प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
प्रेस प्रकाशनियां
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मार्च 07, 2002सहकारी बैंकों की न्यूनतम उधार दर घटाकर 12 प्रतिशत की गयीसहकारी बैंकों की न्यूनतम उधार दर घटाकर 12 प्रतिशत की गयी7 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि शहरी सहकारी बैंकों की न्यूनतम उधार दर 13 प्रतिशत से एक प्रतिशत घटा कर 12 प्रतिशत कर दी जाए। घटी हुई दर 2 मार्च 2002 से प्रभावी है। अतएव, शहरी सहकारी बैंक अपनी न्यूनतम उधार दरें 12 प्रतिशत वार्षिक की न्यूनतम उधार दर वे अधीन निर्धारित कर सकते हैं। यह निर्णय शहरी सहकारी बैंकों तथा उनके महासंघों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आलोक में लिया गया था, जो यह महसूस कर रहेसहकारी बैंकों की न्यूनतम उधार दर घटाकर 12 प्रतिशत की गयी7 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि शहरी सहकारी बैंकों की न्यूनतम उधार दर 13 प्रतिशत से एक प्रतिशत घटा कर 12 प्रतिशत कर दी जाए। घटी हुई दर 2 मार्च 2002 से प्रभावी है। अतएव, शहरी सहकारी बैंक अपनी न्यूनतम उधार दरें 12 प्रतिशत वार्षिक की न्यूनतम उधार दर वे अधीन निर्धारित कर सकते हैं। यह निर्णय शहरी सहकारी बैंकों तथा उनके महासंघों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आलोक में लिया गया था, जो यह महसूस कर रहे
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फ़रवरी 20, 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने दानेश मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड काभारतीय रिज़र्व बैंक ने दानेश मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन रद्द किया 20 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 1ए (6) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दानेश मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1-एफ (एफएफ) वंदना बिल्डिंग, 11-टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 049 में स्थित है, द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन 16 फरवरी 2002 को अस्वीकार कर दिया है। अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धभारतीय रिज़र्व बैंक ने दानेश मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन रद्द किया 20 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 1ए (6) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दानेश मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1-एफ (एफएफ) वंदना बिल्डिंग, 11-टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 049 में स्थित है, द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन 16 फरवरी 2002 को अस्वीकार कर दिया है। अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की ध
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फ़रवरी 14, 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कालाइसेंस आवेदन रद्द किया14 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट,भारतीय रिज़र्व बैंक ने छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कालाइसेंस आवेदन रद्द किया14 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट,
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फ़रवरी 11, 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर्यन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का ला इसेंस आवेदन रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर्यन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक कालाइसेंस आवेदन रद्द किया 11 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर्यन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट,भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर्यन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक कालाइसेंस आवेदन रद्द किया 11 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर्यन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट,
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जनवरी 17, 2002विनायक लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान)विनायक लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) का लाइसेंस निरस्त17 जनवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 की उप धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विनायक लोकल एरिया बैंक लिमिटेड सीकर (राजस्थान) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत राजस्थान राज्य के झुंझुनु, सीकर और चुरू जिलों में बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस निरस्त किया है। ऐसा करने से पहले रिज़र्व बैंक ने इस बात की संतुष्विनायक लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) का लाइसेंस निरस्त17 जनवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 की उप धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विनायक लोकल एरिया बैंक लिमिटेड सीकर (राजस्थान) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत राजस्थान राज्य के झुंझुनु, सीकर और चुरू जिलों में बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस निरस्त किया है। ऐसा करने से पहले रिज़र्व बैंक ने इस बात की संतुष्
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दिसंबर 21, 2001दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटे, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्ददि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटे, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द 21 दिसंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकादि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटे, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द 21 दिसंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रका
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अक्तूबर 31, 2001वेस्टर्न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई का लाइसेंस आवेदन रद्द कियावेस्टर्न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई का लाइसेंस आवेदन रद्द किया31 अक्तूबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया हुआ लाइसेंस आवेदन रद्द कर दिया है। अतः उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने से रोक लगा दी गयी है। अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त बैंक जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकता तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवावेस्टर्न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई का लाइसेंस आवेदन रद्द किया31 अक्तूबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया हुआ लाइसेंस आवेदन रद्द कर दिया है। अतः उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने से रोक लगा दी गयी है। अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त बैंक जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकता तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा
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अक्तूबर 13, 2001भारतीय रिज़र्व बैंक बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमाएं बढ़ायींभारतीय रिज़र्व बैंक बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमाएं बढ़ायीं13 अक्तूबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड पर अपने निदेश में आंशिक आशोधन किया। आंशिक आशोधन के अनुसार अब जमाकर्ताओं को बचत बैंक खाते अथवा चालू खाते अथवा किसी अन्य जमा खाते में से 2500 रुपये आहरित करने की अनुमति है। जिन जमाकर्ताओं ने इससे पहले के निदेश के अंतर्गत 1000 रुपये पहले ही आहरित कर लिये हैं उन्हें अब 1500 रुपये अतिरिक्त आहरित करने की अनुमति है। आपको याद हभारतीय रिज़र्व बैंक बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमाएं बढ़ायीं13 अक्तूबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड पर अपने निदेश में आंशिक आशोधन किया। आंशिक आशोधन के अनुसार अब जमाकर्ताओं को बचत बैंक खाते अथवा चालू खाते अथवा किसी अन्य जमा खाते में से 2500 रुपये आहरित करने की अनुमति है। जिन जमाकर्ताओं ने इससे पहले के निदेश के अंतर्गत 1000 रुपये पहले ही आहरित कर लिये हैं उन्हें अब 1500 रुपये अतिरिक्त आहरित करने की अनुमति है। आपको याद ह
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अक्तूबर 05, 2001RBI cancels licence of Sitara Co-operative Urban Bank Ltd.The Reserve Bank of India has cancelled the licence of Sitara Co-operative Urban Bank Ltd., Baghlingampally, Hyderabad (Andhra Pradesh) to carry on banking business. The bank is precluded from transacting the business of banking as defined in the Banking Regulation Act, 1949 (As applicable to Co-operative Societies) and it will not be in order for it, among other things, to accept deposits from the public and allow withdrawals by cheque, draft, order or otherwise.N. LThe Reserve Bank of India has cancelled the licence of Sitara Co-operative Urban Bank Ltd., Baghlingampally, Hyderabad (Andhra Pradesh) to carry on banking business. The bank is precluded from transacting the business of banking as defined in the Banking Regulation Act, 1949 (As applicable to Co-operative Societies) and it will not be in order for it, among other things, to accept deposits from the public and allow withdrawals by cheque, draft, order or otherwise.N. L
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अक्तूबर 03, 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि डाल्टोनगंजसेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दि डाल्टोनगंज सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत किया3 अक्तूबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि डाल्टोनगंज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, डाल्टोनगंज (झारखंड) द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया हुआ लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत कर दिया है। उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने से रोक लगा दी गयी है और अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त बेंक जनता से जमाराशियां स्वीकारभारतीय रिज़र्व बैंक ने दि डाल्टोनगंज सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत किया3 अक्तूबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि डाल्टोनगंज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, डाल्टोनगंज (झारखंड) द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया हुआ लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत कर दिया है। उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने से रोक लगा दी गयी है और अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त बेंक जनता से जमाराशियां स्वीकार
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