अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - आरबीआई - Reserve Bank of India

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प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी दिशानिर्देशों के मास्टर निदेशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ञ) पीएसएलसी

उत्तर: सामान्य ट्रेडिंग का समय सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। पीएसएलसी बाजार शनिवार, रविवार, महाराष्ट्र सरकार द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत घोषित छुट्टियों और ऐसी छुट्टियां जिन्हें आरबीआई समय-समय पर घोषित कर सकता है, को छोड़कर सभी दिनों में संचालित होता है।
उत्तर: सर्वाधिक प्रभावी मूल्य अन्वेषण को बनाए रखने के लिए पीएसएलसी ट्रेडिंग की प्रकृति को अज्ञात रखा गया है। द्विपक्षीय आधार पर सौदों को निपटाने और बाद में उसे पोर्टल पर रिपोर्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। आरबीआई के पास पोर्टल पर मौजूदा दरों की तुलना में काफी अधिक/कम प्रीमियम पर तय किए गए किसी भी सौदे को रद्द करने का विवेकाधिकार है।ट) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऑन-लेंडिंग

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

सर्वेक्षण लॉन्च का विवरण

उत्तर: यदि रिपोर्टिंग इकाई को सर्वेक्षण अनुसूची का सॉफ्ट-फॉर्म प्राप्त नहीं होता है, तो वे इसे आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in→ 'विनियामक रिपोर्टिंग'-→ 'रिटर्न की सूची' -→ 'एफसीएस - सर्वेक्षण अनुसूची' या 'Forms’ →'Survey' से डाउनलोड कर सकते हैं या ईमेल पर अनुरोध भेज सकते हैं: fcsquery@rbi.org.in

देशी जमा

I . देशी जमा

नहीं। चूँकि यह धनराशि अवयस्क बच्चे की संपत्ति है न कि बैंक के कर्मचारी की, अत: अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जा सकता।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: यदि किसी इकाई ने नवीनतम वित्तीय वर्ष में 'कोई नया एफडीआई और/या ओडीआई (समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश) प्राप्त नहीं किया है, लेकिन उस वित्तीय वर्ष के मार्च अंत में बकाया एफडीआई और/या ओडीआई है, तो उसे हर साल 15 जुलाई तक एफएलए रिटर्न में 31 मार्च की अपनी बकाया स्थिति जमा करना आवश्यक है।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: नहीं, केवल कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत पंजीकृत कंपनियों में निवेश को समूह कंपनियों में 90% निवेश की गणना के उद्देश्य से समूह कंपनियों में निवेश के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, सीआईसी को किसी भी साझेदारी फर्म में पूंजी का योगदान करने या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या साझेदारी फर्मों के समान प्रकृति के किसी भी व्यक्ति के किसी भी संघ सहित साझेदारी फर्मों में भागीदार बनने से प्रतिबंधित किया गया है।

विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस)

भारतीय एजेंट को एमटीएसएस ढांचे के अंतर्गत परिचालन करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति आवश्यक है। साथ ही समुद्रपारीय प्रिन्सिपल को भुगतान प्रणाली प्रारम्भ/ परिचालित करने के लिए भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम (PSS एक्ट) 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक ऑथोराइजेशन प्राप्त करना होगा।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

ऐसा आवश्यक नहीं है । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24 के अनुसार, बैंक नोटों का अंकित मूल्‍य दो रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये, बीस रुपये, पचास रुपये, एक सौ रुपये, पाँच सौ रुपये, एक हजार रुपये, पाँच हजार रुपये तथा दस हजार रुपये अथवा इस प्रकार के अन्य मूल्यवर्ग, जो दस हजार से अधिक नहीं हो, होगा । इस संबंध में विशिष्‍ट निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार, केंद्रीय बोर्ड की अनुसंशा पर, के पास है ।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

11.1. कारोबारी डेस्क द्वारा किए गए प्रत्येक लेन-देन के लिए एक "डील स्लिप" का सृजन किया जाना चाहिए जिसमें डील के स्वरूप, प्रतिपक्ष का नाम, क्या ये सीधे डील की गई अथवा ब्रोकर द्वारा (ब्रोकर द्वारा होने पर ब्रोकर का नाम), प्रतिभूति का ब्योरा, राशि, मूल्य, संविदा की तारीख और समय तथा समायोजन की तारीख दी जाए । डील स्लिपों को क्रम सं. दी जाए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया जाए कि प्रत्येक डील स्लिप की गणना की गई है । एक बार डील हो जाने पर डील स्लिप तुरंत ही बैक आफिस को (यह प्रंट ऑफिस से अलग होना चाहिए) रिकार्ड और प्रक्रिया के लिए भेज देनी चाहिए । प्रत्येक डील के लिए प्रति पक्ष को पुष्टि करनी चाहिए । प्रति पक्ष द्वारा अपेक्षित लिखित पुष्टि की रसीद की, जिसमें संविदा का आवश्यक ब्योरा दिया हो, बैक ऑफिस द्वारा निगरानी की जाए । एनडीएस-ओएम पर मैच की गई डील की प्रति पक्ष पुष्टि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एनडीएस-ओएम बेनाम स्वचलित ऑर्डर मैचिंग प्रक्रिया है । तथापि, जिन कारोबारों को ओटीसी बाज़ार में अंतिम रूप दिया जाता है और एनडीएस पर रिपोर्ट किया जाता है, सिस्टम अर्थात एनडीएस में प्रतिपक्षों द्वारा पुष्टि भेजी जानी होती है । कृपया प्रश्न सं.15 भी देखें ।11.2. यदि कोई डील ब्रोकर के माध्यम से होती है, ब्रोकर द्वारा काउंटर पार्टी का स्थानापन्न नहीं होना चाहिए । इसी प्रकार, किसी भी स्थिति में किसी डील में बेची/खरीदी गई प्रतिभूति को किसी अन्य प्रतिभूति से बदलना नहीं चाहिए । किसी व्यक्ति द्वारा अपराध रोकने के लिए एक "मेकर-चैकर" ढाँचा लागू किया जाना चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रणाली में मेकर (जो डेटा निविष्टियाँ करता है) और चैकर (जो सत्यापित करके आँकड़े प्राधिकृत करता है) का काम एक ही व्यक्ति न करे ।11.3 बैक ऑफिस द्वारा पारित वाउचरों के आधार पर (जो ब्रोकर/प्रतिपक्ष से प्राप्त वास्तविक संविदा नोट के सत्यापन और प्रतिपक्ष द्वारा डील की पुष्टि के बाद करना चाहिए) लेखा बहियाँ स्वतंत्र रूप से बनानी चाहिए ।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Exemptions to the companies not accepting public deposits

The prudential norms relating to income recognition, accounting standards, asset classification, provisioning against bad and doubtful debts are the norms which have a bearing on disclosure of true and fair picture of the financial health of the NBFC. These companies normally borrow from other corporate bodies as also from banks and financial institutions. These are also the companies which may commence accepting public deposits at short notice. It is necessary that their Balance Sheets on which all the lenders would rely should be transparent and clean, else these companies would be able to inflate their profits and conceal the decline in the value of their investments as also unprovided NPAs. Such companies might turn out to be potential defaulters in servicing their borrowings from the financial system. The exemptions from capital adequacy and credit/ investment concentration norms have been given because public deposits are not involved.

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: कृपया औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए “ एफ़डीआई प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए मानक परिचालन क्रियाविधि (एसओपी) देखें- http://fifp.gov.in/Forms/SOP.pdf

रिटेल डायरेक्ट योजना

खाता खोलने से संबंधित प्रश्न

हाँ।

आवास ऋण

सुनिश्चित करें कि आपको प्रदान किए जा रहे दस्तावेज़ रंगीन फोटोकॉपी नहीं हैं। धोखाधड़ी करने के अन्य तौर-तरीकों के लिए इंटरनेट की जाँच करें और संपत्ति पर स्पष्ट शीर्षक सुनिश्चित करें। अपने बैंक जैसे प्रामाणिक स्रोतों से ही सलाह लें।

सही शीर्षक धारक का पता लगाने के लिए और अगर यह किसी फाइनेंसर के पास गिरवी है, तो नो एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट प्राप्त करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी दस्तावेज़ अद्यतित हैं, सभी टैक्स दस्तावेज़ प्राप्त करें।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

टीएलटीआरओ 2.0 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर: बैंकों को निवेश में लचीलापन प्रदान करने के लिए, यह शर्त टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन के लिए लागू नहीं होगी।

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

उत्तर: सर्वेक्षण असंबद्ध अनिवासियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों अर्थात असंबंधित अनिवासियों द्वारा जारी और निवासियों के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियां, में किए गए घरेलू निवासियों के पोर्टफोलियो निवेश परिसंपत्तियों का विवरण एकत्र करता है,

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

डी. मान्यताप्राप्त उधारदाता/ निवेशक

उत्तर: हाँ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत ऐसी कंपनियों के बारे में जो मुख्य व्यवसाय के 50-50 मानदंडों को पूरा करती हैं, को पंजीकृत करने, नीति-निर्धारण करने, निर्देश देने, निरीक्षण करने, विनियमित करने, पर्यवेक्षण करने तथा उन पर निगरानी रखने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों, एवं अधिनियम के अंतर्गत जारी निदेशों अथवा आदेशों का उल्लंघन करने पर दंडित कर सकता है। दंड के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर सकता है, उसे जमाराशियां लेने से मना कर सकता है तथा उनकी आस्तियों के स्वत्वाधिकार का अंतरण कर सकता है अथवा उसे बंद करने के लिए याचिका दायर कर सकता है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी दिशानिर्देशों के मास्टर निदेशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ट) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऑन-लेंडिंग

उत्तर: बैंक द्वारा एनबीएफसी/एमएफआई/एचएफसी को ऑन-लेंडिंग के लिए उधार देने के मामले में, पोर्टफोलियो के केवल उस हिस्से को पीएसएल वर्गीकरण के लिए गिना जाना चाहिए जिसे एनबीएफसी/एमएफआई/एचएफसी द्वारा रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार अंतिम उधारकर्ता/ओं को संवितरित किया गया हो। शेष पोर्टफोलियो की गणना, यदि कोई हो, पात्र ऋणों के संवितरण और एनबीएफसी/एमएफआई/एचएफसी द्वारा बैंक को रिपोर्ट किए जाने के आधार पर, बाद की रिपोर्टिंग तिथियों में की जा सकती है।

उत्तर: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार, 2020 पर मास्टर निदेश के पैरा 21, 22, 23 के तहत बैंकों को उन एचएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य एमएफआई (सोसाइटियों, ट्रस्ट आदि) सहित एनबीएफसी को दिए गए अपने ऋणों को पीएसएल के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति देता है, जो पात्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए क्षेत्र हेतु आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एसआरओ के सदस्य हैं। बैंक निम्न प्रकार से आगे उधार देने के लिए एक समान कार्यप्रणाली अपना सकते हैं:

क) पीएसएल के तहत वर्गीकरण:

  • बैंक पीएसएल की संबंधित श्रेणियों में एनबीएफसी को आगे उधार को वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकरण की अनुमति तभी दी जाएगी जब एनबीएफसी ने बैंक से राशि प्राप्त करने के बाद अंतिम लाभार्थी को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋण संवितरित किए हों।

  • एनबीएफसी को बैंकों को एक सीए प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा जिसमें कहा गया हो कि पोर्टफोलियो के व्यक्तिगत ऋण, जिसके लिए ऑन-लेंडिंग लाभ का दावा किया जा रहा है, का उपयोग किसी अन्य बैंक (बैंकों) से लाभ का दावा करने के लिए नहीं किया जा रहा है। साथ ही, एनबीएफसी को अपने आंतरिक/सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ-साथ आरबीआई पर्यवेक्षकों को इसे सत्यापित करने हेतु सक्षम करने के लिए अपनी प्रणाली में ऐसे ऋण (ऋणों) को चिह्नित करने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए।

ख) सूचना साझा करना:

  • बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निर्मित कर सकते हैं कि आगे उधार देने के तहत पोर्टफोलियो पीएसएल के अनुरूप है और को-टर्मिनस क्लॉज का पालन करता है। इसे आवश्यकतानुसार आरबीआई पर्यवेक्षकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बैंक द्वारा ईआई से निम्नलिखित जानकारी/रिकॉर्ड एकत्र किया जाना चाहिए:

  1. लाभार्थी का नाम, स्वीकृत राशि, बकाया ऋण राशि, ऋण अवधि, संवितरण तिथि, पीएसएल की श्रेणी।

  2. इस आशय का एक विवरण कि पोर्टफोलियो पीएसएल के अनुरूप है, किसी सीए द्वारा अवश्य प्रमाणित होना चाहिए और बैंक द्वारा आरबीआई को पीएसएल रिपोर्टिंग के अनुरूप तिमाही आधार पर बैंक के साथ ईआई द्वारा साझा किया जाना चाहिए। को-टर्मिनस क्लॉज के पालन के संबंध में, बैंक को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को इसे सुनिश्चित करना चाहिए।

ग) को-टर्मिनस शर्त का पालन:

  • पीएस आस्तियों के लिए आगे उधार का लाभ लेने वाले बैंकों को इस शर्त का पालन करना चाहिए कि ईआई को आगे उधार के तहत ऋण की अवधि मोटे तौर पर ईआई द्वारा बनाई गई पीएस आस्तियों की अवधि के साथ को-टर्मिनस है।

  • को-टर्मिनस अवधि के सटीक मिलान की परिचालन संबंधी कठिनाइयों को देखते हुए, बैंकों को पोर्टफोलियो अवधि से 3 महीने के अंतर की अनुमति है। को-टर्मिनस अवधि के पालन की गणना के लिए एक उदाहरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:

क्रम सं. बकाया ऋण
(क)
चालू वित्त वर्ष के 31 मार्च
(ख)
ऋण समाप्ति की तिथि
(ग)
ऋण अवधि
(दिन) (घ= ग-ख)
भारित औसत बकाया ऋण
दिन (ड़=क*घ)
1 50000 31-03-21 01-02-23 672 33600000
2 80000 31-03-21 01-05-24 1127 90160000
3 100000 31-03-21 11-08-23 863 86300000
4 300000 31-03-21 16-10-22 564 169200000
5 400000 31-03-21 23-11-22 602 240800000
कुल 930000       620060000
  दिनों में पोर्टफोलियो की भारित परिपक्वता (च=(ड़ का योग)/(क का योग) 666.73
  महीनों में (च/30) 22.22
  वर्षों में (च/365) 1.83

उपरोक्त उदाहरण में, एनबीएफसी को बैंक ऋण की शेष परिपक्वता लगभग 22.22 महीने होनी चाहिए। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे 31 मार्च को हर साल पोर्टफोलियो की भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता की गणना करें और यह सुनिश्चित करें कि एनबीएफसी को बैंक ऋण की अवशिष्ट परिपक्वता +-3 महीने की सहनशीलता सीमा के भीतर ऑन-लेंडिंग पोर्टफोलियो की भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता के साथ मेल खाती है।

घ) पूर्व भुगतान, पुरोबंध ऋणों का व्यवहार:

  • इकाई द्वारा बनाई गई पीएस आस्तियाँ पूर्व-भुगतान या पुरोबंध से गुजर सकती हैं जिससे पोर्टफोलियो की 'भारित परिपक्वता' बदल जाती है।

  • चूंकि बैंकों को वित्त वर्ष के अंत में 'भारित परिपक्वता' की गणना करने की आवश्यकता होती है, अतः पूर्व भुगतान/ पुरोबंध की स्थिति में बकाया ऋण भी तदनुसार बदल जाएगा।

  • एनबीएफसी पीएस आस्तियों को ऑन-लेंडिंग पोर्टफोलियो में जोड़ सकता है। हालांकि, इसे ऊपर उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा जैसे कि पात्र इकाई द्वारा पीएस आस्तियों के लिए संवितरण बैंक से धन प्राप्त होने पर/बाद में होना चाहिए। को-टर्मिनस क्लॉज का पालन सुनिश्चित करने के लिए समूह में अन्य पीएस आस्तियों के पूर्व भुगतान/पुरोबंध के मामले में पोर्टफोलियो समूह में पीएस आस्तियों को जोड़ा जा सकता है।

उत्तर: एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) और एचएफसी को बैंक ऋण पिछले वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों की औसत पीएसएल उपलब्धि के 5% की सीमा के अधीन हैं। नए बैंक के मामले में यह सीमा उसके परिचालन के पहले वर्ष के दौरान निरंतर आधार पर लागू होगी। पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य एमएफआई (सोसाइटियां, ट्रस्ट, आदि), जो आरबीआई द्वारा इस क्षेत्र के मान्यता प्राप्त 'स्व-विनियामक संगठन' के सदस्य हैं, को बैंक ऋण देने के लिए निर्धारित सीमा लागू नहीं है। ऐसे एमएफआई को दिए गए बैंक ऋण को हमारे दिनांक 04 सितंबर 2020 और समय-समय पर अद्यतन किये गए मास्टर निदेश विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.5/04.09.01/2020-21 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार पीएसएल की विभिन्न श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

रिटेल डायरेक्ट योजना

खाता खोलने से संबंधित प्रश्न

आरडीजी खाता आरबीआई के साथ मुफ्त में खोला और रखा जा सकता है।

देशी जमा

I . देशी जमा

बैंक, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष मीयादी जमाराशि योजनाएं बना सकते हैं, जिन पर किसी भी राशि की सामान्य जमाराशियों की तुलना में उच्चतर ब्याज दर दी जा सकती है।

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: भारतीय कंपनी जिसने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जानकारी हस्तांतरण, पेटेंट के उपयोग, ब्रांड नाम आदि के मामले में एक विदेशी संस्था के साथ एक समझौता किया है, तो इस प्रकार के समझौते को विदेशी तकनीकी सहयोग (एफटीसी) के रूप में माना जाता है।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: यदि साझेदारी फर्मों, शाखाओं या ट्रस्टियों के पास नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च अंत तक कोई जावक एफडीआई बकाया है, तो उन्हें एफएलए रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: नहीं, उन्हें केवल एनबीएफसी के रूप में कारोबार जारी रखने, पूंजी पर्याप्तता और क्रेडिट/निवेश मानदंडों के समेकन के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र जमा करने के मानदंडों से छूट दी गई है।

विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस)

इस व्यवस्था के तहत भारत में केवल परिवार के भरण-पोषण के लिए भेजे गए प्रेषण तथा भारत का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों के पक्ष में भेजे गए प्रेषणों जैसे आवक व्यक्तिगत प्रेषण अनुमत हैं। धर्मार्थ संस्थाओं/ न्यासों को दान/ अंशदान, व्यापार से संबंधित विप्रेषण, संपत्ति खरीदने, निवेश करने अथवा खातों में जमा करने हेतु विप्रेषण इस व्यवस्था के तहत अनुमत नहीं है।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का उच्चतम मूल्यवर्ग का नोट ₹10000 का था, जिसे 1938 में मुद्रित किया गया है । जनवरी 1946 में इसे विमुद्रीकृत कर दिया गया । वर्ष 1954 में ₹10000 का नोट पुन: प्रारम्भ किया गया । इन नोटों को 1978 में विमुद्रीकृत कर दिया गया ।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

प्रतिभूति की खरीद में निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए :-(i) किस प्रतिभूति में निवेश किया जाए - यह परिपक्वता और कूपन पर निर्भर करता है । परिपक्वता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि कोई शहरी सहकारी बैंक जैसे निवेशक को कितना जोखिम है - परिपक्वता उच्चतर होने पर ब्याज दर जोखिम अथवा बाजार जोखिम अधिक होगा । यदि निवेश सांविधिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए है तो अनावश्यक बाजार जोखिम न लेने तथा कम अवधि वाली प्रतिभूतियाँ खरीदने का परामर्श दिया जाता है । न्यूनतर परिपक्वता अवधि में (5-10 वर्ष) ऐसी प्रतिभूतियाँ खरीदनी सुरक्षित होंगी जो तरल हैं अर्थात जिनका बाजार में अपेक्षाकृत बड़ी राशि में लेन-देन होता है । ऐसी प्रतिभूतियों की जानकारी सीसीआइएल की वेबसाइट (http://www.ccilindia.com/OMMWCG.aspx) से प्राप्त की जा सकती है, जो एनडीएस-ओएम पर तुरंत द्वितीयक बाजार के व्यापार आँकड़े प्रदान करता है । चूंकि तरल प्रतिभूतियों में मूल्यन अधिक पारदर्शी है, इन प्रतिभूतियों का मूल्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है जिससे इन मामलों में मूल्य के बारे में गलत जानकारी के अवसर कम हो जाते हैं । प्रतिभूति की कूपन दर भी निवेशक के लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रतिभूति से कुल वापसी को प्रभावित करती है । यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी प्रतिभूति खरीदी जाए, निवेशक को प्रतिभूति की परिपक्वता पर आय (वाइटीएम) भी देखना चाहिए (वाइटीएम पर विस्तृत चर्चा के लिए पैरा 24.4 के अंतर्गत बॉक्स III देखें) । अत: एक बार परिपक्वता और आय का निर्णय होने पर शहरी सहकारी बैंक एनडीएस-ओएम पर व्यापारित प्रतिभूति की मूल्य/आय संबंधी जानकारी देखने के बाद अथवा बैंक अथवा प्राथमिक व्यापारी अथवा ब्रोकर से मोल भाव करके प्रतिभूति का चयन करें ।(ii) कहाँ से और किससे खरीदें - पारदर्शी मूल्यन के अनुसार एनडीएस-ओएम सबसे अधिक सुरक्षित है क्यों कि यह गतिशील और बेनामी मंच है जहाँ कारोबार का प्रसार होता है तथा व्यापार के प्रति-पक्ष सामने नहीं आते । यदि ये व्यापार टेलीफोन बाजार पर आयोजित किए जाते हैं तो किसी बैंक अथवा पीडी से सीधे व्यापार करना सुरक्षित है । यदि ब्रोकर का उपयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी कि ब्रोकर एनएसई, बीएसई अथवा भारत की ओटीसी एक्सचेंज में पंजीकृत है । सामान्यतया सक्रिय ऋण बाजार ब्रोकर उन सौदों के इच्छुक नहीं होंगे जो बाजार के हिस्से से कम होंगे (सामान्यतया 5 करोड़) । अत: किसी बैंक, पीडी अथवा एनडीएस-ओएम पर सौदा करना बेहतर होगा जिसमें विषम मात्रा के लिए भी क्रीन उपलब्ध है । जहाँ भी ब्रोकर का उपयोग किया जाता है, वहाँ ब्रोकर के माध्यम से निपटान नहीं किया जाना चाहिए । किसी बैंक, पीडी अथवा वित्तीय संस्था को छोड़कर किसी अन्य पार्टी से कारोबार नहीं किया जाना चाहिए ताकि विपरीत मूल्य के जोखिम से बचा जा सके ।(iii) सही मूल्यन कैसे सुनिश्चित किया जाए - चूंकि शहरी सहकारी बैंक जैसे छोटे निवेशकों की अपेक्षाएँ कम होती हैं, उन्हें वह मूल्य मिल सकता है जो मानक बाजार माँग से खराब हो । मूल्य की सुनिश्चितता देखते हुए खरीदने के लिए केवल तरल प्रतिभूतियों का चयन किया जाए । कम अपेक्षा वाले निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प गैर स्पर्धी मार्ग के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित प्राथमिक नीलामी में खरीदना होगा । चूंकि बॉण्ड नीलामी प्रत्येक माह में दो बार होती है, खरीद को नीलामी के साथ जोड़ा जा सकता है । कृपया सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य सुनिश्चित करने पर ब्योरे के लिए प्रश्न सं.14 देखें ।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: भारतीय कंपनी में वे सभी संस्थाएं हैं जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1(4) के अंतर्गत कवर की गई हैं।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Exemptions to the companies not accepting public deposits

The investment companies which have at least 90 per cent of their total assets (not total investments alone) in the securities issued by their group/subsidiary/holding companies are the core investment companies. The other two conditions are that they should not accept public deposits and should not trade in these shares. All the three conditions are required to be complied with fully. If any company fails to comply with even one of these three conditions, it is not entitled to the total exemptions from the provisions of Reserve Bank Directions on Acceptance of Public Deposits and Prudential Norms. In such a situation, the company would fall either in the category of public deposit taking company (if it has accepted public deposits) and be subject to all the regulations of RBI or in the category of general investment company and be subject to prudential norms to the extent these are applicable to it.

आवास ऋण

अपने आप को पर्याप्त समय दें। अपनी खरीद या ऋण लेने में किसी भी हालत में जल्दबाज़ी न करें। आवास ऋण के लिए कई जगहों पर पूछताछ करने से आपको सबसे अच्छा वित्तीय सौदा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। कई जगहों पर पूछताछ करने, तुलना करने, स्पष्टीकरण मांगने और बैंकों के साथ बातचीत करने से आपको हजारों रुपए की बचत हो सकती है।

ए) कई बैंकों से जानकारी प्राप्त करें

आवास ऋण मुख्य रूप से दो प्रकार के उधारदाताओं से उपलब्ध हैं - वाणिज्यिक बैंक और आवास वित्त कंपनियां। विभिन्न ऋणदाता आपको ब्याज की अलग-अलग दरों और अन्य नियमों और शर्तों को उद्धृत कर सकते हैं, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको पैसे के लिए सबसे अच्छा मूल्य मिल रहा है, कई उधारदाताओं से संपर्क करना चाहिए।

पता करें कि आपको कितना डाउन पेमेंट करना है, और ऋण में शामिल सभी लागतों (प्रोसेसिंग फीस, प्रशासनिक शुल्क और बैंकों द्वारा लगाए गए पूर्व भुगतान शुल्क सहित) का पता लगाएं। सिर्फ ईएमआई की राशि या ब्याज दर जानना पर्याप्त नहीं है। इसी तरह, ऋण राशि, ऋण अवधि और ऋण के प्रकार (स्थिर या अस्थायी) के बारे में जानकारी मांगें ताकि आप जानकारी की तुलना कर सकें और एक सूचित निर्णय ले सकें।

निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसकी आपको आवश्यकता होगी।

i) दरें

अपने ऋणदाता से उसकी वर्तमान आवास ऋण ब्याज दरों के बारे में पूछें और पता करें कि क्या दर स्थिर है या फ्लोटिंग है। याद रखें कि जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें बढ़ती है तो फ्लोटिंग दरें भी बढ़ती है और इस प्रकार मासिक चुकौती भी बढ़ती है।

यदि उद्धृत दर फ्लोटिंग दर है, तो पूछें कि आपकी दर और ऋण भुगतान कैसे भिन्न होंगे, जिसमें यह भी शामिल है कि दरों में एक निश्चित प्रतिशत की कमी आने पर आपका ऋण भुगतान किस हद तक कम हो जाएगा। अपने ऋणदाता से पूछें कि आपके फ्लोटिंग आवास ऋण को किस इंडेक्स को संदर्भित / लिंक किया गया है और उस इंडेक्स के अपडेशन की आवधिकता क्या है। अपने बैंक से यह भी पूछें कि सूचकांक आंतरिक है या बाहरी और इसे कैसे और कहां प्रकाशित किया जाता है।

ऋण की वार्षिक प्रतिशत दरों (एपीआर) के बारे में पूछें। एपीआर न केवल ब्याज दर को ध्यान में रखता है, बल्कि शुल्क और कुछ अन्य शुल्क भी लेता है जिन्हें आपको वार्षिक दर के रूप में व्यक्त करने की आवश्यकता हो सकती है। ग्राहक द्वारा अनुरोध किए जाने पर बैंक एपीआर का खुलासा करने के लिए बाध्य हैं।

ii) रीसेट खंड

रीसेट संबंधी खंड की जांच करें, विशेषकर स्थायी ब्याज दर ऋण के मामले में क्योंकि ऋण की अवधि के दौरान दरें स्थिर नहीं होगी।

iii) स्प्रेड/मार्क अप

जांचें कि फ्लोटिंग दर के मामले में मार्जिन निश्चित है या परिवर्तनीय। आपको जो ब्याज दर का भुगतान करना होगा, वह तदनुसार अलग-अलग होगा।

iv) शूल्क

आवास ऋण के लिए अक्सर विभिन्न शुल्कों के भुगतान की आवश्यकता होती है, जैसे कि ऋण उत्पत्ति या प्रसंस्करण शुल्क, प्रशासनिक शुल्क, प्रलेखन, देर से भुगतान, ऋण अवधि बदलना, ऋण अवधि के दौरान अलग-अलग ऋण पैकेज पर स्विच करना, ऋण का पुनर्गठन, निश्चित से फ्लोटिंग ब्याज दर ऋण में बदलना और वापस, कानूनी शुल्क, तकनीकी निरीक्षण शुल्क, आवर्ती वार्षिक सेवा शुल्क, यदि आप ऋण का पूर्व भुगतान करना चाहते हैं, तो दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति शुल्क और पूर्व-भुगतान शुल्क। प्रत्येक ऋणदाता आपको अपनी शुल्क का अनुमान देने में सक्षम होना चाहिए। इनमें से कई शुल्कों पर समझौता किया जा सकता है / माफ भी किया जा सकता है।

पूछें कि प्रत्येक शुल्क में क्या शामिल है। कभी-कभी कई घटकों को एक शुल्क में डाल दिया जाता है। किसी भी शुल्क का स्पष्टीकरण मांगें जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। साथ ही, याद रखें कि इनमें से अधिकांश शुल्क छूट प्राप्त है! किसी विशेष शुल्क के लिए सहमत होने से पहले अपने बैंक के साथ बात करें। देखें कि अन्य बैंकों द्वारा दी जाने वाली सभी समावेशी दरों की तुलना में सभी समावेशी दरें कैसे हैं। अपने वित्त की योजना बनाते समय, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण की लागत को शामिल करना न भूलें.

v) डाउन पेमेंट्स/मार्जिन

कुछ ऋणदाताओं को घर की खरीद कीमत का 20/30 प्रतिशत आपसे डाउन पेमेंट के रूप में चाहिए। हालांकि, कई उधारदाता ऐसे ऋण भी प्रदान करते हैं जिनके लिए 20/30 प्रतिशत से कम डाउन पेमेंट की आवश्यकता होती है, कभी-कभी 5 प्रतिशत से कम। डाउन पेमेंट के लिए ऋणदाता की आवश्यकताओं के बारे में पूछें और डाउन पेमेंट को कम करने के लिए उसके साथ बातचीत भी करें।

बी) सबसे अच्छा सौदा प्राप्त करें

यह जान लेने के बाद कि प्रत्येक बैंक दरों, शुल्कों और डाउन पेमेंट के संदर्भ में क्या दे सकते हैं, सर्वोत्तम डील के लिए उनके साथ बातचीत करें। ऋणदाता को ऋण से जुड़ी सभी लागतों को लिखकर देने के लिए कहें। फिर पूछें कि क्या बैंक अपनी एक या अधिक शुल्क माफ या कम करेगा या कम दर के लिए सहमत होगा। यह सुनिश्चित करें कि बैंक एक शुल्क को बढ़ाते समय दूसरे शुल्क को कम करने के लिए सहमत नहीं है, या शुल्क बढ़ाते समय दर को कम करने के लिए सहमत नहीं है। यदि आप किसी विशेष शर्त को समझ नहीं पा रहे हैं तो उसका स्पष्टीकरण मांगें। सभी बैंक आवास ऋण से संबन्धित महत्वपूर्ण शरतों और नियमों को विस्तार से बताने के लिए बाध्य है।

एक बार जब आप उन शर्तों से संतुष्ट हो जाते हैं जिन पर आपने बातचीत की है, तो कृपया ऋणदाता से एक लिखित प्रस्ताव पत्र प्राप्त करें और एक प्रति अपने साथ रखें। हस्ताक्षर करने से पहले प्रस्ताव पत्र को ध्यान से पढ़ें।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

टीएलटीआरओ 2.0 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर: यह शर्तें केवल 17 अप्रैल 2020 को आयोजित चौथे टीएलटीआरओ पर लागू होती है। यह 17 अप्रैल 2020 से पहले आयोजित टीएलटीआरओ पर लागू नहीं होता है। यह टीएलटीआरओ 2.0 पर भी लागू नहीं होता है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

ई. औसत परिपक्वता अवधि

उत्तर: आप उदाहरण के लिए /documents/87730/39016390/12EC160712_A6.pdf से संदर्भ कर सकते हैं।

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

उत्तर: पोर्टफोलियो निवेश परिसंपत्तियों को संदर्भ अवधि के अंत में मार्क टू मार्केट आधार पर, प्रतिभूतियों के प्रकारों जैसे इक्विटी सिक्योरिटीज, शॉर्ट-टर्म डेट सिक्योरिटीज (एक वर्ष की मूल परिपक्वता के साथ) और दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूतियां (एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ) और जारीकर्ता के निवास का देश, में ब्रेकअप के साथ रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक से विनियमित होने का झूठा/गलत दावा करके किसी वित्तीय संस्था या अनिगमित निकाय द्वारा जनता को गुमराह करके जमाराशि स्वीकार करना गैर कानूनी है तथा भारतीय दण्ड संहिता के तहत उन पर दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के निकटतम कार्यालय तथा पुलिस को दी जा सकती है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी दिशानिर्देशों के मास्टर निदेशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ठ) बैंकों और एनबीएफसी द्वारा सह-उधार

उत्तर: चूंकि दिशानिर्देश संबंधित व्यावसायिक उद्देश्यों के उचित संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए बैंक और एनबीएफसी के बीच जोखिमों और प्रतिफलों को साझा करने की अनुमति देते हैं, अतः बैंक की बहियों में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की आस्तियां हर समय एनबीएफसी की सहायता के बिना होनी चाहिए।
उत्तर: केवल यदि बैंक समझौते के अनुसार एनबीएफसी द्वारा उत्पन्न ऋणों को अपनी बहियों में लेने के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, तो यह व्यवस्था प्रत्यक्ष समनुदेशन लेनदेन के समान होगी। यदि करार में एनबीएफसी द्वारा उत्पन्न व्यक्तिगत ऋणों के अपने हिस्से को अपनी बहियों में लेने के लिए बैंक की ओर से एक पूर्व, अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता शामिल है, तो यह प्रत्यक्ष समनुदेशन लेनदेन के समान नहीं होगा।
उत्तर: दोनों संस्थाएं अर्थात बैंक और एनबीएफसी, सह-उधार मॉडल (सीएलएम) को लागू करने के लिए अपने द्वारा निष्पादित द्विपक्षीय मास्टर करार द्वारा निर्देशित हो सकते हैं। करार, सह-उधार मॉडल के तहत एनबीएफसी द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले ऋणों की संख्या और राशि पर कोई सीमा निर्धारित कर सकता है।
उत्तर : यदि करार में बैंक की ओर से पूर्व, अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता शामिल है, तो यह सूचित किया गया है कि साझेदार बैंक और एनबीएफसी को बैंक द्वारा पूर्व प्रत्याशित समुचित सावधानी के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करना होगा। इस तरह की समुचित सावधानी, एनबीएफसी द्वारा ऋणों के संवितरण से पहले केवाईसी और गतिविधियों की आउटसोर्सिंग पर आरबीआई के विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करे।
उत्तर : बैक-टू-बैक आधार का तात्पर्य यह है कि ऋण पहले एनबीएफसी द्वारा खोले जाएंगे और फिर बाद में बैंक ऋण खाते खोलेगा।
उत्तर : बैंक और एनबीएफसी इस पहलू पर उनके बीच निष्पादित मास्टर करार के अनुसार निर्णय ले सकते हैं।

रिटेल डायरेक्ट योजना

नो योर कस्टमर (केवाईसी) से संबन्धित प्रश्न

केवाईसी सत्यापन करने के दो तरीके हैं- सीकेवाईसी आधारित और वीडियो केवाईसी।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

सरकारी प्रतिभूति का मूल्य, अन्य वित्तीय लिखतों के समान, द्वितीयक बाजार में परिवर्तित होता रहता है । यह मूल्य प्रतिभूतियों की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है । विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों के स्तर और परिवर्तनों से प्रभावित होता है यथा मुद्रास्फीति अनुमानित दर, बाजार में चलनिधि की स्थिति इत्यादि । अन्य बाजारों जैसे, मुद्रा, विदेशी मुद्रा, ऋण और पूंजी बाजारों की गतिविधियों से भी सरकारी प्रतिभूति का मूल्य प्रभावित होता है । साथ ही, अन्तर्राष्ट्रीय बॉण्ड बाजारों, विशेष रूप से अमरीकी खजाने से भारत में सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य प्रभावित होते हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति संबंधी कार्रवाई (यथा रिपो दर, नकदी प्रारक्षित अनुपात, खुले बाजार के परिचालन इत्यादि जैसे नीतिगत ब्याज दरों में परिवर्तन से संबंधित घोषणाओं से) से भी सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य प्रभावित होता है ।

देशी जमा

I . देशी जमा

निम्नलिखित सरकारी संगठनों / एजेंसियों की जमाराशियों के अलावा अन्य सरकारी विभाग /सरकारी योजना के नाम पर बचत बैंक खाता नहीं खोला जा सकता -1. बैंक द्वारा वित्तपोषित प्राथमिक सहकारी ऋण समिति ।2. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ।3. कृषि उत्पाद बाज़ार समितियाँ ।4. सोसायटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1860 या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू अन्य किसी समान कानून के अंतर्गत पंजीकृत समितियाँ (सोसायटी)।5. कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा नियंत्रित कंपनियां, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत अथवा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तदनुरूप प्रावधान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंस मिला है तथा अपने नाम के आगे ‘लिमिटेड’ या "प्राइवेट लिमिटेड" शब्द नहीं लगाने की अनुमति मिली है।6. उपर्युक्त खंड (i) में उल्लिखित संस्थाओं के अलावा ऐसी संस्थाएं जिनकी समस्त आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त है।7. केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जारी अनुदान/ सब्सिडी के संबंध में सरकारी विभाग /संगठन/एजेन्सियां, बशर्ते संबंधित सरकारी विभाग से बचत बैंक खाते खोलने के लिए प्राधिकार प्रस्तुत किया गया हो।8. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास ।9. पंजीकृत या अपंजीकृत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) जो अपने सदस्यों में बचत की आदतें प्रोत्साहित कर रहे हैं।10. किसान क्लब-विकास स्वयंसेवक वाहिनी (वीवीवी)

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: एक भारतीय कंपनी को एक विदेशी सहायक कंपनी के रूप में कहा जाता है यदि एक अनिवासी निवेशक भारतीय उद्यम की मतदान शक्ति / इक्विटी पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक का मालिक है या जहां एक अनिवासी निवेशक और उसकी सहायक कंपनी संयुक्त रूप से एक भारतीय उद्यम की मतदान शक्ति / इक्विटी पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक के मालिक है।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: हां, जैसा कि वे आरबीआई द्वारा विनियमित हैं, उन्हें वित्तीय क्षेत्र में निवेश करने के लिए गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) से एनओसी की आवश्यकता होगी। हालांकि, गैर-वित्तीय क्षेत्र में निवेश करने वाले पंजीकृत सीआईसी को गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस), आरबीआई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसे निवेश के 30 दिनों के भीतर विभाग को ऐसे निवेश की सूचना देनी होगी।

विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस)

इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रेषणों पर 2500 अमरीकी डॉलर कि उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त कोई भी एकल व्यक्तिगत हिताधिकारी इस योजना के अंतर्गत एक कलेंडर वर्ष के दौरान केवल 30 प्रेषण प्राप्त कर सकता है।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

भारत में बैंकनोट मुद्रित करने के लिए वर्तमान में प्रयोग में लाया जाने वाला कागज 100% रूई (कॉटन) का उपयोग करके बनाया जाता है ।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: विदेशी निवेश के प्रतिशत की गणना पूर्णतः डायल्यूटेड आधार पर अर्थात कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन के निर्गम के समय की जानी चाहिए।.

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Net owned fund

The definition of NOF has been provided in Section 45IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. This definition would be applicable to the computation of minimum capital fund for the purpose of Statutory Registration of an NBFC with the Reserve Bank of India. For the purpose of acceptance of public deposit and compliance of the prudential norms, the definition of NOF has been modified and it would include the paid up amount of preference shares which are compulsorily convertible into equity. However, the redeemable preference share capital would not be included in the definition of NOF or the Owned Fund.

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: ओडीआई के लिए एफएलए रिटर्न और वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) दो अलग-अलग रिटर्न हैं और इसकी निगरानी आरबीआई के दो अलग-अलग विभागों द्वारा की जाती है। अतः यदि आपकी इकाई के लिए ये दोनों लागू हैं, तो आपको दोनों रिटर्न जमा करने होंगे। एपीआर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया आरबीआई की वेबसाइट पर Master Direction – Reporting under Foreign Exchange Management Act, 1999 देखें।

आवास ऋण

हां, ज्यादातर बैंक आपको एकमुश्त भुगतान करके निर्धारित समय से पहले ऋण चुकाने की अनुमति देते हैं। हालांकि, कई बैंक बकाया मूल राशि के 2-3% तक पूर्वभुगतान दंड लेते हैं। पूर्व भुगतान दंड कई कारणों और धन के स्रोत के अनुसार भिन्न हो सकता है - यदि आप पूर्व-भुगतान के लिए किसी अन्य बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं, तो शुल्क आमतौर पर आपके स्वयं के स्रोतों से भुगतान करने की तुलना में अधिक होते हैं। हालांकि, जब भी आपके पास धन उपलब्ध है, आप आवधिक आधार पर अपने ऋण खाते में अपनी ईएमआई राशि से अधिक जमा कर सकते हैं और आपके ब्याज बोझ को कम कर सकते हैं। यदि आप आवधिक आधार पर देय ईएमआई से अधिक जमा करते हैं तो अधिकांश बैंक पूर्व-भुगतान दंड नहीं लेते हैं। कृपया ऋण का लाभ उठाते समय ऐसी शर्तों की जांच करें।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

टीएलटीआरओ 2.0 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर: टीएलटीआरओ 2.0 योजना को अधिसूचित करने वाली 17 अप्रैल 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2237/2019-2020 की शर्तों के अनुसार, योजना के तहत प्राप्त कुल निधियों का कम से कम 50 प्रतिशत 500 करोड़ रुपये और उससे नीचे की संपत्ति के आकार के छोटे एनबीएफसी द्वारा जारी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में 500 करोड़ रुपये और 5000 करोड़ रुपये और एमएफआई के बीच संपत्ति के आकार के मध्य आकार के एनबीएफ़सी में अभिनियोजित किया जाना आवश्यक है। इस योजना का उद्देश्य किसी भी तरलता तनाव और / या बाजार की पहुंच में बाधा डालना वाली बाधाओं को दूर करना है, जिनका सामना इन छोटी और मध्यम आकार की संस्थाओं को करना पड़ सकता है। इन संस्थाओं की निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लक्ष्य / उप-लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से समायोजित गैर-खाद्य बैंक ऋण (एएनबीसी) की गणना से एचटीएम श्रेणी में रखी गई ऐसी प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य को बाहर कर सकते हैं। यह छूट केवल टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन पर लागू होती है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

ई. औसत परिपक्वता अवधि

उत्तर: नहीं।

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

उत्तर: रिपोर्टिंग संस्थाओं को सर्वेक्षण अनुसूची में उल्लिखित इकाई में डेटा की रिपोर्टिंग करनी चाहिए (उदाहरण के लिए, INR लाख या INR हजार) ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

यदि ऐसी कंपनियाँ जिन्हें एनबीएफसी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत होना अनिवार्य है, वे पंजीकरण प्रमाणपत्र लिए बगैर प्रमुख व्यवसाय के तौर पर गैर बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां जैसे उधार देना, निवेश करना या जमाराशियाँ स्वीकार करना, करती पाई जाती हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक उन पर दंड या जुर्माना लगा सकता है या न्यायाधिकरण में उन पर अभियोग चला सकता है। यदि जनता को ऐसी किसी संस्था के बारे में पता चलता है जो गैर बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां चला रही है किंतु भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्राधिकृत एनबीएफसी की सूची में शामिल नहीं है, तो इस बारे में रिज़र्व बैंक के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जा सके।

रिटेल डायरेक्ट योजना

नो योर कस्टमर (केवाईसी) से संबन्धित प्रश्न

i. सीकेवाईसी में उपलब्ध विवरण प्राप्त करने के लिए अपना पैन कार्ड नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

ii. पता विवरण, अपने हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, बैंक खाते का विवरण और नामांकित विवरण प्रदान करें।

iii. आधार से लिंक किए गए आपके मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को प्रस्तुत कर आधार का उपयोग कर यूजर एग्रीमेंट फॉर्म को प्रमाणित करें।

देशी जमा

I . देशी जमा

क. दिवंगत व्यक्ति जमाकर्ता के नाम अथवा दो या अधिक संयुक्त जमाकर्ताओं के नाम रखी गयी मीयादी जमाराशि जिनमें एक जमाकर्ता की मृत्यु हो गई हो, के मामले में परिपक्व हो चुकी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए अलग-अलग बैंकों को अपने विविक से नियम निर्धारित करने की छूट है बशर्ते इस संबंध में उनके निदेशक मंडल द्वारा पारदर्शी नीति बनाई गई हो।ख. दिवंगत व्यक्ति जमाकर्ता / एकमात्र स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम में रखे गये चालू खाते के शेष के मामले में ब्याज 1 मई 1983 से या जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो, से लेकर दावेदार/दावेदारों को चुकौती की तारीख तक, भुगतान की तारीख को बचत खातों पर लागू ब्याज दर पर देय होगा। फिर भी, एनआरई जमाराशियों के मामलों में, यदि दावेदार निवासी हैं, परिपक्वता पर जमाराशि को घरेलू रुपये के तौर पर माना जाएगा तथा बाद की अवधि के लिए, समान परिपक्वता वाली घरेलू जमाराशि पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: एक भारतीय कंपनी को विदेशी सहयोगी कहा जाता है यदि अनिवासी निवेशक कम से कम 10% और वोटिंग शक्ति/इक्विटी पूंजी के 50% से अधिक का मालिक नहीं है या जहां अनिवासी निवेशक और उसकी सहायक कंपनी संयुक्त रूप से कम से कम 10% लेकिन भारतीय उद्यम की मतदान शक्ति/इक्विटी पूंजी का 50% से अधिक स्वामित्व नहीं रखती है।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: यदि किसी इकाई के सभी अनिवासी शेयरधारकों ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपने शेयर निवासियों को हस्तांतरित कर दिए हैं और नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च अंत तक इकाई के पास आवक और जावक एफडीआई के संबंध में कोई बकाया निवेश नहीं है, तो इकाई को एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश करने के इच्छुक छूट प्राप्त सीआईसी को पहले भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) से प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रखना होगा और पंजीकृत सीआईसी-एनडी-एसआई पर लागू सभी नियमों का पालन करना होगा। तथापि, यदि विदेश में उनका निवेश गैर-वित्तीयप्राप्त क्षेत्र में है तो उन्हें बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस)

भारत में स्थित हिताधिकारी को 50,000 हजार रुपे तक की राशि का नकद भुगतान किया जा सकता है। इन को बैंकों द्वारा जारी किए गए पूर्व –दत्त कार्डों में भी लोड किया जा सकता है। इस सीमा से अधिक कोई भी राशि का भुगतान अकाउंट पेयी चेक/ मांग ड्राफ्ट/ पेमेंट ऑर्डर, आदि के माध्यम से किया जाएगा अथवा सीधे हिताधिकारी के बैंक खाते में ही जमा की जाएगी। तथापि अपवादात्मक परिस्थितियों में जहां हिताधिकारी एक विदेशी पर्यटक है, उच्चतर राशियों का नकद वितरण किया जा सकता है।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

नोट के मध्य में हिंदी तथा बैंकनोट के पश्च भाग में अँग्रेजी में प्रमुखता से प्रदर्शित होने के अतिरिक्त बैंकनोट के भाषा पैनल में पंद्रह भाषाएँ दिखाई देती हैं ।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

14.1. किसी प्रतिभूति पर प्रतिफल दो घटकों का मिश्रण है (i) कूपन आय - अर्थात प्रतिभूति पर अर्जित ब्याज तथा (ii) मूल्य परिवर्तित होने प्रतिभूति पर लाभ/हानि तथा पुन:निवेश लाभ अथवा हानि ।

14.2. सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने और बेचने के इच्छुक किसी निवेशक के लिए मूल्य सूचना महत्वपूर्ण है । प्रतिभूतियों के व्यापारित मूल्य संबंधी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट http://www.rbi.org.in के तहत प्दस → Financial Market WatchGovernment Securities MarketNDS में उपलब्ध है । इस तालिका में बाजार में किए गए अद्यतन व्यापार तथा मूल्य निहित है । साथ ही, व्यापार संबंधी सूचना सीसीआइएल की वेबसाइट http://www.ccilindia.com/OMHome.aspx पर देखी जा सकती है । इस पेज को भारतीय रिज़र्व बैंक की साइट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी देखा जा सकता है । इस पेज में, प्रतिभूतियों की सूची और व्यापार का सारांश दर्शाया गया है । उस दिन की कुल व्यापारित राशि (टीटीए) प्रत्येक प्रतिभूति के सामने दर्शायी गई है । अधिकतम टीटीए वाली प्रतिभूतियों को तरल प्रतिभूतियाँ कहते हैं । इन प्रतिभूतियों का मूल्यन सक्षम है तथा इस प्रकार शहरी सहकारी बैंक अपने लेन-देनों में इन प्रतिभूतियों का चयन कर सकते हैं । चूंकि मूल्य क्रीन पर उपलब्ध हैं, वे अपने अभिरक्षक के माध्यम से चालू मूल्यों पर इन प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं । इस प्रकार सहभागी व्यापारित मूल्यों पर तत्काल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदते/बेचते समय सही निर्णय ले सकते हैं । उक्त वेबसाइटों के क्रीनशॉट्स नीचे दिए गए है :-

एनडीएस बाजार

एनडीएस-ओएम बाजार

स्थायी आय, मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (फिमडा) की वेबसाइट (www.fida.org) भी मूल्य सूचना, विशेष रूप से उन प्रतिभूतियों पर, जिन पर लगातार व्यापार नहीं किया जाता का स्रोत है ।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Ceiling on deposits

A. As per the new Regulatory framework, there is no overall ceiling on the borrowings of NBFCs. However, limits have been prescribed for acceptance of Public Deposits as indicated here.

Level of credit rating

Ceiling on public deposits
(as a multiple of NOF)

 

EL/HP Cos.

LC/ICs

AAA

4.0

2.0

AA

2.5

1.0

A

1.5

0.5

A - (CRISIL & ICRA) }

  

BBB (CARE) }

0.5

Nil

BBB- (DCR India) }

  

It is to be noted that there is an in-built ceiling on the total borrowings of the NBFCs accepting deposits from public, because they are required to maintain a capital adequacy ratio of 10 per cent of their risk weighted assets effective from 31.3.1998 and 12 per cent from 31.3.1999. Their capacity to create assets and raise corresponding borrowings will be restricted because of capital adequacy norms.

आवास ऋण

जब अन्य बैंक ब्याज दर घटाते हैं, कम ब्याज दरों की पेशकश करने वाले बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आप उस बैंक के साथ अपना खाता बंद करना पसंद कर सकते हैं जिसके साथ आप बैंकिंग कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए आपको प्री-पेमेंट चार्ज देना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके ग्राहक कम ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए अन्य बैंकों से संपर्क न करें, बैंक ग्राहकों को एक स्विच ओवर फीस का भुगतान करके उच्च ब्याज ऋण से कम ब्याज ऋण पर स्विच करने की अनुमति देते हैं, जो कि पूर्व भुगतान शुल्क से कम है। आम तौर पर स्विचओवर शुल्क बकाया ऋण राशि के प्रतिशत के रूप में लिया जाता है।

आवास ऋण बाजार में विभिन्न परिवर्तनों के बारे में स्वयं को अद्यतन रखें। शाखा में जाएँ, आवास ऋण परिदृश्य में किसी भी बदलाव से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकारियों से चर्चा करें।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

टीएलटीआरओ 2.0 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर: टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धनराशि को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और एमएफआई के निवेश ग्रेड बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में अभिनियोजित किया जाना है, जैसाकि 17 अप्रैल 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

ई. औसत परिपक्वता अवधि

उत्तर: हां, तथापि ईसीबी की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि पाँच वर्ष की होनी चाहिए।

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

उत्तर: यदि प्रतिक्रिया देने वाली इकाई के पास संदर्भ अवधि के दौरान कोई पोर्टफोलियो निवेश संपत्ति नहीं है, तो उस इकाई को सर्वेक्षण अनुसूची में दिए गए निर्देश के अनुसार रिजर्व बैंक की जेनेरिक ईमेल आईडी पर NIL सर्वेक्षण अनुसूची जमा करना आवश्यक है।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सूची, भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है और → www.rbi.org.in → Sitemap → NBFC List पर देखी जा सकती है। समय-समय पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी किए गए निर्देश भी → www.rbi.org.in → Notifications → Master Circulars → Non-banking होस्ट किये जाते हैं। इसके अलावा, वे सरकारी राजपत्र अधिसूचना व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किये जाते हैं।

रिटेल डायरेक्ट योजना

नो योर कस्टमर (केवाईसी) से संबन्धित प्रश्न

यदि आपका डेटा सीकेवाईसी डेटाबेस में मौजूद नहीं है, तो आपको वीडियो केवाईसी विधि का विकल्प चुनना होगा।

देशी जमा

I . देशी जमा

अतिदेय जमाराशियों के नवीनीकरण से संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में अलग-अलग बैंकों द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, बशर्ते इस संबंध में उनके निदेशक मंडल द्वारा पारदर्शी नीति बनायी गयी हो तथा ग्राहकों से जमाराशि स्वीकार करते समय ब्याज दरों सहित नवीनीकरण की शर्तों के संबंध में ग्राहकों को सूचित किया गया हो। यह नीति पक्षपात रहित और विवेकाधिकार रहित होनी चाहिए।

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: एक भारतीय कंपनी को शुद्ध तकनीकी सहयोग कहा जाता है यदि कंपनी के पास केवल विदेशी तकनीकी सहयोग है और उसने कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त नहीं किया है।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: रिपोर्टिंग इकाईयों द्वारा गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर अनिवासी को जारी किए गए शेयरों को विदेशी निवेश नहीं माना जाएगा; इसलिए जिन संस्थाओं ने अनिवासी को केवल गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर शेयर जारी किए हैं, उन्हें एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: हां, वर्तमान में बैंक के साथ पंजीकृत सीआईसी, लेकिन 05 जनवरी 2010 की अधिसूचना संख्या 220 के तहत छूट के मानदंडों को पूरा करने वाले सीआईसी स्वैच्छिक विपंजीकरण की मांग कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षित तुलन पत्र और लेखापरीक्षक प्रमाण पत्र दोनों जमा करना आवश्यक है।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

हाँ, यह संभव है कि दो या अधिक बैंकनोट के सरल क्रमांक समान हों, लेकिन या तो वे अलग इनसेट लेटर अथवा अलग मुद्रण वर्ष अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के अलग गवर्नर के हस्ताक्षर वाले होंगे । इनसेट लेटर एक अक्षर होता है जो बैंकनोट के संख्या पैनल पर मुद्रित होता है । नोट बिना किसी इनसेट लेटर के भी हो सकते हैं ।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

15.1. बाजार सहभागियों के बीच ओटीसी/टेलीफोन बाजार में हुए लेन-देनों से संबंधित सूचना टेलीफोन पर सौदा होने के 15 बाद एनडीएस मंच को देनी होती है । यह अपेक्षित है कि सभी ओटीसी व्यापार समायोजन के लिए एनडीएस के द्वितीयक बाजार मॉड्यूल में आवश्यक रूप से सूचित किए जाने चाहिए । एनडीएस पर रिपोर्टिंग चार चरणों में की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभूति के विक्रेता द्वारा पुष्टि किए जाने पर क्रेता द्वारा रिपोर्टिंग करनी होती है । इसके पश्चात विक्रेता के बैक ऑफिस द्वारा प्रणाली पर पुष्टि जारी करने के बाद अंतिम चरण में सौदे की पुष्टि क्रेता के बैक ऑफिस द्वारा किए जानेपर पूरी होगी । प्रणाली का ढाँचा "मेकर-चैकर" मॉडल से बना है जिससे व्यक्ति की गलतियों के साथ-साथ अपराधों को रोका जा सके ।15.2. अभिरक्षकों के पास गिल्ट खाते रखने वाली संस्थाओं की ओर से रिपोर्टिंग संबंधित अभिरक्षक द्वारा उसी प्रकार की जाती है जैसे कि वे अपने व्यापारों अर्थात मालिकाना व्यापारों के लिए करते हैं । इन व्यापारों का प्रतिभूति चरण अभिरक्षक के सीएसजीएल खाते में समायोजित किया जाता है । एक बार रिपोर्टिंग पूरी होने पर एनडीएस प्रणाली व्यापार को स्वीकार कर लेती है ।इस प्रकार सभी सफल व्यापारों संबंधी सूचना समाशोधन गृह अर्थात सीसीआइएल को भेजी जाती है ।15.3. एनडीएस-ओएम के संबंध में सहभागी प्रणाली पर आदेश (मूल्य और मात्रा) देते हैं । सहभागी अपना आदेश संशोधित/निरस्त कर सकते हैं । यह आदेश खरीद के लिए बोली अथवा बिक्री के लिए ऑफर हो सकता है । इसके बाद प्रणाली आदेशों को मूल्य और समय की प्राथमिकता से मैच करेगी । अर्थात यह बोली और उसी मूल्य के ऑफर को समय की प्राथमिकता से मैच करेगी । एनडीएस-ओएम प्रणाली में केद्र सरकार, राज्य सरकार और खजाना बिलों के कारोबार के लिए अलग क्रीन है । साथ ही, छोटे सहभागियों को व्यापार में सुविधा देने के लिए 5 करोड़ रु. (अर्थात मानक बाजार लॉट) से कम राशि के व्यापार की सुविधा भी है । एनडीएस-ओएम मंच एक ऐसा मंच है जिसमें सहभागियों को कारोबार के प्रतिपक्ष की जानकारी नहीं होती है । एक बार आदेश मैच होने पर डील टिकट स्वत: ही सृजित हो जाती है और कारोबार का ब्योरा सीसीआइएल को चला जाता है । प्रणाली द्वारा नाम न बताए जाने के कारण मूल्य पर सहभागी के आकार और साख का प्रभाव नहीं पड़ता है ।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: नहीं, भारत में विदेशी निवेश पर मास्टर निदेश का पैरा संख्या 7.13 देखें।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Ceiling on deposits

All the Rated Companies have been allowed 3 years’ time to regularise their excess deposits by repayment or otherwise. During this period, while a company can accept fresh deposits and renew such maturing deposits subject to reducing the excess holding of public deposits by one-third at the end of every calendar year beginning December 1998. However in such a case, the company should not exceed the level of public deposits outstanding as at the close of business on January 1, 1998. The unrated and underrated NBFCs are not entitled to accept fresh deposits.

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

ऑन टैप टीएलटीआरओ / प्रत्यावर्तित टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के लेनदेन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर: बैंक पुनर्भुगतान विकल्प का उपयोग करने के लिए अपना अनुरोध 28 अक्टूबर 2020 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन के पुनर्भुगतान पर, संबंधित प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी से बाहर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। एचटीएम में से टीएलटीआरओ /टीएलटीआरओ 2.0 निवेशों की शिफ्टिंग लेखांकन वर्ष की शुरुआत में अनुमत निवेशों के स्थानांतरण के अलावा बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो और 01 जुलाई 2015 को जारी मास्टर सर्कुलर में निहित दिशा निर्देशों - वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के पालन के अधीन होगी। टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के तहत ये निवेश, जिनके खिलाफ धनराशि का भुगतान किया जा रहा है, उन्हें बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के तहत गणना और प्राथमिकता वाले क्षेत्र लक्ष्य / उप-लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से समायोजित गैर-खाद्य बैंक ऋण (एएनबीसी) की गणना से छूट नहीं दी जाएगी।

आवास ऋण

हाँ। निवासी भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ऋण के मूलधन और ब्याज दोनों घटकों पर कुछ कर लाभों के लिए पात्र हैं। वर्तमान कानूनों के अंतर्गत, आप प्रति वर्ष 1,50,000/- रुपये तक के ब्याज पुनर्भुगतान के लिए आयकर छूट के हकदार हैं। इसके अलावा, आप प्रति वर्ष 1,00,000/- रुपये तक की मूल राशि के पुनर्भुगतान पर धारा 80 सी के तहत अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

एफ़. लेवरेज मानदंड तथा उधार सीमा

उत्तर: हां, पुनर्वित्त के लिए जुटाई गई ईसीबी को छोड़कर, जहां दोहरी गिनती से बचने के लिए प्रस्तावित ईसीबी की राशि को ध्यान में नहीं लिया जाएगा।

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

उत्तर: यदि इकाई के खातों को जमा करने की नियत तारीख से पहले ऑडिट नहीं किया जाता है, तो उन्हें गैर-लेखापरीक्षित (अनंतिम) खाते के आधार पर सर्वेक्षण में रिपोर्ट करना चाहिए।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

रुपये 500 करोड़ से कम की जमाराशि स्वीकार न करने वाली, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन निम्नानुसार होगे:

(i) यदि उन्होंने किसी भी सार्वजनिक निधि का स्वीकार नही किया है और उनका कोई ग्राहक इंटरफ़ेस नहीं है, तो वे किसी भी विनियमन या तो विवेकपूर्ण या कारोबार परिचालन जैसे उचित-व्यवहार-संहिता, केवाईसी, आदि, के अधीन नहीं होगे।

(ii) ग्राहक इंटरफ़ेस होने के मामले में, यदि वे किसी भी सार्वजनिक निधि का स्वीकार नही कर रहे हैं, तो वे कारोबार परिचालन नियमनों; उचित-व्यवहार-संहिता, केवाईसी, आदि के अधीन होंगे।

(iii) यदि वे किसी भी सार्वजनिक निधि का स्वीकार करते हैं, तो वे सीमित विवेकपूर्ण नियमों के अधीन होंगे, ग्राहक इंटरफ़ेस न होने के मामले में वे कारोबार परिचालन नियमनों के अधीन नहीं होगे।

(iv) जिन कंपनियों में सार्वजनिक निधि का स्वीकार किया जाता है और ग्राहक इंटरफ़ेस मौजूद हैं, ऐसी कंपनियां सीमित विवेकपूर्ण विनियमों और कारोबार परिचालन नियमनों दोनों के अधीन होंगी।

रिटेल डायरेक्ट योजना

नो योर कस्टमर (केवाईसी) से संबन्धित प्रश्न

i. अपने पैन कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

ii. यूआईडीएआई की वेबसाइट से अपने आधार का एक्सएमएल वर्जन डाउनलोड कर अपलोड करें। एक्सएमएल संस्करण डाउनलोड करते समय निर्दिष्ट 4 अंकों के पिन का उपयोग करें।

iii. पता विवरण, अपने हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, बैंक खाते का विवरण और नामांकित विवरण प्रदान करें।

iv. उस समय की उपलब्धता के आधार पर बाद में या तुरंत के लिए एक समय स्लॉट चुनकर वीडियो केवाईसी को पूरा करें।

v. आधार से लिंक किए गए आपके मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके आधार द्वारा उपयोगकर्ता समझौते के फार्म को प्रमाणित करें।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: 100 करोड़ रुपये से कम की आस्ति वाले सीआईसी को रिजर्व बैंक से पंजीकरण और विनियमन से छूट दी गई है, बशर्ते कि वे वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश करना चाहते हैं।

देशी जमा

II. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की जमाराशियाँ

एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की प्रतिभूति पर जमाकर्ताओं को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर लगायी जानेवाली ब्याज दर तय करने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं। वे यह दर अपनी बेंचमार्क मूल उधार दर से असंबद्ध रखकर निर्धारित कर सकते हैं, चाहे चुकौती रुपये में हो या विदेशी मुद्रा में।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: नहीं, तुलन पत्र या लाभ और हानि खातों को एफएलए रिटर्न के साथ जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

बैंक नोटों के मुद्रण में परिचालन क्षमता तथा लागत प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, 2011 में गैर-अनुक्रमिक संख्यांकन शुरू किया गया था । गैर-अनुक्रमिक संख्यांकन वाले बैंक नोटों के पैकेट में 100 नोट होते हैं, जो क्रमानुसार नहीं होते हैं ।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

16.1. प्राथमिक नीलामी में एक बार आबंटन प्रक्रिया पूरी होने पर सफल सहभागियों को सरकार को अदा करने के लिए निमित्त राशि सूचित की जाती है जो उन्हें समायोजन के दिन देनी होती है ।दिनांकित प्रतिभूति नीलामी के लिए समायोजन चक्र टी+1 है जबकि खजाना बिलों के लिए टी+2 है ।समायोजन के दिन सहभागियों के निधि खाते उनकी निमित्त राशि से नामे डाले जाते हैं तथा उन्हें आबंटित की गई प्रतिभूतियों की राशि उनके प्रतिभूति खाते (एसजीएल खाते) में जमा कर दी जाती है।द्वितीयक बाजार16.2. सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित लेन-देन भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अनुरक्षित सदस्य के प्रतिभूति/चालू खातों के माध्यम से प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी और भुगतान निवल आधार पर किया जाता है। भारतीय समाशोधन निगम लिमि. (सीसीआइएल) निपटान की तारीख को दायित्व नवीयन की प्रक्रिया से प्रत्येक कारोबार के लिए केद्रीय प्रति पक्ष बन कर कारोबार का समायोजन करता है अर्थात वह क्रेता के लिए विक्रेता और विक्रेता के लिए क्रेता बन जाता है।16.3 सरकारी प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष रूप से द्वितीयक बाजार लेन-देन टी+1 आधार पर समायोजित किए जाते हैं । तथापि सरकारी प्रतिभूतियों में रिपो लेन-देन के संबंध में बाजार सहभागियों के पास पहला चरण टी+0 अथवा टी+1 पर, उनकी आवश्यकता के अनुसार, समायोजित करने का विकल्प रहेगा।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर : सभी विदेशी निवेश प्रत्यावर्तनीय (यथालागू करों को घटाकर) हैं, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां निवेश अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किया अथवा धारित किया गया है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Ceiling on deposits

A. A company not complying with prudential norms cannot accept public deposits.

Biennial survey on Foreign Collaboration in Indian Industry (FCS)

Some other important points to be noted

Ans.: Please read the definitions of foreign subsidiary, foreign associate, Pure Technical Collaboration and accordingly select the type of reporting company. Further, if you have chosen “Others” in identification of reporting company, please specify.

आवास ऋण

  1. ऋण की सोर्सिंग के समय, बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे लागू ब्याज दर, शुल्क/प्रभार और आपके हित को प्रभावित करने वाले किसी अन्य मामले के बारे में जानकारी प्रदान करें और इन्हें आमतौर पर बैंकों के उत्पाद विवरणिका में प्रस्तुत किया जाता है। पूर्ण पारदर्शिता अनिवार्य है।

  2. अनुरोध किए जाने पर बैंक आपको आपके द्वारा निष्पादित सभी ऋण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के साथ-साथ ऋण दस्तावेज में उद्धृत सभी अनुलग्नकों की एक-एक प्रति प्रदान करेंगे।

कोई बैंक वैध कारण बताए बिना आपके ऋण आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता है।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

ऑन टैप टीएलटीआरओ / प्रत्यावर्तित टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के लेनदेन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर: बैंक विकल्पों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। हालाँकि, बैंक का अनुरोध आवेदन की तारीख के अनुसार धन की उपलब्धता के अधीन होगा, अर्थात, रू.1,00,000 करोड़ की कुल राशि का लाभ पहले से ही प्राप्त कर किया होगा, तो ऐसी स्थिति में धन की गारंटी नहीं दी जा सकती है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

एफ़. लेवरेज मानदंड तथा उधार सीमा

उत्तर: नहीं। इसमें अधिमान्य पूंजी शामिल नहीं है।

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: इक्विटी में सभी उपकरण और रिकॉर्ड होते हैं जो सभी लेनदारों के दावों को पूरा करने के बाद एक निगम या अर्ध-निगम के अवशिष्ट मूल्य पर दावों को स्वीकार करते हैं। इक्विटी को सूचीबद्ध शेयरों, असूचीबद्ध शेयरों और अन्य इक्विटी में विभाजित किया जा सकता है। सूचीबद्ध और असूचीबद्ध दोनों शेयर इक्विटी प्रतिभूतियां हैं। इक्विटी प्रतिभूतियां को आमतौर पर शेयर या स्टॉक कहा जाता है। अन्य इक्विटी इक्विटी है जो प्रतिभूतियों के रूप में नहीं है।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

सार्वजनिक निधि सार्वजनिक जमाराशियों की तरह नहीं हैं। सार्वजनिक निधि में सार्वजनिक जमाराशियाँ, अंतर-कंपनी जमाराशियाँ, बैंक वित्त और सीधे या परोक्ष रूप से प्राप्त, वाणिज्यिक पत्रों, डिबेंचर आदि बाहरी स्रोतों से प्राप्त निधि जैसे सब निधि शामिल हैं। तथापि, यद्यपि सार्वजनिक निधि में, आम तौर पर, सार्वजनिक जमाराशियाँ शामिल होती हैं, यह नोट किया जाए कि सीआईसी/सीआईसी-एनडी-एसआई सार्वजनिक जमाराशियाँ स्वीकार नहीं कर सकते।

इसके अलावा, सार्वजनिक निधि की अप्रत्यक्ष प्राप्ति का मतलब है कि धन सीधे प्राप्त नहीं हुआ लेकिन ऐसे सहयोगियों और समूह संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त हुआ जिनकी पहुँच में सार्वजनिक धन है।

रिटेल डायरेक्ट योजना

नो योर कस्टमर (केवाईसी) से संबन्धित प्रश्न

केवल अगर आपका पता सीकेवाईसी में उल्लिखित एक से बदल गया है। उस स्थिति में, आप अपना नया पता अपडेट कर सकते हैं और इसके लिए एक प्रमाण अपलोड कर सकते हैं।

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