10.50 प्रतिशत राज्य सरकार ऋण, 2011 की घोषणा - आरबीआई - Reserve Bank of India
10.50 प्रतिशत राज्य सरकार ऋण, 2011 की घोषणा
10.50 प्रतिशत राज्य सरकार ऋण, 2011 की घोषणा
13 मार्च 2001
1650.00 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए 20 मार्च 2001 को वर्ष 2000-2001 के लिए दस राज्य सरकारों की ओर से बाज़ार ऋणों का चौथा भाग जारी किया जायेगा । इन ऋणों पर 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए 10.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जायेगा ।
राज्य-वार आबंटन निम्नप्रकार है :
क्र.सं. राज्य |
राशि
(करोडॅ रुपये)
200.00
40.00
250.00
50.00
150.00
105.00
175.00
280.00
250.00
150.00
1650.00
ब्याज छमाही आधार पर, हर वर्ष 20 सितंबर और 20 मार्च को अदा किया जायेगा । ये ऋण 20 मार्च 2011 को सममूल्य पर प्रतिदेय होंगे ।
सभी राज्यों के ऋणों के लिए आवेदन, नकदी/बैंक ड्राफ्ट या चेक के रूप में भुगतान के साथ मंगलवार, 20 मार्च 2001 को भारतीय रिज़र्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलूर, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मुंबई (फोर्ट), नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम कार्यालयों में बैंकिंग समय की समाप्ति तक स्वीकार किये जायेंगे । संबंधित राज्य के ऋणों के लिए अभिदान, उसी राज्य में भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं / विनिर्दिष्ट जिला मुख्यालयों को सहयोगी बैंकों में भी किया जा सकता है । 20 मार्च 2001 को किसी राज्य सरकार द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत, यदि छुट्टी घोषित की जाती है तो उक्त अभिदान, उस राज्य के संबंधित प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा अगले कार्य दिवस के बैंकिंग समय की समाप्ति तक स्वीकार किया जायेगा। ऋणों के लिए आवेदन 1000 रुपये या उसके गुणजों में ही होने चाहिए ।
अधिसूचनाओं और आवेदन फॉर्मो की प्रतियाँ ऊपर उल्लिखित किसी भी प्राप्तकर्ता कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती हैं । प्रतिभूतियाँ, स्टॉक (अर्थात् स्टॉक प्रमाणपत्र) अथवा एसजीएल अकाउंट फॉर्म के रूप में जारी की जायेंगी ।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2000-2001/1269
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