प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
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नवंबर 08, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना08 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिनांक 5 अगस्त08 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिनांक 5 अगस्त
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नवंबर 08, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र08 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 08 नवंबर 2021 के निदेश संदर्भ संख्या NGP.DOS.SSM-2 No.S-08 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 08 नवंबर 2021 के निदेश संदर्भ संख्या NGP.DOS.SSM-2 No.S-
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नवंबर 03, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि बढ़ाना - सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र03 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि बढ़ाना - सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 3 फरवरी 2021 के निदेश सं.DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 के माध्यम से 3 फरवरी 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेशों की वैधता को बाद में03 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि बढ़ाना - सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 3 फरवरी 2021 के निदेश सं.DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 के माध्यम से 3 फरवरी 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेशों की वैधता को बाद में
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नवंबर 01, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना01 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 31 अक्तू01 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 31 अक्तू
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अक्तूबर 17, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार17 अक्टूबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने,जनहित में, मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र को दिनांक 17 नवंबर 2020 की कारोबार समाप्ति से निदेश जारी17 अक्टूबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने,जनहित में, मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र को दिनांक 17 नवंबर 2020 की कारोबार समाप्ति से निदेश जारी
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अक्तूबर 14, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि का विस्तार14 अक्तूबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार की समाप्ति से दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 16 अक्तूबर 2021 तक बढ़ाया था।2. जन साधारण14 अक्तूबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार की समाप्ति से दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 16 अक्तूबर 2021 तक बढ़ाया था।2. जन साधारण
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अक्तूबर 14, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना - हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब14 अक्टूबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना - हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-IV सं.डी-9/12.28.311/2018-19 के माध्यम से हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को निदेश जारी किए थे। इन निदेशों को समय-समय पर संशो14 अक्टूबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना - हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-IV सं.डी-9/12.28.311/2018-19 के माध्यम से हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को निदेश जारी किए थे। इन निदेशों को समय-समय पर संशो
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अक्तूबर 12, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सेवा विकास सहकारी बैंक लि., पुणे12 अक्तूबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सेवा विकास सहकारी बैंक लि., पुणे जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 12 अक्तूबर 2021 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-1/12.22.252/2021-22 द्वारा दि12 अक्तूबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सेवा विकास सहकारी बैंक लि., पुणे जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 12 अक्तूबर 2021 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-1/12.22.252/2021-22 द्वारा दि
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अक्तूबर 06, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि खेड़ा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., खेड़ा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया6 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि खेड़ा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., खेड़ा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 05 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा दि खेड़ा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., खेड़ा (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनका हित निहित हो, को ऋण एवं अग्रिम’ संबंधी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक6 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि खेड़ा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., खेड़ा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 05 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा दि खेड़ा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., खेड़ा (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनका हित निहित हो, को ऋण एवं अग्रिम’ संबंधी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक
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अक्तूबर 05, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., थार (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया5 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., थार (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 04 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा दि प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमि.,थार (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनका हित निहित है, को ऋण एवं अग्रिम’ व ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण’ संबंधी निदेशों का उल्लंघन करने के5 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., थार (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 04 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा दि प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमि.,थार (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनका हित निहित है, को ऋण एवं अग्रिम’ व ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण’ संबंधी निदेशों का उल्लंघन करने के
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