अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
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अधिसूचनाएं
मई 13, 2020
पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार
भारिबैं/2019-20/231 विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 13 मई 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकऔर एक्ज़िम बैंक महोदय/महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना पर जारी दिनांक 4 दिसंबर 2015 के परिपत्र बैंविवि.डीआईआ
भारिबैं/2019-20/231 विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 13 मई 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकऔर एक्ज़िम बैंक महोदय/महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना पर जारी दिनांक 4 दिसंबर 2015 के परिपत्र बैंविवि.डीआईआ
अप्रैल 30, 2020
विनियामकीय विवरणी प्रस्तुत करना - समयसीमा का विस्तार
भारिबैं/2019-20/228 विवि.बीपी.बीसी.सं.68/21.04.018/2019-20 29 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी और लघु वित्त बैंक सहित), भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, सभी सहकारी बैंक, महोदया/ महोदय, विनियामकीय विवरणी प्रस्तुत करना - समयसीमा का विस्तार कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए, विभिन्न विनियामकीय विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, उनकी प्रस्तुति की समयसीमा बढ़ाने का
भारिबैं/2019-20/228 विवि.बीपी.बीसी.सं.68/21.04.018/2019-20 29 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी और लघु वित्त बैंक सहित), भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, सभी सहकारी बैंक, महोदया/ महोदय, विनियामकीय विवरणी प्रस्तुत करना - समयसीमा का विस्तार कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए, विभिन्न विनियामकीय विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, उनकी प्रस्तुति की समयसीमा बढ़ाने का
अप्रैल 23, 2020
ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड
आरबीआई/2019-20/225 विवि.एफएसडी.बीसी.सं.67/24.01.041/2019-20 23 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/ महोदय ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड कृपया दिनांक 1 जुलाई 2015 के ‘बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता एनबीएफसी के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपए में मूल्यांकित को-ब्रांडेड प्री-पेड कार्ड परिचालन पर मास्टर परिपत्र’ के पैरा II.2 का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों को बचत बैंक/ चालू खाते वाले ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है लेकिन नकद
आरबीआई/2019-20/225 विवि.एफएसडी.बीसी.सं.67/24.01.041/2019-20 23 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/ महोदय ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड कृपया दिनांक 1 जुलाई 2015 के ‘बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता एनबीएफसी के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपए में मूल्यांकित को-ब्रांडेड प्री-पेड कार्ड परिचालन पर मास्टर परिपत्र’ के पैरा II.2 का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों को बचत बैंक/ चालू खाते वाले ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है लेकिन नकद
अप्रैल 20, 2020
विनियमित संस्थाओं द्वारा आंतरिक एमएल/टीएफ जोखिम आकलन - केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
आरबीआई/2019-20/221 विवि.एएमएल.बीसी.सं.66/14.01.001/2019-2020 20 अप्रैल 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष /मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, विनियमित संस्थाओं द्वारा आंतरिक एमएल/टीएफ जोखिम आकलन - केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश को एततद्वारा पीएमएल नियम 2005 के नियम 9 (13) के अनुरूप निम्नलिखित परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन किया गया है: केवाईसी पर मास्टर निदेश के अध्याय II में एक नई धारा (5क)
आरबीआई/2019-20/221 विवि.एएमएल.बीसी.सं.66/14.01.001/2019-2020 20 अप्रैल 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष /मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, विनियमित संस्थाओं द्वारा आंतरिक एमएल/टीएफ जोखिम आकलन - केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश को एततद्वारा पीएमएल नियम 2005 के नियम 9 (13) के अनुरूप निम्नलिखित परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन किया गया है: केवाईसी पर मास्टर निदेश के अध्याय II में एक नई धारा (5क)
अप्रैल 17, 2020
कोविड-19 विनियामकीय पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण
भारिबैं/2019-20/220 विवि.सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय-सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानसभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण कृपया 17 अप्रैल, 2020 के गवर्नर के वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें भारत में
भारिबैं/2019-20/220 विवि.सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय-सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानसभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण कृपया 17 अप्रैल, 2020 के गवर्नर के वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें भारत में
अप्रैल 17, 2020
कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत समाधान समय सीमाओं की समीक्षा
भारिबैं/2019-20/219 विवि.सं.बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी);सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत
भारिबैं/2019-20/219 विवि.सं.बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी);सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत
अप्रैल 17, 2020
बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा (परिशोधित)
भारिबैं/2019-20/218 विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा (परिशोधित) भारत में बैंकों को सामान्य रूप से लाभांश घोषित करने की अनुमति दी गई है, जो 4 मई 2005 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/2004-05 और अन्य संबद्ध परिपत्र में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन है। 2. कोविड-19 के कारण बढ़ी अनिश्चितता के माहौल में बैंकों द्वारा पूंजी का संरक्षण किया जाना मह
भारिबैं/2019-20/218 विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा (परिशोधित) भारत में बैंकों को सामान्य रूप से लाभांश घोषित करने की अनुमति दी गई है, जो 4 मई 2005 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/2004-05 और अन्य संबद्ध परिपत्र में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन है। 2. कोविड-19 के कारण बढ़ी अनिश्चितता के माहौल में बैंकों द्वारा पूंजी का संरक्षण किया जाना मह
अप्रैल 17, 2020
चलनिधि मानकों पर बासल III मानदंड – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)
भारिबैं/2019-20/217 विवि.बीपी.बीसी.सं.65/21.04.098/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया चलनिधि मानकों पर बासल III मानदंड – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) कृपया हमारे दिनांक 09 जून 2014 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 और इससे बाद के संबंधित परिपत्रों का संदर्भ लें। 2. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के सुधारों के भाग के रूप में, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बी
भारिबैं/2019-20/217 विवि.बीपी.बीसी.सं.65/21.04.098/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया चलनिधि मानकों पर बासल III मानदंड – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) कृपया हमारे दिनांक 09 जून 2014 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 और इससे बाद के संबंधित परिपत्रों का संदर्भ लें। 2. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के सुधारों के भाग के रूप में, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बी
अप्रैल 17, 2020
आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं
भारिबैं/2019-20/216 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.110/03.10.001/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदया/महोदय, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं कृपया ‘अग्रिमों से संबंधित प्रावधान’ पर मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 25 एवं मास्टर निद
भारिबैं/2019-20/216 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.110/03.10.001/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदया/महोदय, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं कृपया ‘अग्रिमों से संबंधित प्रावधान’ पर मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 25 एवं मास्टर निद
अप्रैल 01, 2020
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
भारिबैं/2019-20/207विवि.एएमएल.बीसी.सं.61/14.01.001/2019-20 01 अप्रैल 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 228 (ई), दिनांक 31 मार्च 2020 द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन को अधिसूचित किया है। 2. पीएमएल नियमों में उपर्युक्त संशोधन के परिणामस्वरूप केवाईसी पर 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं: एमडी की धारा 23
भारिबैं/2019-20/207विवि.एएमएल.बीसी.सं.61/14.01.001/2019-20 01 अप्रैल 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 228 (ई), दिनांक 31 मार्च 2020 द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन को अधिसूचित किया है। 2. पीएमएल नियमों में उपर्युक्त संशोधन के परिणामस्वरूप केवाईसी पर 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं: एमडी की धारा 23
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