विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
81309691
24 अगस्त 2001
को प्रकाशित
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश
24 अगस्त 2001
भारतीय रिजॅर्व बैंक ने 24 अगस्त 2001 को यह अधिसूचित किया है कि रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना, विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से प्राथमिक /गौण बाज़ारों में आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड ईक्विटी के शेयरों की और खरीद न की जाए। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा इसके ईक्विटी शेयरों की सकल निवल खरीद इसकी चुकता ईक्विटी पूंजी के 22 प्रतिशत की सीमा तक पहुंच गयी है।
पी. वी. सदानंदन
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/223
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