प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
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फ़रवरी 16, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया16 फरवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 15 फरवरी 2022 के आदेश द्वारा मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 16 फरवरी 2022 को कारोबार की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बै16 फरवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 15 फरवरी 2022 के आदेश द्वारा मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 16 फरवरी 2022 को कारोबार की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बै
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फ़रवरी 08, 2022बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि को बढ़ाना08 फरवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के, समय-समय पर यथा संशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिनांक 2 न08 फरवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के, समय-समय पर यथा संशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिनांक 2 न
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फ़रवरी 03, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया3 फरवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 2 फरवरी 2022 के आदेश द्वारा इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 3 फरवरी 2022 को कारोबार की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक3 फरवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 2 फरवरी 2022 के आदेश द्वारा इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 3 फरवरी 2022 को कारोबार की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक
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जनवरी 28, 2022बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों पर यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश - इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ28 जनवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों पर यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश - इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश संदर्भ सं. डीओएस.सीओ.ओसीसीडी/185569/12.28.007/2021-28 जनवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों पर यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश - इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश संदर्भ सं. डीओएस.सीओ.ओसीसीडी/185569/12.28.007/2021-
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जनवरी 20, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संभावनाएं 2020-21 जारी की20 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संभावनाएं 2020-21 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संभावनाएं 2020-21’ शीर्षक से वार्षिक प्रकाशन का 8वां अंक जारी किया। इसे https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications#!13 पर देखा जा सकता है। यह प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक के 'पर्यवेक्षण विभाग' द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस प्रकाशन में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुसूचित और गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सह20 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संभावनाएं 2020-21 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संभावनाएं 2020-21’ शीर्षक से वार्षिक प्रकाशन का 8वां अंक जारी किया। इसे https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications#!13 पर देखा जा सकता है। यह प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक के 'पर्यवेक्षण विभाग' द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस प्रकाशन में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुसूचित और गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सह
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जनवरी 17, 2022बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि को बढ़ाना17 जनवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार की समाप्ति से दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 16 जनवरी 2022 तक बढ़ाया था। 2. जन17 जनवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार की समाप्ति से दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 16 जनवरी 2022 तक बढ़ाया था। 2. जन
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जनवरी 17, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, राजकोट (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया17 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, राजकोट (गुजरात)पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 11 जनवरी 2022 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, राजकोट (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’ संबंधी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक17 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, राजकोट (गुजरात)पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 11 जनवरी 2022 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, राजकोट (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’ संबंधी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक
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जनवरी 11, 2022बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता, बेंगलुरु - अवधि को बढ़ाया जाना11 जनवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता, बेंगलुरु - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी.बीएसडी-III.डी-2/12.23.283/2019-20 के द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता, बेंगलुरु, कर्नाटक के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी वैद्यता को समय-समय11 जनवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता, बेंगलुरु - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी.बीएसडी-III.डी-2/12.23.283/2019-20 के द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता, बेंगलुरु, कर्नाटक के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी वैद्यता को समय-समय
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जनवरी 10, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., जगतियाल, तेलंगाना राज्य पर मौद्रिक दंड लगाया10 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., जगतियाल, तेलंगाना राज्य पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 4 जनवरी 2022 के आदेश द्वारा गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., जगतियाल, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 के प्रावधानों तथा आरबीआई द्वारा जारी एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- यूसीबी संबंधी मास्टर परिपत्र में निहित निदेशों के कतिपय प्रावधानों के उल्लं10 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., जगतियाल, तेलंगाना राज्य पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 4 जनवरी 2022 के आदेश द्वारा गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., जगतियाल, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 के प्रावधानों तथा आरबीआई द्वारा जारी एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- यूसीबी संबंधी मास्टर परिपत्र में निहित निदेशों के कतिपय प्रावधानों के उल्लं
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जनवरी 10, 2022बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडेंस को-ऑपेरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना10 जनवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडेंस को-ऑपेरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 09 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को10 जनवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडेंस को-ऑपेरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 09 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को
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जनवरी 08, 2022बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दी मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि को बढ़ाया जाना8 जनवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दी मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-11/12.23.094/2018-19 द्वारा सर्व समावेशी निदेश जारी किए थे, जिसकी8 जनवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दी मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-11/12.23.094/2018-19 द्वारा सर्व समावेशी निदेश जारी किए थे, जिसकी
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दिसंबर 31, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना31 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-पश्चिम/डी-1/12.07.157/2020-21 के माध्यम से सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र को 3 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैध31 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-पश्चिम/डी-1/12.07.157/2020-21 के माध्यम से सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र को 3 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैध
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दिसंबर 28, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना28 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, एक बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंक, को 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/2019-20 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत 23 सितंब28 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, एक बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंक, को 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/2019-20 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत 23 सितंब
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दिसंबर 17, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना17 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से न17 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से न
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दिसंबर 16, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना16 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र को दिनांक 17 नवंबर 2020 को कारोबार समाप्ति से निदेश जार16 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र को दिनांक 17 नवंबर 2020 को कारोबार समाप्ति से निदेश जार
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दिसंबर 11, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना- पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश)11 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना- पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 11 दिसंबर 2021 से 10 मार्च 2022 तक अगले तीन (03) महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की ध11 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना- पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 11 दिसंबर 2021 से 10 मार्च 2022 तक अगले तीन (03) महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की ध
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दिसंबर 10, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान – निदेश की वैधता को बढ़ाया जाना10 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान – निदेश की वैधता को बढ़ाया जाना सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से छह महीनो की अवधि के लिए 9 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी निदेश के तहत रखा गया था जो समीक्षाधीन था। निदेश की वैधता को पिछली बार दिनांक 07 सितंबर 2021 के निदेशानुसार तीन10 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान – निदेश की वैधता को बढ़ाया जाना सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से छह महीनो की अवधि के लिए 9 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी निदेश के तहत रखा गया था जो समीक्षाधीन था। निदेश की वैधता को पिछली बार दिनांक 07 सितंबर 2021 के निदेशानुसार तीन
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दिसंबर 09, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना9 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी9 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी
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दिसंबर 06, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र06 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 06 दिसंबर 2021 के निदेश संदर्भ सं. डीओएस.सीओ.एसयूसीबी-वेस्ट/06 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 06 दिसंबर 2021 के निदेश संदर्भ सं. डीओएस.सीओ.एसयूसीबी-वेस्ट/
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दिसंबर 01, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना01 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाया था।01 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाया था।
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नवंबर 26, 2021शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के रूप में परिवर्तित होने पर शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया जाना26 नवंबर 2021 शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के रूप में परिवर्तित होने पर शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया जाना जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आरबीआई के दिनांक 27 सितंबर 2018 के परिपत्र सं. डीसीबीआर.सीओ.एलएस.पीसीबी.परि.सं.5/07.01.000/2018-19 के माध्यम से आरंभ की गयी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) से लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में स्वैच्छिक परिवर्तन संबंधी योजना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवालिक म26 नवंबर 2021 शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के रूप में परिवर्तित होने पर शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया जाना जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आरबीआई के दिनांक 27 सितंबर 2018 के परिपत्र सं. डीसीबीआर.सीओ.एलएस.पीसीबी.परि.सं.5/07.01.000/2018-19 के माध्यम से आरंभ की गयी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) से लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में स्वैच्छिक परिवर्तन संबंधी योजना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवालिक म
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नवंबर 24, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा24 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 24 नवंबर 2021 के निदेश संदर्भ सं. डीओएस.सीओ.एनएसयूसीबीएस24 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 24 नवंबर 2021 के निदेश संदर्भ सं. डीओएस.सीओ.एनएसयूसीबीएस
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नवंबर 24, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना24 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीडीएस-I/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया था24 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीडीएस-I/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया था
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नवंबर 24, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुना, मध्य प्रदेश. – अवधि को बढ़ाया जाना24 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुना, मध्य प्रदेश. – अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-पश्चिम/डी-3/12.07.005/2020-21 द्वारा गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना को निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता को अंतिम बार दिनांक 23 अगस्त 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी-30/24 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुना, मध्य प्रदेश. – अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-पश्चिम/डी-3/12.07.005/2020-21 द्वारा गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना को निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता को अंतिम बार दिनांक 23 अगस्त 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी-30/
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नवंबर 22, 2021पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड: आरबीआई ने समामेलन की मसौदा योजना की घोषणा की22 नवंबर 2021 पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड: आरबीआई ने समामेलन की मसौदा योजना की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (यूएसएफबी), जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में निगमित एक बैंकिंग कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है, के साथ समामेलन की एक मसौदा योजना सार्वजनिक डोमेन में रखी है। यूएसएफ़बी ने 1 नवंबर 2021 से परिचालन शुरू कर दिया है। पीएमसी बैंक लिमिटेड, मुंब22 नवंबर 2021 पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड: आरबीआई ने समामेलन की मसौदा योजना की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (यूएसएफबी), जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में निगमित एक बैंकिंग कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है, के साथ समामेलन की एक मसौदा योजना सार्वजनिक डोमेन में रखी है। यूएसएफ़बी ने 1 नवंबर 2021 से परिचालन शुरू कर दिया है। पीएमसी बैंक लिमिटेड, मुंब
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नवंबर 22, 2021विभिन्न सहकारी समितियों को उनके नामों में “बैंक” शब्द का प्रयोग करने के विरुद्ध आगाह किया जाना22 नवंबर 2021 विभिन्न सहकारी समितियों को उनके नामों में “बैंक” शब्द का प्रयोग करने के विरुद्ध आगाह किया जाना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम, 1949) को बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम 39) द्वारा संशोधित किया गया था, जो 29 सितंबर 2020 को लागू हुआ। तदनुसार, सहकारी समितियां बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत या भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई अनुमति के अलावा उनके नामों में "बैंक", "बैंकर" या "बैंकिंग" शब्दों का उपयोग नही22 नवंबर 2021 विभिन्न सहकारी समितियों को उनके नामों में “बैंक” शब्द का प्रयोग करने के विरुद्ध आगाह किया जाना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम, 1949) को बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम 39) द्वारा संशोधित किया गया था, जो 29 सितंबर 2020 को लागू हुआ। तदनुसार, सहकारी समितियां बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत या भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई अनुमति के अलावा उनके नामों में "बैंक", "बैंकर" या "बैंकिंग" शब्दों का उपयोग नही
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नवंबर 16, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुराधा शहरी सहकारी बैंक लि., चिखली जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया16 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुराधा शहरी सहकारी बैंक लि., चिखली जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 16 नवंबर 2021 के एक आदेश द्वारा, अनुराधा शहरी सहकारी बैंक लि., चिखली जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र (बैंक) पर निदेशक मंडल और एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक संबंधी रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1 लाख (केवल एक लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंकक16 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुराधा शहरी सहकारी बैंक लि., चिखली जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 16 नवंबर 2021 के एक आदेश द्वारा, अनुराधा शहरी सहकारी बैंक लि., चिखली जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र (बैंक) पर निदेशक मंडल और एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक संबंधी रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1 लाख (केवल एक लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंकक
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नवंबर 16, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, दुर्ग, छत्तीसगढ़ पर मौद्रिक दंड लगाया16 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, दुर्ग, छत्तीसगढ़ पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 16 नवंबर 2021 के एक आदेश द्वारा, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, दुर्ग, छत्तीसगढ़ (बैंक) पर शहरी सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹2 लाख (केवल दो लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैं16 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, दुर्ग, छत्तीसगढ़ पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 16 नवंबर 2021 के एक आदेश द्वारा, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, दुर्ग, छत्तीसगढ़ (बैंक) पर शहरी सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹2 लाख (केवल दो लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैं
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नवंबर 12, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर12 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 12 नवंबर 2021 के निदेश DoS.Co.UCBs-West/S1910/12.07.12 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 12 नवंबर 2021 के निदेश DoS.Co.UCBs-West/S1910/12.07.
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नवंबर 10, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना10 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में इंडिपेंडन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 09 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे10 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में इंडिपेंडन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 09 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे
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नवंबर 08, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना08 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिनांक 5 अगस्त08 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिनांक 5 अगस्त
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नवंबर 08, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र08 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 08 नवंबर 2021 के निदेश संदर्भ संख्या NGP.DOS.SSM-2 No.S-08 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 08 नवंबर 2021 के निदेश संदर्भ संख्या NGP.DOS.SSM-2 No.S-
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नवंबर 03, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि बढ़ाना - सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र03 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि बढ़ाना - सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 3 फरवरी 2021 के निदेश सं.DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 के माध्यम से 3 फरवरी 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेशों की वैधता को बाद में03 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि बढ़ाना - सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 3 फरवरी 2021 के निदेश सं.DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 के माध्यम से 3 फरवरी 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेशों की वैधता को बाद में
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नवंबर 01, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना01 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 31 अक्तू01 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 31 अक्तू
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अक्तूबर 17, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार17 अक्टूबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने,जनहित में, मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र को दिनांक 17 नवंबर 2020 की कारोबार समाप्ति से निदेश जारी17 अक्टूबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने,जनहित में, मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र को दिनांक 17 नवंबर 2020 की कारोबार समाप्ति से निदेश जारी
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अक्तूबर 14, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि का विस्तार14 अक्तूबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार की समाप्ति से दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 16 अक्तूबर 2021 तक बढ़ाया था।2. जन साधारण14 अक्तूबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार की समाप्ति से दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 16 अक्तूबर 2021 तक बढ़ाया था।2. जन साधारण
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अक्तूबर 14, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना - हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब14 अक्टूबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना - हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-IV सं.डी-9/12.28.311/2018-19 के माध्यम से हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को निदेश जारी किए थे। इन निदेशों को समय-समय पर संशो14 अक्टूबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना - हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-IV सं.डी-9/12.28.311/2018-19 के माध्यम से हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को निदेश जारी किए थे। इन निदेशों को समय-समय पर संशो
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अक्तूबर 12, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सेवा विकास सहकारी बैंक लि., पुणे12 अक्तूबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सेवा विकास सहकारी बैंक लि., पुणे जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 12 अक्तूबर 2021 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-1/12.22.252/2021-22 द्वारा दि12 अक्तूबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सेवा विकास सहकारी बैंक लि., पुणे जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 12 अक्तूबर 2021 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-1/12.22.252/2021-22 द्वारा दि
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अक्तूबर 06, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि खेड़ा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., खेड़ा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया6 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि खेड़ा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., खेड़ा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 05 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा दि खेड़ा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., खेड़ा (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनका हित निहित हो, को ऋण एवं अग्रिम’ संबंधी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक6 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि खेड़ा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., खेड़ा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 05 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा दि खेड़ा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., खेड़ा (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनका हित निहित हो, को ऋण एवं अग्रिम’ संबंधी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक
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अक्तूबर 05, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., थार (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया5 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., थार (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 04 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा दि प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमि.,थार (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनका हित निहित है, को ऋण एवं अग्रिम’ व ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण’ संबंधी निदेशों का उल्लंघन करने के5 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., थार (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 04 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा दि प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमि.,थार (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनका हित निहित है, को ऋण एवं अग्रिम’ व ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण’ संबंधी निदेशों का उल्लंघन करने के
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सितंबर 30, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, - अवधि का विस्तार30 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, - अवधि का विस्तार मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ30 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, - अवधि का विस्तार मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ
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सितंबर 25, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि का विस्तार25 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। ये निदेश समय-समय पर संशोधित किए गए, जि25 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। ये निदेश समय-समय पर संशोधित किए गए, जि
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सितंबर 24, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार24 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्यम से 25 जून 2019 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार24 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्यम से 25 जून 2019 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार
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सितंबर 17, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना17 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी17 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी
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सितंबर 11, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना - पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश)11 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना - पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 11 सितंबर 2021 से 10 दिसंबर 2021 तक अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 3511 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना - पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 11 सितंबर 2021 से 10 दिसंबर 2021 तक अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35
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सितंबर 09, 2021निर्देश - बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (यथा सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 (क), के अंतर्गत – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) – निर्देशों की वैधता अवधि बढ़ाना09 सितंबर 2021 निर्देश - बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (यथा सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 (क), के अंतर्गत – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) – निर्देशों की वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ओपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निर्देशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनो की अवधि के लिए दिनांक 9 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी दिशा-निर्देशों के तहत रखा गया था। निर्देशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 09 जून 2021 के09 सितंबर 2021 निर्देश - बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (यथा सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 (क), के अंतर्गत – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) – निर्देशों की वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ओपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निर्देशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनो की अवधि के लिए दिनांक 9 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी दिशा-निर्देशों के तहत रखा गया था। निर्देशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 09 जून 2021 के
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सितंबर 08, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना8 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी8 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी
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सितंबर 01, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर- कर्नाटक - अवधि का विस्तार01 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर- कर्नाटक - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत 21 फरवरी 2019 के समय-समय पर यथासंशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-8/12.23.212/2018-19 द्वारा बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक को निदेश जारी किए थे, जिन्हें पिछली बार 26 फरवरी 20201 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर- कर्नाटक - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत 21 फरवरी 2019 के समय-समय पर यथासंशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-8/12.23.212/2018-19 द्वारा बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक को निदेश जारी किए थे, जिन्हें पिछली बार 26 फरवरी 202
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अगस्त 31, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार31 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 31 अगस्त 2021 तक बढ़31 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 31 अगस्त 2021 तक बढ़
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अगस्त 24, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश – गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुना, एमपी - अवधि का विस्तार24 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश – गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुना, एमपी - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 23 फरवरी 2021 के निदेश DoS.CO.UCBs-West/D-3/12.07.005/2020-21 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना को, 24 अगस्त 2021 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि24 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश – गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुना, एमपी - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 23 फरवरी 2021 के निदेश DoS.CO.UCBs-West/D-3/12.07.005/2020-21 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना को, 24 अगस्त 2021 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि
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अगस्त 23, 2021आरबीआई ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की23 अगस्त 2021 आरबीआई ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की जैसा कि 05 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 15 फरवरी 2021 को श्री एन. एस. विश्वनाथन, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की थी। विशेषज्ञ समिति को मुद्दों की जांच करने और बैंककारी वि23 अगस्त 2021 आरबीआई ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की जैसा कि 05 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 15 फरवरी 2021 को श्री एन. एस. विश्वनाथन, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की थी। विशेषज्ञ समिति को मुद्दों की जांच करने और बैंककारी वि
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अगस्त 20, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयापुरा, कर्नाटक – अवधि का विस्तार20 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयापुरा, कर्नाटक – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 18 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.युसीबी-साउथ/डीआईआर.1/1849/10.01.023/2020-21 द्वारा डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयापुरा, कर्नाटक के लिए निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता दिनांक 19 अगस्त 2021 तक है। 220 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयापुरा, कर्नाटक – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 18 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.युसीबी-साउथ/डीआईआर.1/1849/10.01.023/2020-21 द्वारा डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयापुरा, कर्नाटक के लिए निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता दिनांक 19 अगस्त 2021 तक है। 2
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अगस्त 16, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र - अवधि में विस्तार16 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र - अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता के हित में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र को 17 नवंबर 2020 के कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए16 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र - अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता के हित में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र को 17 नवंबर 2020 के कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए
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अगस्त 13, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल (जिला - रायगढ़), महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया13 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल (जिला - रायगढ़), महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 9 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल (जिला - रायगढ़), महाराष्ट्र का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 13 अगस्त 2021 को कारोबार अवधि की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है13 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल (जिला - रायगढ़), महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 9 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल (जिला - रायगढ़), महाराष्ट्र का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 13 अगस्त 2021 को कारोबार अवधि की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है
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अगस्त 09, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडेन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र-अवधि को बढ़ाया जाना9 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडेन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र-अवधि को बढ़ाया जाना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने जन साधारण हित में दिनांक 09 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति से इंडिपेंडेन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को निदेश9 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडेन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र-अवधि को बढ़ाया जाना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने जन साधारण हित में दिनांक 09 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति से इंडिपेंडेन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को निदेश
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अगस्त 08, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि का विस्तार08 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के, समय-समय पर यथा संशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक को सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे पिछ08 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के, समय-समय पर यथा संशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक को सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे पिछ
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अगस्त 03, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार03 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 03 फरवरी 2021 के निदेश सं. DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 के माध्यम से 03 फरवरी 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचन03 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 03 फरवरी 2021 के निदेश सं. DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 के माध्यम से 03 फरवरी 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचन
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जुलाई 29, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा का लाइसेंस रद्द किया29 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा का लाइसेंस रद्द किया आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 27 जुलाई 2021 के आदेश के तहत दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 जुलाई 2021 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गोवा से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने क29 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा का लाइसेंस रद्द किया आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 27 जुलाई 2021 के आदेश के तहत दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 जुलाई 2021 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गोवा से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने क
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जुलाई 16, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार16 जुलाई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दि सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसे 16 जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधार16 जुलाई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दि सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसे 16 जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधार
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जुलाई 14, 2021शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों का निर्गम और विनियमन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - ड्राफ्ट परिपत्र टिप्पणी हेतु14 जुलाई 2021 शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों का निर्गम और विनियमन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - ड्राफ्ट परिपत्र टिप्पणी हेतु 29 सितंबर 2020 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित (उस तारीख की अधिसूचना संख्या 64 द्वारा) और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए 29 जून 2020 से प्रभावी, बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 की संख्या 39) ने अन्य बातों के साथ-साथ, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 12 में संशोधन किया है। उक्त संशोधनों द्वारा14 जुलाई 2021 शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों का निर्गम और विनियमन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - ड्राफ्ट परिपत्र टिप्पणी हेतु 29 सितंबर 2020 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित (उस तारीख की अधिसूचना संख्या 64 द्वारा) और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए 29 जून 2020 से प्रभावी, बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 की संख्या 39) ने अन्य बातों के साथ-साथ, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 12 में संशोधन किया है। उक्त संशोधनों द्वारा
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जुलाई 14, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला. लातूर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया14 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला. लातूर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 08 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला. लातूर, महाराष्ट्र का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 14 जुलाई 2021 को कारोबार अवधि की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों14 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला. लातूर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 08 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला. लातूर, महाराष्ट्र का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 14 जुलाई 2021 को कारोबार अवधि की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों
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जुलाई 11, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिथा, बंगलुरु – अवधि विस्तार11 जुलाई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिथा, बंगलुरु – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिथा, बंगलुरु को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III/D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई और जिसे पिछली बार दिनांक 07 जनवरी 20211 जुलाई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिथा, बंगलुरु – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिथा, बंगलुरु को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III/D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई और जिसे पिछली बार दिनांक 07 जनवरी 202
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जुलाई 08, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार08 जुलाई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.D-11/12.23.094/2018-19 द्वारा सर्व समावेशी निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार द08 जुलाई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.D-11/12.23.094/2018-19 द्वारा सर्व समावेशी निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार द
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जून 30, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार30 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 जून 2021 तक बढ़ाया था। 2. ज30 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 जून 2021 तक बढ़ाया था। 2. ज
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जून 25, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि का विस्तार25 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 की कारोबार समाप्ति से निदेश जारी किए थे। ये निदेश समय-समय पर संशोधित किए गए जिसकी वै25 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 की कारोबार समाप्ति से निदेश जारी किए थे। ये निदेश समय-समय पर संशोधित किए गए जिसकी वै
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जून 25, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना25 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव(पीएमसी) बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, एक मल्टी-स्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, को 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत 23 सितंब25 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव(पीएमसी) बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, एक मल्टी-स्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, को 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत 23 सितंब
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जून 24, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार24 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वै24 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वै
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जून 17, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि को बढ़ाना - पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र17 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि को बढ़ाना- पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी कि17 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि को बढ़ाना- पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी कि
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जून 15, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार15 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 जून 2020 के निदेश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 के माध्यम से 15 जून 2020 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को दिनांक 14 दिसंबर 2020 के निदेश सं DOR.AID/D43/12.15 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 जून 2020 के निदेश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 के माध्यम से 15 जून 2020 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को दिनांक 14 दिसंबर 2020 के निदेश सं DOR.AID/D43/12.
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जून 14, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि को बढ़ाना- डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर यूसीबीएल, निलंगा, जिला लातूर14 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि को बढ़ाना- डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर यूसीबीएल, निलंगा, जिला लातूर भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर यूसीबीएल, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16 फरवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। इन निदेशों को सम14 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि को बढ़ाना- डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर यूसीबीएल, निलंगा, जिला लातूर भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर यूसीबीएल, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16 फरवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। इन निदेशों को सम
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जून 11, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाना - पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश)11 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाना - पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को तीन महीने बढ़ाकर 11 जून 2021 से 10 सितंबर 2021 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगी। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जार11 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाना - पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को तीन महीने बढ़ाकर 11 जून 2021 से 10 सितंबर 2021 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगी। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जार
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जून 09, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना9 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किय9 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किय
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जून 09, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (ए), के अंतर्गत निदेश - सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - वैधता अवधि बढ़ाना09 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (ए), के अंतर्गत निदेश - सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ओपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनो की अवधि के लिए 9 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी दिशा-निदेशों के तहत रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 09 मार्च 2021 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, तीन मह09 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (ए), के अंतर्गत निदेश - सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ओपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनो की अवधि के लिए 9 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी दिशा-निदेशों के तहत रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 09 मार्च 2021 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, तीन मह
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जून 02, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा02 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्यम से 02 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसे दिनांक 02 मार्च 2021 के निदेश के माध्यम से 02 जून 2021 तक बढाय02 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्यम से 02 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसे दिनांक 02 मार्च 2021 के निदेश के माध्यम से 02 जून 2021 तक बढाय
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मई 31, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया31 मई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 28 मई 2021 के आदेश के तहत शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 31 मई 2021 को कारोबार अवधि की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक31 मई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 28 मई 2021 के आदेश के तहत शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 31 मई 2021 को कारोबार अवधि की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक
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मई 31, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार31 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 31 मई 2021 तक बढ़ाया था। 231 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 31 मई 2021 तक बढ़ाया था। 2
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मई 16, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र - अवधि में विस्तार16 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश- मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र- अवधि में विस्तार जनता के हित में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र को 17 नवंबर 2020 के कारोबार की समाप्ति से कुछ निदेश जारी किए थे। उप16 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश- मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र- अवधि में विस्तार जनता के हित में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र को 17 नवंबर 2020 के कारोबार की समाप्ति से कुछ निदेश जारी किए थे। उप
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मई 13, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का लाइसेंस रद्द किया13 मई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 10 मई 2021 के आदेश के तहत युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। नतीजतन, बैंक 13 मई 2021 को कारोबार अवधि के समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नि13 मई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 10 मई 2021 के आदेश के तहत युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। नतीजतन, बैंक 13 मई 2021 को कारोबार अवधि के समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नि
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मई 08, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि का विस्तार08 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के, समय-समय पर यथा संशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिनांक 5 फर08 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के, समय-समय पर यथा संशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिनांक 5 फर
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मई 07, 2021विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए07 मई 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा 01 मई 2021 से प्रारंभ एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए आंतरिक रूप से विनियामक निर्धारण की समीक्षा करेगा और साथ ही उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से सुझाव आंमत्रित करता है। 2. आरआरए 2.007 मई 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा 01 मई 2021 से प्रारंभ एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए आंतरिक रूप से विनियामक निर्धारण की समीक्षा करेगा और साथ ही उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से सुझाव आंमत्रित करता है। 2. आरआरए 2.0
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अप्रैल 30, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, - अवधि का विस्तार30 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, - अवधि का विस्तार दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 के माध्यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का30 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, - अवधि का विस्तार दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 के माध्यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का
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अप्रैल 30, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार30 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 3030 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30
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अप्रैल 27, 2021वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना27 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी किए गए 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (आरआर27 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी किए गए 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (आरआर
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अप्रैल 22, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वारूद, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया22 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वारूद, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 20 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वारूद, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र के लाइसेंस को आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, उक्त बैंक 22 अप्रैल 2021 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित नहीं करेगा। सहकारी आयुक्त एवं सहकारी समितियों, महाराष्ट्र क22 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वारूद, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 20 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वारूद, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र के लाइसेंस को आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, उक्त बैंक 22 अप्रैल 2021 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित नहीं करेगा। सहकारी आयुक्त एवं सहकारी समितियों, महाराष्ट्र क
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अप्रैल 19, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट – बागनान, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार19 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को 18 जुल19 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को 18 जुल
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अप्रैल 17, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार17 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 को कारोबार की सम17 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 को कारोबार की सम
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अप्रैल 15, 2021विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 का गठन15 अप्रैल 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए 1 अप्रैल 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए) गठित की थी। आरआरए की सिफारिशों ने कई प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और कारगर करने, विनियामक निर्धारण को सरल बनाने, मास्टर परिपत्र जारी करने और विनियमित संस्थाओं पर रिपोर्टिंग बोझ को कम क15 अप्रैल 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए 1 अप्रैल 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए) गठित की थी। आरआरए की सिफारिशों ने कई प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और कारगर करने, विनियामक निर्धारण को सरल बनाने, मास्टर परिपत्र जारी करने और विनियमित संस्थाओं पर रिपोर्टिंग बोझ को कम क
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अप्रैल 12, 2021दी बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार – मौद्रिक दंड12 अप्रैल 2021 दी बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार – मौद्रिक दंड भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर केवाईसी पर जारी वर्तमान निदेश व विनिर्दिष्ट बैंक नोट के विनिमय संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर ₹5,00,000/- (रुपये पाँच लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारत12 अप्रैल 2021 दी बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार – मौद्रिक दंड भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर केवाईसी पर जारी वर्तमान निदेश व विनिर्दिष्ट बैंक नोट के विनिमय संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर ₹5,00,000/- (रुपये पाँच लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारत
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अप्रैल 10, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश – कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्णा लाहा लेन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – निदेश वापस लिया जाना10 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश – कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्णा लाहा लेन, कोलकाता – 700 012, पश्चिम बंगाल – निदेश वापस लिया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जन हित में कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत दिनांक 27 जून 2019 के निदेश डीसीबीस.सीओ.बीएसडी-III/डी-17/10 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश – कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्णा लाहा लेन, कोलकाता – 700 012, पश्चिम बंगाल – निदेश वापस लिया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जन हित में कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत दिनांक 27 जून 2019 के निदेश डीसीबीस.सीओ.बीएसडी-III/डी-17/
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अप्रैल 08, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार08 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 अप्रैल 2019 के समय-समय पर यथासंशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी III.D11/12.23.094/2018-19 द्वारा सर्व समावेशी निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार08 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 अप्रैल 2019 के समय-समय पर यथासंशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी III.D11/12.23.094/2018-19 द्वारा सर्व समावेशी निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार
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अप्रैल 05, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना- यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र05 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना- यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.311/2018-19 के माध्यम से 05 जनवरी 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ा05 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना- यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.311/2018-19 के माध्यम से 05 जनवरी 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ा
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मार्च 31, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार31 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 31 मार्च 2021 तक बढ़ाय31 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 31 मार्च 2021 तक बढ़ाय
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मार्च 31, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीज़न्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजकोट (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया31 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीज़न्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजकोट (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 26 मार्च 2021 के आदेश द्वारा दि सिटीज़न्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजकोट (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर31 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीज़न्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजकोट (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 26 मार्च 2021 के आदेश द्वारा दि सिटीज़न्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजकोट (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर
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मार्च 30, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री जनता सहकारी बैंक लि., हलोल (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया30 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री जनता सहकारी बैंक लि., हलोल (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 26 मार्च 2021 के आदेश द्वारा श्री जनता सहकारी बैंक लि., हलोल (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’ तथा ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (रु30 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री जनता सहकारी बैंक लि., हलोल (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 26 मार्च 2021 के आदेश द्वारा श्री जनता सहकारी बैंक लि., हलोल (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’ तथा ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (रु
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मार्च 30, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखंड आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया30 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखंड आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 26 मार्च 2021 के आदेश द्वारा अखंड आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी (i) ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण’ के साथ पठित ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’, (ii) ‘प्राथमिक(शहरी) सहकारी30 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखंड आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 26 मार्च 2021 के आदेश द्वारा अखंड आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी (i) ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण’ के साथ पठित ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’, (ii) ‘प्राथमिक(शहरी) सहकारी
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मार्च 26, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- निदेशों की वैधता अवधि का विस्तार26 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- निदेशों की वैधता अवधि का विस्तार पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, एक बहु-स्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, को 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप- धारा (1) के अंतर्गत 23 सितंबर 2019 को क26 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- निदेशों की वैधता अवधि का विस्तार पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, एक बहु-स्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, को 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप- धारा (1) के अंतर्गत 23 सितंबर 2019 को क
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मार्च 25, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि विस्तार25 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 की कारोबार समाप्ति से निदेश जारी किए थे। ये निदेश समय-समय पर संशोधित किए गए जिसकी वैध25 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 की कारोबार समाप्ति से निदेश जारी किए थे। ये निदेश समय-समय पर संशोधित किए गए जिसकी वैध
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मार्च 24, 2021बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार24 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का स24 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का स
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मार्च 23, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागपुर महानगरपालिका कर्मचारी सहकारी बैंक लि., नागपुर पर मौद्रिक दंड लगाया23 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागपुर महानगरपालिका कर्मचारी सहकारी बैंक लि., नागपुर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 23 मार्च 2021 के आदेश द्वारा नागपुर महानगरपालिका कर्मचारी सहकारी बैंक लि., नागपुर (बैंक) पर “एक्सपोजर मानदंडों एवं सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों– यूसीबी” के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्23 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागपुर महानगरपालिका कर्मचारी सहकारी बैंक लि., नागपुर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 23 मार्च 2021 के आदेश द्वारा नागपुर महानगरपालिका कर्मचारी सहकारी बैंक लि., नागपुर (बैंक) पर “एक्सपोजर मानदंडों एवं सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों– यूसीबी” के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्
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मार्च 19, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यवसायिक एवं अद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मॉरेना, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया19 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यवसायिक एवं अद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मॉरेना, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 18 मार्च 2021 के आदेश द्वारा व्यवसायिक एवं अद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मॉरेना, मध्य प्रदेश (बैंक) पर “एक्सपोजर मानदंडों एवं सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों– यूसीबी” के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन /अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बै19 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यवसायिक एवं अद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मॉरेना, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 18 मार्च 2021 के आदेश द्वारा व्यवसायिक एवं अद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मॉरेना, मध्य प्रदेश (बैंक) पर “एक्सपोजर मानदंडों एवं सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों– यूसीबी” के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन /अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बै
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