भारतीय रिज़र्व बैंक ने युनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने युनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द किया
19 जुलाई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने युनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिनांक 14 जुलाई 2023 के आदेश द्वारा “युनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 19 जुलाई 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया:
2. लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप, युनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (बी) में यथापरिभाषित 'बैंकिंग' कारोबार, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जमाराशियों को स्वीकार करने और जमाराशियों की चुकौती करना शामिल हैं, करने से प्रतिबंधित किया गया है। 3. परिसमापन के बाद, प्रत्येक जमाकर्ता, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से ₹5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) की मौद्रिक सीमा तक अपने जमाराशि के संबंध में जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99.98% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से उनकी पूरी जमाराशि प्राप्त करने के हकदार हैं। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/621 |
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