विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India

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विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश

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24 अप्रैल 2001

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 अप्रैल 2001 को यह अधिसूचित किया है कि रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना, विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से प्राथमिक/गौण बाज़ारों में मैसर्स सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज़ लिमिटेड के शेयरों की और खरीद न की जाए। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा इन कंपनियों के ईक्विटी शेयरों की कुल निवल खरीद उनकी प्रदत्त पूंजी की 38 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा पर पहुंच गयी है।

पी.वी.सदानंदन
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2000-2001/1461

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