अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
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अधिसूचनाएं
जुलाई 02, 2015
ऋण संकेंद्रण नियमों की प्रयोज्यता
भारिबैं/2015-16/114 गैबैंविवि.कंपरि.नीप्र.सं.064/03.10.001/2015-16 02 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) (प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर) महोदय/महोदया, ऋण संकेंद्रण नियमों की प्रयोज्यता भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (7)(I) के अनुसार, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया है कि निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की गणना के लिए एनबीएफसी द्वारा एक ही समूह की/सहायक कंपनी को प्रदान की गई ऋण/उसमें किया गया निवेश का निवल निधि का 10 प्रतिशत की सी
भारिबैं/2015-16/114 गैबैंविवि.कंपरि.नीप्र.सं.064/03.10.001/2015-16 02 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) (प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर) महोदय/महोदया, ऋण संकेंद्रण नियमों की प्रयोज्यता भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (7)(I) के अनुसार, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया है कि निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की गणना के लिए एनबीएफसी द्वारा एक ही समूह की/सहायक कंपनी को प्रदान की गई ऋण/उसमें किया गया निवेश का निवल निधि का 10 प्रतिशत की सी
जून 25, 2015
₹ 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) योजना के तहत सब-ऐजेंट (उप –अभिकर्ता) के रूप में नियुक्ति
भारिबैं/2014-15/648 गैबैंविवि.कंपरि.नीप्र.सं.041/03.10.01/2014-15 25 जून 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, ₹ 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) योजना के तहत सब-ऐजेंट (उप –अभिकर्ता) के रूप में नियुक्ति कृपया उक्त विषय पर 12 अगस्त 2014 का परिपत्र गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.405/03.10.01/2014-15 का अवलोकन करें। भारतीय रिज़र्व बैंक को प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों के आलोक में
भारिबैं/2014-15/648 गैबैंविवि.कंपरि.नीप्र.सं.041/03.10.01/2014-15 25 जून 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, ₹ 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) योजना के तहत सब-ऐजेंट (उप –अभिकर्ता) के रूप में नियुक्ति कृपया उक्त विषय पर 12 अगस्त 2014 का परिपत्र गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.405/03.10.01/2014-15 का अवलोकन करें। भारतीय रिज़र्व बैंक को प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों के आलोक में
मई 21, 2015
एकल उत्पाद के जमानत पर ऋण प्रदान करना- स्वर्ण आभूषण
भारिबैं/2014-15/605गैबैंविवि.कंपरि.नीप्र.सं.036/03.10.01/2014-15 21 मई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर (पीडी) महोदय, एकल उत्पाद के जमानत पर ऋण प्रदान करना- स्वर्ण आभूषण कृपया उक्त विषय पर 16 सितम्बर 2013 का परिपत्र सं.गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं. 356/03.10.01/2013-14 तथा 08 जनवरी 2014 का गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.365/03.10.01/2013-14 का अवलोकन करें। 2. बैंक ने यह निर्धारित किया था कि मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) की गणना के लि
भारिबैं/2014-15/605गैबैंविवि.कंपरि.नीप्र.सं.036/03.10.01/2014-15 21 मई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर (पीडी) महोदय, एकल उत्पाद के जमानत पर ऋण प्रदान करना- स्वर्ण आभूषण कृपया उक्त विषय पर 16 सितम्बर 2013 का परिपत्र सं.गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं. 356/03.10.01/2013-14 तथा 08 जनवरी 2014 का गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.365/03.10.01/2013-14 का अवलोकन करें। 2. बैंक ने यह निर्धारित किया था कि मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) की गणना के लि
मई 20, 2015
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - अल-कायदा प्रतिबंध सूची का बारहवां अपडेट
भारिबैंक/2014-15/602 बैंविवि.एएमएल.सं.17668/14.06.001/2014-15 20 मई, 2015 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य एवं मध्यवर्ती सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी)/ भुगतान प्रणाली प्रदाता/प्रणाली सहभागी और पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता/ अधिकृत व्यक्ति और धन विप्रेषण सेवा योजनाओं के एजेंट के रूप में अधिकृत व्य
भारिबैंक/2014-15/602 बैंविवि.एएमएल.सं.17668/14.06.001/2014-15 20 मई, 2015 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य एवं मध्यवर्ती सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी)/ भुगतान प्रणाली प्रदाता/प्रणाली सहभागी और पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता/ अधिकृत व्यक्ति और धन विप्रेषण सेवा योजनाओं के एजेंट के रूप में अधिकृत व्य
मई 14, 2015
Infrastructure Debt Funds (IDFs)
RBI/2014-15/600 DNBR (PD) CC.No.035/03.10.001/2014-15 May 14, 2015 All NBFCs (excluding Primary Dealers) Dear Sirs, Infrastructure Debt Funds (IDFs) Please refer to the Infrastructure Debt Fund-Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 2011 issued vide Notification No. DNBS.233/ CGM(US)-2011 dated November 21, 2011 (the Directions) prescribing detailed guidelines on the regulatory framework for NBFCs to sponsor IDFs which are to be set up as NBFCs. 2.
RBI/2014-15/600 DNBR (PD) CC.No.035/03.10.001/2014-15 May 14, 2015 All NBFCs (excluding Primary Dealers) Dear Sirs, Infrastructure Debt Funds (IDFs) Please refer to the Infrastructure Debt Fund-Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 2011 issued vide Notification No. DNBS.233/ CGM(US)-2011 dated November 21, 2011 (the Directions) prescribing detailed guidelines on the regulatory framework for NBFCs to sponsor IDFs which are to be set up as NBFCs. 2.
मई 07, 2015
बीआईएफआर/सीडीआर/जेएलएफ मामलो के लिए समाधान अवधि
भारिबैं/2014-2015/588 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं. 02/SCRC/26.03.001/2014-2015 07 मई 2015 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियां(एससी)/ पुनर्निमार्ण कंपनियां (आरसी) महोदय, बीआईएफआर/सीडीआर/जेएलएफ मामलो के लिए समाधान अवधि कृपया 23 अप्रैल 2003 का “प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश, 2003 (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) तथा 01 जुलाई 2014 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं. 39/एससीआरसी/
भारिबैं/2014-2015/588 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं. 02/SCRC/26.03.001/2014-2015 07 मई 2015 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियां(एससी)/ पुनर्निमार्ण कंपनियां (आरसी) महोदय, बीआईएफआर/सीडीआर/जेएलएफ मामलो के लिए समाधान अवधि कृपया 23 अप्रैल 2003 का “प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश, 2003 (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) तथा 01 जुलाई 2014 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं. 39/एससीआरसी/
अप्रैल 30, 2015
अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) दिशानिर्देश – मालिकाना फर्मों के खाते
भारिबैं/2014-15/581गैबैंविव (नीप्र) कंपरि.सं.034/03.10.42/2014-15 30 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) दिशानिर्देश – मालिकाना फर्मों के खाते कृपया उक्त विषय पर 29 मई 2012 का परिपत्र सं.गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं.275/03.10.42/2011-12 का अवलोकन करें। 2. रिजर्व बैंक को एकल स्वामित्व वाली फर्मों के खाते खोलते समय कुछ मामलों में एक्टिविटी के सबूत के रूप में दो दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा के पालन में आने वाली
भारिबैं/2014-15/581गैबैंविव (नीप्र) कंपरि.सं.034/03.10.42/2014-15 30 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) दिशानिर्देश – मालिकाना फर्मों के खाते कृपया उक्त विषय पर 29 मई 2012 का परिपत्र सं.गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं.275/03.10.42/2011-12 का अवलोकन करें। 2. रिजर्व बैंक को एकल स्वामित्व वाली फर्मों के खाते खोलते समय कुछ मामलों में एक्टिविटी के सबूत के रूप में दो दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा के पालन में आने वाली
अप्रैल 30, 2015
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों का वितरण
भारिबैं/2014-15/578गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.033/03.10.001/2014-15 30 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों का वितरण कृपया उक्त विषय पर 04 दिसम्बर 2006 का परिपत्र सं. गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.84/03.10.27/2006-07 का अवलोकन करें। 2. चूंकि एनबीएफसी द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों का वितरण गैर-जोखिम साझेदारी के आधार पर किया जाता है तथा यह पूर्णत: एक ग्राहक सेवा है, अत: इसकी समीक्षा कर अब यह
भारिबैं/2014-15/578गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.033/03.10.001/2014-15 30 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों का वितरण कृपया उक्त विषय पर 04 दिसम्बर 2006 का परिपत्र सं. गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.84/03.10.27/2006-07 का अवलोकन करें। 2. चूंकि एनबीएफसी द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों का वितरण गैर-जोखिम साझेदारी के आधार पर किया जाता है तथा यह पूर्णत: एक ग्राहक सेवा है, अत: इसकी समीक्षा कर अब यह
अप्रैल 23, 2015
धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक
भारिबैं/2014-15/567 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.030/03.10.42/2014-15 23 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गई कमियों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों पर 27 नवम्बर 2014 का परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र) कंपरि.सं. 4/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर अपना वक्तव्य का अद्यतन कि
भारिबैं/2014-15/567 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.030/03.10.42/2014-15 23 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गई कमियों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों पर 27 नवम्बर 2014 का परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र) कंपरि.सं. 4/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर अपना वक्तव्य का अद्यतन कि
अप्रैल 23, 2015
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की ‘तालीबान प्रतिबंधित सूची’ को अद्यतन करना
भारिबैं/2014-15/568 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.031/03.10.42/2014-15 23 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की ‘तालीबान प्रतिबंधित सूची’ को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 05 फरवरी 2015 का हमारा परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.017/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की ‘तालीबान
भारिबैं/2014-15/568 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.031/03.10.42/2014-15 23 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की ‘तालीबान प्रतिबंधित सूची’ को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 05 फरवरी 2015 का हमारा परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.017/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की ‘तालीबान
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