विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश
5 सितंबर 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 सितंबर 2001 को यह अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक अब भारत में प्राथमिक और गौण बाज़ारों के माध्यम से निम्नलिखित कंपनियों के 40/49 प्रतिशत की प्रदत्त पूंजी तक ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद कर सकते हैं।
1. | एसएसआइ लिमिटेड | - 40 प्रतिशत |
2. | क्रिसिल | - 49 प्रतिशत |
3. | ग्लोबल टेली-सिस्टम्स लिमिटेड | - 49 प्रतिशत |
4. | रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड | - 49 प्रतिशत |
5. | रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेड | - 49 प्रतिशत |
इन कंपनियों ने अपनी निदेशक बोड़ की और साधारण बैठकों में इस आशय के विशेष संकल्प पारित किये हैं।
पी.
वी. सदानंदनसहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/283
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