथा बैंक का कारोबार देखने के लिए प्रशासक की नियुक्ति की गयी।

इसके बाद के निरीक्षण में यह पता चला कि बैंक की वित्तीय स्थिति और अधिक खराब हो गयी है। 31 मार्च 2011 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत किए गए सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि  पहले देखे गए उल्लघनों मे से लगभग सभी उल्लंघन जारी रहे है तथा बैंक के वित्तीय मानदण्‍ड और अधिक खराब हुए। 31 मार्च 2011 की वित्तीय स्थिति के लिए किए गए निरीक्षण के निष्कर्षो के अनुसार बैंक की मूल्यांकित निवल संपत्ति  (-) रु 407.71 लाख पर ऋणात्मक थी, मूल्यांकित सीआरएआर (-)532.2% तथा सकल एनपीए सकल अग्रिम के रु 319.06 लाख (100%) था। कुल जमाराशि रु 559.90 के 72.8% जमाराशि का ह्रास हुआ। बैंक अपेक्षित सीआरआर भी नहीं रख रहा था और इसप्रकार यह अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों का उल्लंघन था।

उपर्युक्त बतायी गयी गंभीर अनियमितताओं से यह पता चला कि बैंक का कारोबार जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध हो रहा था। बैंक अधिनियम की धारा 11(1), 18, 22(3)(ए) का अनुपालन नहीं कर रहा था। 29 नवंबर 2011 को बैंक को कारण बताओं सूचना जारी करते हुए पूछा था कि क्यों न अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत 26 फरवरी 1998 को बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए उसे जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। कारण बताओ सूचना को बैंक द्वारा दिया गया 27 दिसंबर 2011 का जवाब की जांच की गयी तथा उसे संतोषजनक नहीं पाया गया। बैंक के पास पुनरूज्जीवन या विलयन की कोई सक्षम योजना भी नहीं थी।

बैंक की प्रदत् पूंजी तथा आरक्षित निधि का वसूली योग्य मूल्य ऋणात्मक था तथा बैंक के पुनरूज्जीवन की संभावना नहीं थी। पुनरूज्जीवन / विलयन की योजना के अभाव में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेंस रद्द होने तथा परिसमापन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही कृष्णा वैली को-आपरेटिव बैंक लि., कुपवाड, सांगली, महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अनुसार बीमाकृत राशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरुप कृष्णा वैली को-आपरेटिव बैंक लि., कुपवाड, सांगली, महाराष्ट्र को अधिनियम की धारा 5(बी) के अंतर्गत यथापरिभाषित "बैंकिंग व्यवसाय" करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्रीमती के.एस.ज्योत्सना, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी बैंक विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई से संपर्क कर सकते हैं। उनसे संपर्क का विवरण नीचे दिया गया है:

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंज़िल, गारमेंट हाउस, डॉ. ए.बी.रोड, वरली,  मुंबई - 400018 टेलीफोन सं. : (022) 24920225 फैक्स सं. :(022) 24935495 ई-मेल

आर. आर. सिन्‍हा
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1450

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