बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना - हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब - आरबीआई - Reserve Bank of India

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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना - हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब

14 अक्टूबर 2021

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत
सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना - हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-IV सं.डी-9/12.28.311/2018-19 के माध्यम से हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को निदेश जारी किए थे। इन निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार 24 अक्टूबर 2021 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (2) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2021 से हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को जारी किए गए सर्व समावेशी निदेशों को वापस लिया जा रहा है। इच्छुक जनता के अवलोकन हेतु निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1048

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