प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
प्रेस प्रकाशनियां
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दिसंबर 14, 2020बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निदेश –डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र –अवधि विस्तार14 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निदेश –डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र –अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलांगा, जिला लातूर, महाराष्14 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निदेश –डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र –अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलांगा, जिला लातूर, महाराष्
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दिसंबर 11, 2020भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई11 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 11 दिसंबर 2020 से 10 जून 2021 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 09 जून 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-नॉर्थ/डी-1/12.28.011 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 11 दिसंबर 2020 से 10 जून 2021 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 09 जून 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-नॉर्थ/डी-1/12.28.0
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दिसंबर 11, 2020यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश की वापसी11 दिसंबर 2020 यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश की वापसी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के तहत यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को दिनांक 19 सितंबर 2018 के निदेश के माध्यम से निदेश जारी किए गए थे। उपर्युक्त निदेशों की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा संशोधित किया गया11 दिसंबर 2020 यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश की वापसी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के तहत यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को दिनांक 19 सितंबर 2018 के निदेश के माध्यम से निदेश जारी किए गए थे। उपर्युक्त निदेशों की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा संशोधित किया गया
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दिसंबर 10, 2020बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना (संशोधित)10 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना (संशोधित) सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनों की अवधि के लिए 9 नवंबर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समवेशी निदेश के तहत रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 3 सितंबर 2020 के निदेशानुसार, समी10 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना (संशोधित) सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनों की अवधि के लिए 9 नवंबर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समवेशी निदेश के तहत रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 3 सितंबर 2020 के निदेशानुसार, समी
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दिसंबर 08, 2020भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कराड जनता सहकारी बैंक लि., कराड, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया8 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कराड जनता सहकारी बैंक लि., कराड, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 7 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा दि कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, महाराष्ट्र को 7 दिसंबर 2020 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। बैंक 07 नवंबर 2017 से सभी समावेशी निदेशों के अधीन था। सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों, महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे ब8 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कराड जनता सहकारी बैंक लि., कराड, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 7 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा दि कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, महाराष्ट्र को 7 दिसंबर 2020 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। बैंक 07 नवंबर 2017 से सभी समावेशी निदेशों के अधीन था। सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों, महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे ब
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दिसंबर 07, 2020बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल- अवधि को बढ़ाया जाना7 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल- अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस),1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी क7 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल- अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस),1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी क
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दिसंबर 04, 2020बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार04 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 3 मई 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19 के माध्यम से 4 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 30 सितंबर 2020 के आदेश सं. DOR.CO.AID/.No.D-24/12.22.254/2020-204 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 3 मई 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19 के माध्यम से 4 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 30 सितंबर 2020 के आदेश सं. DOR.CO.AID/.No.D-24/12.22.254/2020-2
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दिसंबर 04, 2020भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित पर मौद्रिक दंड लगाया: 1) दि ब्रह्मपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. 2) दि बोरल यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लि. और 3) दि खटरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.4 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित पर मौद्रिक दंड लगाया: 1) दि ब्रह्मपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. 2) दि बोरल यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लि. और 3) दि खटरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने “एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी” पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए निम्नलिखित को-ऑपरेटिव बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम सं. बैंक का नाम दंड की राशि (₹ लाख में) आदेश की तारीख 1 दि ब्रह्मपुर को-ऑपरेटिव4 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित पर मौद्रिक दंड लगाया: 1) दि ब्रह्मपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. 2) दि बोरल यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लि. और 3) दि खटरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने “एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी” पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए निम्नलिखित को-ऑपरेटिव बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम सं. बैंक का नाम दंड की राशि (₹ लाख में) आदेश की तारीख 1 दि ब्रह्मपुर को-ऑपरेटिव
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दिसंबर 01, 2020बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा- अवधि का विस्तार01 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा- अवधि का विस्तार दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्यम से 02 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया था, जिसे अंतिम बार दिनांक 27 जुलाई 2020 के आदेश के माध्यम से 02 दिसंबर 2020 तक01 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा- अवधि का विस्तार दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्यम से 02 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया था, जिसे अंतिम बार दिनांक 27 जुलाई 2020 के आदेश के माध्यम से 02 दिसंबर 2020 तक
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दिसंबर 01, 2020भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया1 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 1 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा दि कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विन1 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 1 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा दि कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विन
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