विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश
21 फरवरी 2008
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि अब विदेशी संस्थागत निवेशक संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारत में प्राथमिक और द्वितीयक बाज़ारों के माध्यम से निम्नलिखित कंपनियों के इक्विटी शेयर तथा परिवर्तनीय डिबेंचर उनके नामों के सामने दर्शाई गई उनकी चुकता पूंजी की सीमाओं तक खरीद सकते हैं क्योंकि इन कंपनियों ने इस बारे में अपने निदेशक बोर्ड के स्तर पर तथा अपनी विशेष साधारण सभा की बैठकों में इस आशय के संकल्प पारित किये हैं।
| 1. | तुलिप आइटी सविसेज़ लि. - | 40 प्रतिशत |
| 2. | इन्फो एड्ज (इंडिया) लि. - | 40 प्रतिशत |
| 3. | टूरिज़म फिनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. - | 49 प्रतिशत |
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1109
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