गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों पर - आरबीआई - Reserve Bank of India
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों पर
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों पर
अधिकतम ब्याज दर में संशोधन
31 मार्च 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उनकी सार्वजनिक जमाराशियों पर दिये जानेवाले ब्याज की अधिकतम दर में संशोधन की घोषणा की है। बाज़ार स्थितियों और प्रणाली में अन्य ब्याज दरों में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए पहली अप्रैल 2001 से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उनकी सार्वजनिक जमाराशियों पर दी जा सकने वाली ब्याज दर को 16 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत वार्षिक कर दिया है। ब्याज दर के संबंध में अन्य शर्तें अपरिवर्तित बनी रहेंगी।
ब्याज दरों की 14 प्रतिशत की नयी अधिकतम सीमा विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों (चिट फंड कंपनियों) तथा निधि कंपनियों पर रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार उनके द्वारा स्वीकार की जानेवाली जमाराशियों पर भी लागू की गयी है।
नयी दरें उपर्युक्त कंपनियों द्वारा पहली अप्रेल 2001 को और उस तारीख से केवल नयी जमाराशियों और मौजूदा जमाराशियों के नवीकरण पर लागू होंगी।
अल्पना किल्लावाला
महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2000-2001/1355
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