अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India

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जुलाई 01, 2001
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Lending to Non-Banking Financial Companies (NBFCs)
This Master Circular has been updated till July 1, 20011. GENERAL1.1 Reserve Bank of India has been regulating the financial activities of the Non-Banking Financial Companies under the provisions of Chapter III B of the Reserve Bank of India Act, 1934.1.2 With the amendment of the Reserve Bank of India Act, 1934 in January 1997, in terms of Section 45 IA of the said Act, all Non-Banking Financial Companies have to be mandatorily registered with the Reserve Bank of Ind
This Master Circular has been updated till July 1, 20011. GENERAL1.1 Reserve Bank of India has been regulating the financial activities of the Non-Banking Financial Companies under the provisions of Chapter III B of the Reserve Bank of India Act, 1934.1.2 With the amendment of the Reserve Bank of India Act, 1934 in January 1997, in terms of Section 45 IA of the said Act, all Non-Banking Financial Companies have to be mandatorily registered with the Reserve Bank of Ind
जून 27, 2001
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Asset Liability Management (ALM) System for NBFCs - Guidelines
Ref. DNBS (PD).CC.No.15 /02.01 / 2000-2001June 27, 2001All NBFCs(Including the residuary non-banking companies)Dear Sir,Asset Liability Management (ALM) System for NBFCs - GuidelinesAs you are aware, the guidelines for introduction of ALM system by banks and all India financial institutions have already been issued by Reserve Bank of India and the system has become operational. Since the operations of financial companies also give rise to Asset Liability mismatches an
Ref. DNBS (PD).CC.No.15 /02.01 / 2000-2001June 27, 2001All NBFCs(Including the residuary non-banking companies)Dear Sir,Asset Liability Management (ALM) System for NBFCs - GuidelinesAs you are aware, the guidelines for introduction of ALM system by banks and all India financial institutions have already been issued by Reserve Bank of India and the system has become operational. Since the operations of financial companies also give rise to Asset Liability mismatches an
जून 27, 2001
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Amendments to NBFC Regulations
Ref.DNBS.(PD).CC.No. 16 / 02.01/2000-01June 27 , 2001.ToAll Non-Banking Financial Companies including Residuary Non-Banking Companies Dear Sirs,Amendments to NBFC RegulationsThe Bank regulates the activities of NBFCs through five sets of Directions viz. Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998Non-Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998Non-Banking Financial Companies Auditors Repo
Ref.DNBS.(PD).CC.No. 16 / 02.01/2000-01June 27 , 2001.ToAll Non-Banking Financial Companies including Residuary Non-Banking Companies Dear Sirs,Amendments to NBFC RegulationsThe Bank regulates the activities of NBFCs through five sets of Directions viz. Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998Non-Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998Non-Banking Financial Companies Auditors Repo
जून 27, 2001
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Notification No. DNBS. 149 / CGM (RS) - 2001 Dated June 27, 2001
RESERVE BANK OF INDIADEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISIONCENTRAL OFFICECENTRE 1, WORLD TRADE CENTRECUFFE PARADE, COLABAMUMBAI - 400 005NOTIFICATION NO. DNBS. 149 / CGM (RS) - 2001 DATED JUNE 27, 2001The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Residuary Non-Banking Companies (Res
RESERVE BANK OF INDIADEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISIONCENTRAL OFFICECENTRE 1, WORLD TRADE CENTRECUFFE PARADE, COLABAMUMBAI - 400 005NOTIFICATION NO. DNBS. 149 / CGM (RS) - 2001 DATED JUNE 27, 2001The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Residuary Non-Banking Companies (Res
जून 27, 2001
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Notification No. DNBS. 150 /CGM(RS)-2001 dated June 27, 2001
RESERVE BANK OF INDIADEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISIONCENTRAL OFFICECENTRE I, WORLD TRADE CENTRECUFFE PARADE, COLABAMUMBAI - 400 005NOTIFICATION No. DNBS. 150 /CGM(RS)-2001 dated June 27, 2001 The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Miscellaneous Non-Banking Companies (Res
RESERVE BANK OF INDIADEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISIONCENTRAL OFFICECENTRE I, WORLD TRADE CENTRECUFFE PARADE, COLABAMUMBAI - 400 005NOTIFICATION No. DNBS. 150 /CGM(RS)-2001 dated June 27, 2001 The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Miscellaneous Non-Banking Companies (Res
जून 27, 2001
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Notification No. DNBS. 148 / CGM (RS) - 2001 Dated June 27, 2001
RESERVE BANK OF INDIADEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISIONCENTRAL OFFICECENTRE 1, WORLD TRADE CENTRECUFFE PARADE, COLABAMUMBAI - 400 005NOTIFICATION NO. DNBS. 148 / CGM (RS) - 2001 DATED JUNE 27, 2001The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Accep
RESERVE BANK OF INDIADEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISIONCENTRAL OFFICECENTRE 1, WORLD TRADE CENTRECUFFE PARADE, COLABAMUMBAI - 400 005NOTIFICATION NO. DNBS. 148 / CGM (RS) - 2001 DATED JUNE 27, 2001The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Accep
मार्च 31, 2001
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Amendments to NBFC Regulations-Ceiling on rate of interest
DNBS (PD) CC.No.14/02.01/2000-01March 31, 2001To All Non-Banking Financial Companies including Chit Fund and Nidhi Companies Dear Sirs,Amendments to NBFC Regulations-Ceiling on rate of interestIt has been decided that, keeping in view the prevailing interest rates in the entire financial system, the interest rates on deposits of NBFCs should be reduced by two percentage points, from the present level of 16 percent per annum to 14 per cent per annum, with immediate eff
DNBS (PD) CC.No.14/02.01/2000-01March 31, 2001To All Non-Banking Financial Companies including Chit Fund and Nidhi Companies Dear Sirs,Amendments to NBFC Regulations-Ceiling on rate of interestIt has been decided that, keeping in view the prevailing interest rates in the entire financial system, the interest rates on deposits of NBFCs should be reduced by two percentage points, from the present level of 16 percent per annum to 14 per cent per annum, with immediate eff
नवंबर 27, 2000
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Notification No. DNBS.(PD).ROC. 24/10.01/2000-2001 dated October 24, 2000
October 24, 2000All Regional Offices of DNBSDear Sir,New Monetary and Supervisory return -Return for companies holding deposits of Rs. 20 crore and aboveAs you are aware, the NBFCs are required to furnish statutory returns at quarterly, half-yearly and annual periodicity which are utilised for supervising compliance with the specific provisions of the RBI Act / Directions. Presently, we are also separately calling for a return from all the NBFCs holding public deposit
October 24, 2000All Regional Offices of DNBSDear Sir,New Monetary and Supervisory return -Return for companies holding deposits of Rs. 20 crore and aboveAs you are aware, the NBFCs are required to furnish statutory returns at quarterly, half-yearly and annual periodicity which are utilised for supervising compliance with the specific provisions of the RBI Act / Directions. Presently, we are also separately calling for a return from all the NBFCs holding public deposit
जुलाई 24, 2000
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Notification No. DNBS.144/CGM(VSNM)-2000 dated June 30, 2000
In exercise of powers conferred under sub-section (2) of section 45-IB of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in partial modification of Notification No. DFC. 108/ED(JRP)-97 dated April 30, 1997, the Reserve Bank of India, on being satisfied that it is necessary so to do, hereby directs that the forms for quarterly return I and II shall stand substituted, with immediate effect, by Returns NBS 3 and NBS 3A, as appended hereto. Sd/-( V.S.N. Murty )Chief
In exercise of powers conferred under sub-section (2) of section 45-IB of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in partial modification of Notification No. DFC. 108/ED(JRP)-97 dated April 30, 1997, the Reserve Bank of India, on being satisfied that it is necessary so to do, hereby directs that the forms for quarterly return I and II shall stand substituted, with immediate effect, by Returns NBS 3 and NBS 3A, as appended hereto. Sd/-( V.S.N. Murty )Chief
जुलाई 24, 2000
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Notification No. DNBS.145/CGM(VSNM)-2000 dated June 30, 2000
The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1977, in exercise of the powers conferred by sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, he
The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1977, in exercise of the powers conferred by sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, he
जुलाई 24, 2000
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Notification No. DNBS.141/CGM(VSNM)-2000 dated June 30, 2000
The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposit (Reserve Bank) Directions, 1998, in exercise of the powers conferred by sections 45J, 45K, 45L and 45MA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers
The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposit (Reserve Bank) Directions, 1998, in exercise of the powers conferred by sections 45J, 45K, 45L and 45MA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers
जुलाई 24, 2000
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Notification No. DNBS. 142/CGM(VSNM)- 2000 dated June 30, 2000
The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest, and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998, in exercise of the powers conferred by section 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf,
The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest, and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998, in exercise of the powers conferred by section 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf,
जुलाई 24, 2000
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Notification No. DNBS.143/CGM(VSNM)-2000 dated June 30, 2000
The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987, hereby, in exercise of the powers conferred by Section 45J, 45K, 45L and 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and all the powers enabling it in this beh
The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987, hereby, in exercise of the powers conferred by Section 45J, 45K, 45L and 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and all the powers enabling it in this beh
जून 30, 2000
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Amendments to NBFC Regulations
Ref.DNBS.(PD).CC.No. 13 /02.01/99-2000June 30, 2000.To All Non-Banking Financial Companies including Residuary Non-Banking Companies Dear Sirs,Amendments to NBFC RegulationsThe Bank regulates the activities of NBFCs through five sets of Directions viz. NBFC Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998NBFC Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998NBFC Auditors Report (Reserve Bank) Directions, 1998RNBC (Reserve Bank) Directions 1987Miscellaneous
Ref.DNBS.(PD).CC.No. 13 /02.01/99-2000June 30, 2000.To All Non-Banking Financial Companies including Residuary Non-Banking Companies Dear Sirs,Amendments to NBFC RegulationsThe Bank regulates the activities of NBFCs through five sets of Directions viz. NBFC Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998NBFC Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998NBFC Auditors Report (Reserve Bank) Directions, 1998RNBC (Reserve Bank) Directions 1987Miscellaneous
मई 15, 2000
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Draft Guidelines for Entry of NBFCs into Insurance
1. Any non-banking financial company (NBFC) registered with RBI having net owned fund of Rs. 500 lakhs as per the last audited balance sheet would be permitted to undertake insurance business as agent of insurance companies on fee basis, without any risk participation. 2. All NBFCs registered with RBI which satisfy the eligibility criteria given below will be permitted to set up a joint venture company for undertaking insurance business with risk participation, subjec
1. Any non-banking financial company (NBFC) registered with RBI having net owned fund of Rs. 500 lakhs as per the last audited balance sheet would be permitted to undertake insurance business as agent of insurance companies on fee basis, without any risk participation. 2. All NBFCs registered with RBI which satisfy the eligibility criteria given below will be permitted to set up a joint venture company for undertaking insurance business with risk participation, subjec
जनवरी 13, 2000
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Notification Nos. 134-140 on NBFCs (January 13, 2000)
RESERVE BANK OF INDIADEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISIONCENTRAL OFFICECENTRE I, WORLD TRADE CENTRE,CUFFE PARADE, COLABA,MUMBAI 400 005.NOTIFICATION No. DNBS.134/CGM(VSNM)-2000 dated January 13, 2000The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Accep
RESERVE BANK OF INDIADEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISIONCENTRAL OFFICECENTRE I, WORLD TRADE CENTRE,CUFFE PARADE, COLABA,MUMBAI 400 005.NOTIFICATION No. DNBS.134/CGM(VSNM)-2000 dated January 13, 2000The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Accep
जनवरी 13, 2000
हिंदी सामग्री शीघ्र ही अद्यतन की जाएगी।
Amendments to NBFC Regulations
Ref.DNBS.(PD).CC.No. 12 /02.01/99-2000January 13, 2000.To All Non-Banking Financial Companies including Residuary Non-Banking Companies Dear Sirs,Amendments to NBFC RegulationsAs you are aware, Reserve Bank has put in place a comprehensive regulatory and supervisory framework in January 1998, in terms of which certain measures were taken for protecting the interests of depositors and for ensuring that the NBFCs function on sound and healthy lines. Reserve Bank has sin
Ref.DNBS.(PD).CC.No. 12 /02.01/99-2000January 13, 2000.To All Non-Banking Financial Companies including Residuary Non-Banking Companies Dear Sirs,Amendments to NBFC RegulationsAs you are aware, Reserve Bank has put in place a comprehensive regulatory and supervisory framework in January 1998, in terms of which certain measures were taken for protecting the interests of depositors and for ensuring that the NBFCs function on sound and healthy lines. Reserve Bank has sin
जनवरी 29, 1999
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Acceptance of public deposits for NBFCs – Submission of statutory return on liquid assets and special return
ATTENTION NBFCs1)The NBFCs having net owned fund below Rs.25 lakh are not allowed to accept public deposits2)The statutory return on liquid assets on quarterly basis must be submitted to the RBI whether NBFCs hold public deposits or not; and3)Non-submission of this return is violation of law attracting penaltiesPlease note the following: RBI has mailed to all NBFCs the blank forms of statutory returns on liquid assets to be maintained on public deposits and format for
ATTENTION NBFCs1)The NBFCs having net owned fund below Rs.25 lakh are not allowed to accept public deposits2)The statutory return on liquid assets on quarterly basis must be submitted to the RBI whether NBFCs hold public deposits or not; and3)Non-submission of this return is violation of law attracting penaltiesPlease note the following: RBI has mailed to all NBFCs the blank forms of statutory returns on liquid assets to be maintained on public deposits and format for
अगस्त 18, 2023
समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋण पर अस्थायी (फ्लोटिंग) ब्याज दर का पुनर्निर्धारण

आरबीआई/2023-24/55
विवि.एमसीएस.आरईसी.32/01.01.003/2023-24

18 अगस्त 2023

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित)

महोदया / महोदय,

समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋण1 पर अस्थायी (फ्लोटिंग) ब्याज दर का पुनर्निर्धारण

कृपया हमारा दिनांक 01 जुलाई 2015 का परिपत्र क्रमांक

अगस्त 18, 2023
वापस लिया गया w.e.f. 02/05/2022
Review of Regulatory Framework for IDF-NBFCs

संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह

संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह

जून 08, 2023
डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश
आरबीआई/2023-24/41 विवि.सीआरई.आरईसी.21/21.07.001/2023-24 08 जून, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/महोदय डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश 10 अगस्त, 2022 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति “डिजिटल ऋण पर कार्य दल की सिफ़ारिशें – कार्यान्वयन” के अनुबंध-II की धारा सी के पैरा (3.4.3.1) का संदर्भ दिया जाता
आरबीआई/2023-24/41 विवि.सीआरई.आरईसी.21/21.07.001/2023-24 08 जून, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/महोदय डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश 10 अगस्त, 2022 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति “डिजिटल ऋण पर कार्य दल की सिफ़ारिशें – कार्यान्वयन” के अनुबंध-II की धारा सी के पैरा (3.4.3.1) का संदर्भ दिया जाता
जून 08, 2023
समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा
आरबीआई/2023-24/40 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24 08 जून 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) को दबावग्रस्त खातों से संबंध
आरबीआई/2023-24/40 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24 08 जून 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) को दबावग्रस्त खातों से संबंध
अप्रैल 11, 2023
हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा
आरबीआई/2023-24/14 विवि.एसएफजी.आरईसी.सं.10/30.01.021/2023-24 11 अप्रैल 2023 लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सभी जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया / महोदय, हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा जलवायु परिवर्तन को 21वीं सदी में वैश्विक समाज और अर्थव्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक माना
आरबीआई/2023-24/14 विवि.एसएफजी.आरईसी.सं.10/30.01.021/2023-24 11 अप्रैल 2023 लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सभी जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया / महोदय, हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा जलवायु परिवर्तन को 21वीं सदी में वैश्विक समाज और अर्थव्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक माना
फ़रवरी 20, 2023
भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन
भा.रि.बैंक/2022-2023/182 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.104/21.07.001/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदय/महोदया भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 13 मार्च 2020 को जारी परिपत्र विवि(एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के साथ पठित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए जारी दिनांक 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी 1/26.03.001/2022-23 के पैरा 13 (iii) का संदर्भ लें। 2. यह पाया गया है कि इंड एएस (Ind AS) के कार्यान्वयन के पर
भा.रि.बैंक/2022-2023/182 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.104/21.07.001/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदय/महोदया भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 13 मार्च 2020 को जारी परिपत्र विवि(एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के साथ पठित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए जारी दिनांक 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी 1/26.03.001/2022-23 के पैरा 13 (iii) का संदर्भ लें। 2. यह पाया गया है कि इंड एएस (Ind AS) के कार्यान्वयन के पर
दिसंबर 01, 2022
विदेशी क्षेत्राधिकारों एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफ़एससी) में भारतीय बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफ़आई) की सहायक कंपनियों और शाखाओं का परिचालन - वैधानिक/नियामक मानदंडों का अनुपालन
आरबीआई/2022-23/145 विवि.एमआरजी.आरईसी.87/00-00-020/2022-23 01 दिसम्बर 2022 विदेशी क्षेत्राधिकारों एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफ़एससी) में भारतीय बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफ़आई) की सहायक कंपनियों और शाखाओं का परिचालन - वैधानिक/नियामक मानदंडों का अनुपालन जैसा कि आपको विदित है, रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 1 दिसंबर 2008 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/21.04.141/2008-09 और दिनांक 12 मई 2014 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.11
आरबीआई/2022-23/145 विवि.एमआरजी.आरईसी.87/00-00-020/2022-23 01 दिसम्बर 2022 विदेशी क्षेत्राधिकारों एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफ़एससी) में भारतीय बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफ़आई) की सहायक कंपनियों और शाखाओं का परिचालन - वैधानिक/नियामक मानदंडों का अनुपालन जैसा कि आपको विदित है, रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 1 दिसंबर 2008 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/21.04.141/2008-09 और दिनांक 12 मई 2014 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.11
नवंबर 23, 2022
खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) का समावेश
आरबीआई/2022-23/140 विवि.फिन.आरईसी.82/03.10.123/2022-23 23 नवंबर, 2022 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएं महोदया / महोदय, खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) का समावेश कृपया दिनांक 02 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – खाता एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 देखें। 2. एमएसएमई को नकदी प्रवाह आधारित उधार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि खाता एग्रीगेटर (एए) ढांचे
आरबीआई/2022-23/140 विवि.फिन.आरईसी.82/03.10.123/2022-23 23 नवंबर, 2022 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएं महोदया / महोदय, खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) का समावेश कृपया दिनांक 02 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – खाता एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 देखें। 2. एमएसएमई को नकदी प्रवाह आधारित उधार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि खाता एग्रीगेटर (एए) ढांचे
अक्‍तूबर 11, 2022
एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा – विवेकपूर्ण विनियम और अन्य अनुदेश
आरबीआई/2022-23/127विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.73/03.10.117/2022-23 11 अक्तूबर, 2022 सभी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) प्रिय महोदय / महोदया, एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा – विवेकपूर्ण विनियम और अन्य अनुदेश कृपया 11 अक्टूबर 2022 का परिपत्र डीओआर.फिन.आरईसी.सं.72/03.10.117/2022-23 देखें, जिसमें एसपीडी को अपनी गैर-प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत, विदेशी मुद्रा गतिविधियां करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में, एसपीडी इस परिपत्र म
आरबीआई/2022-23/127विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.73/03.10.117/2022-23 11 अक्तूबर, 2022 सभी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) प्रिय महोदय / महोदया, एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा – विवेकपूर्ण विनियम और अन्य अनुदेश कृपया 11 अक्टूबर 2022 का परिपत्र डीओआर.फिन.आरईसी.सं.72/03.10.117/2022-23 देखें, जिसमें एसपीडी को अपनी गैर-प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत, विदेशी मुद्रा गतिविधियां करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में, एसपीडी इस परिपत्र म
अक्‍तूबर 11, 2022
एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा
आरबीआई/2022-23/126 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.72/03.10.117/2022-23 11 अक्तूबर, 2022 सभी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) प्रिय महोदय / महोदया, एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा दिनांक 27 जुलाई 2018 के परिपत्र डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.094/03.10.001/2018-19 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार एसपीडी को उनकी गैर-प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत, समय-समय पर प्रदत्त अनुमति के अनुसार अपने विदेशी संविभाग निवेशक (एफ़पीआई) ग्राहकों को विदेशी मुद्रा
आरबीआई/2022-23/126 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.72/03.10.117/2022-23 11 अक्तूबर, 2022 सभी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) प्रिय महोदय / महोदया, एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा दिनांक 27 जुलाई 2018 के परिपत्र डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.094/03.10.001/2018-19 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार एसपीडी को उनकी गैर-प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत, समय-समय पर प्रदत्त अनुमति के अनुसार अपने विदेशी संविभाग निवेशक (एफ़पीआई) ग्राहकों को विदेशी मुद्रा
अक्‍तूबर 11, 2022
एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी: मिडिल लेयर में वर्गीकरण
भा.रि.बैंक/2022-23/129 डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.78/03.10.001/2022-23 11 अक्तूबर 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी: मिडिल लेयर में वर्गीकरण कृपया 22 अक्तूबर 2021 को जारी परिपत्र "स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा" के अनुबंध के पैरा 1 का संदर्भ लें, जिसमें स्केल आधारित विनियामक ढांचे के तहत एनबीएफसी के लिए चार स्तरीय विनियामक संरचना को निरूपित किया गया है। 2. मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्
भा.रि.बैंक/2022-23/129 डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.78/03.10.001/2022-23 11 अक्तूबर 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी: मिडिल लेयर में वर्गीकरण कृपया 22 अक्तूबर 2021 को जारी परिपत्र "स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा" के अनुबंध के पैरा 1 का संदर्भ लें, जिसमें स्केल आधारित विनियामक ढांचे के तहत एनबीएफसी के लिए चार स्तरीय विनियामक संरचना को निरूपित किया गया है। 2. मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्
अक्‍तूबर 11, 2022
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा
भारिबैं/2022-23/128विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 11 अक्टूबर 2022 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां महोदय/महोदया आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दबावग्रस्त वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन में एआरसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए, उनके कामकाज और संचालन ढांचे की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, 7 अप्रैल 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विक
भारिबैं/2022-23/128विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 11 अक्टूबर 2022 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां महोदय/महोदया आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दबावग्रस्त वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन में एआरसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए, उनके कामकाज और संचालन ढांचे की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, 7 अप्रैल 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विक
सितंबर 02, 2022
डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश
आरबीआई/2022-23/111 विवि.सीआरई.आरईसी.66/21.07.001/2022-23 02 सितंबर 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश 10 अगस्त 2022 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति "डिजिटल उधार पर कार्य दल की सिफारिशें-कार्यान्वयन" का पैरा 7 देखें। तत्काल कार्यान्वयन के लिए कार्य दल की स्वीकृत सिफारिशों पर विस्तृत दिशा-निर्देश इस परिपत्र के अन
आरबीआई/2022-23/111 विवि.सीआरई.आरईसी.66/21.07.001/2022-23 02 सितंबर 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश 10 अगस्त 2022 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति "डिजिटल उधार पर कार्य दल की सिफारिशें-कार्यान्वयन" का पैरा 7 देखें। तत्काल कार्यान्वयन के लिए कार्य दल की स्वीकृत सिफारिशों पर विस्तृत दिशा-निर्देश इस परिपत्र के अन
अगस्त 12, 2022
वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी
आरबीआई/2022-23/108 विवि.ओआरजी.आरईसी.65/21.04.158/2022-23 12 अगस्त 2022 महोदया/ महोदय, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं को सूचित किया है कि आउटसोर्स गतिविधियों की अंतिम जिम्मेदारी उनकी ही है और इसलिए, वे वसूली प्रतिनिधियो (इसके बाद ‘प्रतिनिधि' के रूप में संदर्भित) सहित अपने सेवा प्रदाताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। 2. यह देखा गया है कि विनियमि
आरबीआई/2022-23/108 विवि.ओआरजी.आरईसी.65/21.04.158/2022-23 12 अगस्त 2022 महोदया/ महोदय, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं को सूचित किया है कि आउटसोर्स गतिविधियों की अंतिम जिम्मेदारी उनकी ही है और इसलिए, वे वसूली प्रतिनिधियो (इसके बाद ‘प्रतिनिधि' के रूप में संदर्भित) सहित अपने सेवा प्रदाताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। 2. यह देखा गया है कि विनियमि
अगस्त 11, 2022
अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन
आरबीआई/2022-23/107 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.64/00-00-005/2022-23 11 अगस्त 2022 महोदय / महोदया, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 मार्च 2021 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 और दिनांक 31 मार्च 2022 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 देखें। 2. वर्तमान में, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना करते समय, निम्नलिखित एक्सपोजर, जहां कहीं अनुमोदित है, को छूट
आरबीआई/2022-23/107 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.64/00-00-005/2022-23 11 अगस्त 2022 महोदय / महोदया, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 मार्च 2021 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 और दिनांक 31 मार्च 2022 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 देखें। 2. वर्तमान में, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना करते समय, निम्नलिखित एक्सपोजर, जहां कहीं अनुमोदित है, को छूट
जुलाई 13, 2022
डीपीआरके पर यूएनएससीआर 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में एक प्रविष्टि में संशोधन
भा.रि.बैंक/2022-2023/91 डीओआर.एएमएल.आरईसी.55/14.06.001/2022-23 13 जुलाई 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय, डीपीआरके पर यूएनएससीआर 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में एक प्रविष्टि में संशोधन कृपया हमारे दिनांक 08 अप्रैल 2021 के परिपत्र डीओआर.एएमएल.आरईसी.03/14.06.001/2021-22 का संदर्भ लें, जिसमें विनियमित संस्थाओं (REs) को 'कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य पर सुरक्षा परिषद संकल्प के कार्यान्वयन आदेश, 2017' जो कि क
भा.रि.बैंक/2022-2023/91 डीओआर.एएमएल.आरईसी.55/14.06.001/2022-23 13 जुलाई 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय, डीपीआरके पर यूएनएससीआर 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में एक प्रविष्टि में संशोधन कृपया हमारे दिनांक 08 अप्रैल 2021 के परिपत्र डीओआर.एएमएल.आरईसी.03/14.06.001/2021-22 का संदर्भ लें, जिसमें विनियमित संस्थाओं (REs) को 'कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य पर सुरक्षा परिषद संकल्प के कार्यान्वयन आदेश, 2017' जो कि क
जून 06, 2022
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान – अपर लेयर
आरबीआई/2022-23/61 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.40/21.04.048/2022-23 6 जून 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान – अपर लेयर कृपया "स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचा" पर 22 अक्तूबर 2021 का परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 देखें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि आरबीआई द्वारा एनबीएफसी-अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल)
आरबीआई/2022-23/61 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.40/21.04.048/2022-23 6 जून 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान – अपर लेयर कृपया "स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचा" पर 22 अक्तूबर 2021 का परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 देखें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि आरबीआई द्वारा एनबीएफसी-अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल)
मई 02, 2022
एनबीएफसी की जमाराशियों के लिए न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग की समीक्षा
आरबीआई/2022-23/37 विव.एफआईएन.आरईसी.सं.30/03.10.001/2022-23 02 मई 2022 जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (जमाराशि स्वीकार करने वाली एचएफसी सहित) महोदय/महोदया, एनबीएफसी की जमाराशियों के लिए न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग की समीक्षा कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 9 का संदर्भ लें जिसमें एनबीएफसी द्वारा जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने के उद्देश्य से अनुमोदित क्रेडि
आरबीआई/2022-23/37 विव.एफआईएन.आरईसी.सं.30/03.10.001/2022-23 02 मई 2022 जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (जमाराशि स्वीकार करने वाली एचएफसी सहित) महोदय/महोदया, एनबीएफसी की जमाराशियों के लिए न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग की समीक्षा कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 9 का संदर्भ लें जिसमें एनबीएफसी द्वारा जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने के उद्देश्य से अनुमोदित क्रेडि
अप्रैल 29, 2022
एनबीएफसी में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और ज्येष्ठ प्रबंधतंत्र के पारिश्रमिक पर दिशानिर्देश
आरबीआई/2022-23/36 विवि.जीओवी.आरईसी.सं.29/18.10.002/2022-23 29 अप्रैल 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय एनबीएफसी में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और ज्येष्ठ प्रबंधतंत्र के पारिश्रमिक पर दिशानिर्देश जैसा कि आप अवगत हैं, दिनांक 22 अक्तूबर 2021 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 के माध्यम से एनबीएफसी के लिए एक पुनरीक्षित स्केल आधारित विनियामकीय (एसबीआर) ढांचा लागू किया गया था। उक्त परिपत्र के पैरा 3.2.3 (एच) के अनुसार, अनुचित तरीके से
आरबीआई/2022-23/36 विवि.जीओवी.आरईसी.सं.29/18.10.002/2022-23 29 अप्रैल 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय एनबीएफसी में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और ज्येष्ठ प्रबंधतंत्र के पारिश्रमिक पर दिशानिर्देश जैसा कि आप अवगत हैं, दिनांक 22 अक्तूबर 2021 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 के माध्यम से एनबीएफसी के लिए एक पुनरीक्षित स्केल आधारित विनियामकीय (एसबीआर) ढांचा लागू किया गया था। उक्त परिपत्र के पैरा 3.2.3 (एच) के अनुसार, अनुचित तरीके से
अप्रैल 21, 2022
उधारकर्ताओं के लिए विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलईआई)
भारिबैं/2022-23/34 विवि.सीआरई.आरईसी.28/21.04.048/2022-23 21 अप्रैल 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय, उधारकर्ताओं के लिए विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) कृपया उक्त विषय पर दिनांक 02 नवंबर 2017 के बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2017-18 का पैरा 3 देखें। 2. समीक्षा कर
भारिबैं/2022-23/34 विवि.सीआरई.आरईसी.28/21.04.048/2022-23 21 अप्रैल 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय, उधारकर्ताओं के लिए विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) कृपया उक्त विषय पर दिनांक 02 नवंबर 2017 के बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2017-18 का पैरा 3 देखें। 2. समीक्षा कर
अप्रैल 21, 2022
मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश, 2022
आरबीआई/2022-23/92 विवि.एयूटी.आरईसी.सं.27/24.01.041/2022-23 21 अप्रैल 2022 मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश, 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए तथा धारा 56 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1
आरबीआई/2022-23/92 विवि.एयूटी.आरईसी.सं.27/24.01.041/2022-23 21 अप्रैल 2022 मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश, 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए तथा धारा 56 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1
अप्रैल 19, 2022
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-अपर लेयर (एनबीएफ़सी-यूएल) के लिए बृहद एक्सपोज़र ढांचा
आरबीआई/2022-23/32 डीओआर.सीआरई.आरईसी.24/21.01.003/2022-23 19 अप्रैल 2022 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-अपर लेयर (एनबीएफ़सी-यूएल) के लिए बृहद एक्सपोज़र ढांचा कृपया ‘’स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचा’’ विषय पर दिनांक 22 अक्तूबर 2021 के परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 का पैरा 3.2.2 (घ) देखें, जिसके अनुसार अपर लेयर में एनबीएफ़सी के लिए बृहद एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ़) निर्धारित किया गया
आरबीआई/2022-23/32 डीओआर.सीआरई.आरईसी.24/21.01.003/2022-23 19 अप्रैल 2022 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-अपर लेयर (एनबीएफ़सी-यूएल) के लिए बृहद एक्सपोज़र ढांचा कृपया ‘’स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचा’’ विषय पर दिनांक 22 अक्तूबर 2021 के परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 का पैरा 3.2.2 (घ) देखें, जिसके अनुसार अपर लेयर में एनबीएफ़सी के लिए बृहद एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ़) निर्धारित किया गया
अप्रैल 19, 2022
ऋण और अग्रिम - विनियामकीय प्रतिबंध - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
भारिबैं/2022-23/29 विवि.सीआरई.आरईसी.सं.25/03.10.001/2022-23 19 अप्रैल 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया / महोदय, ऋण और अग्रिम - विनियामकीय प्रतिबंध - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामकीय ढांचा पर 22 अक्तूबर 2021 को जारी परिपत्र के पैरा 3.2.2 (सी) और पैरा 3.2.3 (बी) और (सी) के अनुसार विभिन्न स्तरों के संबंध में ऋणों पर कुछ विनियामकीय प्रतिबंध लगाने की शुरुआत की गई थी। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्
भारिबैं/2022-23/29 विवि.सीआरई.आरईसी.सं.25/03.10.001/2022-23 19 अप्रैल 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया / महोदय, ऋण और अग्रिम - विनियामकीय प्रतिबंध - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामकीय ढांचा पर 22 अक्तूबर 2021 को जारी परिपत्र के पैरा 3.2.2 (सी) और पैरा 3.2.3 (बी) और (सी) के अनुसार विभिन्न स्तरों के संबंध में ऋणों पर कुछ विनियामकीय प्रतिबंध लगाने की शुरुआत की गई थी। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्
अप्रैल 19, 2022
एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पूंजी आवश्यकताएं – अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल)
आरबीआई/2022-23/30 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.21/21.06.201/2022-23 अप्रैल 19, 2022 महोदय/महोदया एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पूंजी आवश्यकताएं – अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) कृपया स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित नियामक ढांचा पर 22 अक्तूबर 2021 का परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 देखें। 2. उक्त परिपत्र के पैरा 3.2.1 (बी) के अनुसार, एनबीएफसी-यूएल जोखिम भारित आस्तियों के न्यूनतम 9 प्रतिशत
आरबीआई/2022-23/30 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.21/21.06.201/2022-23 अप्रैल 19, 2022 महोदय/महोदया एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पूंजी आवश्यकताएं – अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) कृपया स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित नियामक ढांचा पर 22 अक्तूबर 2021 का परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 देखें। 2. उक्त परिपत्र के पैरा 3.2.1 (बी) के अनुसार, एनबीएफसी-यूएल जोखिम भारित आस्तियों के न्यूनतम 9 प्रतिशत
अप्रैल 19, 2022
वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण – एनबीएफ़सी के खातों को टिप्पणियां
आरबीआई/2022-23/26 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.20/21.04.018/2022-23 19 अप्रैल, 2022 महोदय / महोदया वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण – एनबीएफ़सी के खातों को टिप्पणियां कृपया 'स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): संशोधित नियामक ढांचा' पर दिनांक 22 अक्टूबर 2021 का हमारा परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 देखें जो अन्य बातों के साथ-साथ कुछ विशिष्ट प्रकटीकरण की परिकल्पना करता हैं। 2. गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को मौजूदा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों, लागू लेखा मानकों, का
आरबीआई/2022-23/26 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.20/21.04.018/2022-23 19 अप्रैल, 2022 महोदय / महोदया वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण – एनबीएफ़सी के खातों को टिप्पणियां कृपया 'स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): संशोधित नियामक ढांचा' पर दिनांक 22 अक्टूबर 2021 का हमारा परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 देखें जो अन्य बातों के साथ-साथ कुछ विशिष्ट प्रकटीकरण की परिकल्पना करता हैं। 2. गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को मौजूदा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों, लागू लेखा मानकों, का
अप्रैल 11, 2022
मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका और अनुपालन कार्य
भारिबैं/2022-23/24 संदर्भ संख्या प.वि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.01/11.01.005/2022-23 11 अप्रैल 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदया मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका और अनुपालन कार्य कृपया दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के परिपत्र संदर्भ.डीओआर. सीआरई. आरईसी. सं.60/03.10.001/2021-221 के माध्यम से जारी 'स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामकीय ढांचा' पर रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का संद
भारिबैं/2022-23/24 संदर्भ संख्या प.वि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.01/11.01.005/2022-23 11 अप्रैल 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदया मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका और अनुपालन कार्य कृपया दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के परिपत्र संदर्भ.डीओआर. सीआरई. आरईसी. सं.60/03.10.001/2021-221 के माध्यम से जारी 'स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामकीय ढांचा' पर रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का संद
मार्च 31, 2022
अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन
आरबीआई/2021-22/189 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 31 मार्च 2022 महोदय/महोदया अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन अर्हित वित्तीय संविदाएं द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित), को भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3463 (ई) द्वारा अधिसूचित किया गया है। अधिनियम अर्हित वित्तीय संविदाओं (क्यूएफसी) के द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीयता के लिए एक
आरबीआई/2021-22/189 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 31 मार्च 2022 महोदय/महोदया अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन अर्हित वित्तीय संविदाएं द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित), को भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3463 (ई) द्वारा अधिसूचित किया गया है। अधिनियम अर्हित वित्तीय संविदाओं (क्यूएफसी) के द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीयता के लिए एक
फ़रवरी 23, 2022
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा 'कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन’ लागू करना
भारिबैं/2021-22/175 प.वि.कें.का.पीपीजी.एसईसी/10/11.01.005/2021-22 23 फरवरी 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय/महोदया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा 'कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन’ लागू करना कृपया, 'स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर):एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा’ विषय पर दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 के पैरा 3.2.3 (जे) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार 10 और अधिक शाखाओं वाली एनबीएफ
भारिबैं/2021-22/175 प.वि.कें.का.पीपीजी.एसईसी/10/11.01.005/2021-22 23 फरवरी 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय/महोदया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा 'कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन’ लागू करना कृपया, 'स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर):एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा’ विषय पर दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 के पैरा 3.2.3 (जे) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार 10 और अधिक शाखाओं वाली एनबीएफ
दिसंबर 14, 2021
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचा
भा.रि.बैंक/2021-22/139 प.वि.के.का.पीपीजी.एसईसी.7/11.01.005/2021-22 14 दिसंबर, 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी [सरकारी कंपनियों को छोड़कर] मध्य, उच्च और शीर्ष स्तर के जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाले सभी एनबीएफसी1 [(i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो जनता की जमाराशि2 स्वीकार नहीं कर रही हैं/ स्वीकार करने का इरादा नहीं रखती हैं; (ii) सरकारी कंपनियां, (iii) प्राथमिक डीलर और (iv) हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां- को छोड़कर] महोदय/ महोदया, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन
भा.रि.बैंक/2021-22/139 प.वि.के.का.पीपीजी.एसईसी.7/11.01.005/2021-22 14 दिसंबर, 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी [सरकारी कंपनियों को छोड़कर] मध्य, उच्च और शीर्ष स्तर के जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाले सभी एनबीएफसी1 [(i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो जनता की जमाराशि2 स्वीकार नहीं कर रही हैं/ स्वीकार करने का इरादा नहीं रखती हैं; (ii) सरकारी कंपनियां, (iii) प्राथमिक डीलर और (iv) हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां- को छोड़कर] महोदय/ महोदया, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन
नवंबर 15, 2021
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति
आरबीआई/2021-2022/126 केंका.उशिसंवि.पीआरएस सं.एस 874/13-01-008/2021-22 15 नवंबर 2021 अध्‍यक्ष/प्रबंध निदेशक और सीईओ क) 10 या उससे अधिक शाखा वाले एनबीएफसी-डी ख) ₹5,000 करोड और उससे अधिक परिसंपत्ति वाले एनबीएफसी-एनडी (इस निदेश के खंड 3 में दिए गए एनबीएफसीयों के अलावा) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित कारोबार आचरण के
आरबीआई/2021-2022/126 केंका.उशिसंवि.पीआरएस सं.एस 874/13-01-008/2021-22 15 नवंबर 2021 अध्‍यक्ष/प्रबंध निदेशक और सीईओ क) 10 या उससे अधिक शाखा वाले एनबीएफसी-डी ख) ₹5,000 करोड और उससे अधिक परिसंपत्ति वाले एनबीएफसी-एनडी (इस निदेश के खंड 3 में दिए गए एनबीएफसीयों के अलावा) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित कारोबार आचरण के
नवंबर 12, 2021
आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड - स्पष्टीकरण
भा.रि.बैंक/2021-2022/125 विवि.एसटीआर.आरईसी.68/21.04.048/2021-22 12 नवंबर, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्राव
भा.रि.बैंक/2021-2022/125 विवि.एसटीआर.आरईसी.68/21.04.048/2021-22 12 नवंबर, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्राव
अक्‍तूबर 22, 2021
स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचा
भारिबैं/2021-22/112 विवि.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 22 अक्तूबर 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचा वास्तविक आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने और बैंकों के साथ ऋण मध्यस्थता के पूरक चैनल के रूप में भूमिका निभाने के लिए एनबीएफसी का योगदान बड़े पैमाने पर मान्यता प्राप्त है । इन वर्षों में, इस क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र के भीतर आकार, जटिलता और परस्पर जुड़ाव के मामले में काफी विकास ह
भारिबैं/2021-22/112 विवि.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 22 अक्तूबर 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचा वास्तविक आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने और बैंकों के साथ ऋण मध्यस्थता के पूरक चैनल के रूप में भूमिका निभाने के लिए एनबीएफसी का योगदान बड़े पैमाने पर मान्यता प्राप्त है । इन वर्षों में, इस क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र के भीतर आकार, जटिलता और परस्पर जुड़ाव के मामले में काफी विकास ह
जुलाई 29, 2021
एचएफसी की जमाओं की रेटिंग - अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां और न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग
भारिबैं/2021-22/74 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.34/03.10.136/2021-22 29 जुलाई, 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी आवास वित्त कंपनियाँ (HFCs) महोदया/महोदय, एचएफसी की जमाओं की रेटिंग - अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां और न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 25.2 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने के उद्देश्य से पांच अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम औ
भारिबैं/2021-22/74 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.34/03.10.136/2021-22 29 जुलाई, 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी आवास वित्त कंपनियाँ (HFCs) महोदया/महोदय, एचएफसी की जमाओं की रेटिंग - अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां और न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 25.2 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने के उद्देश्य से पांच अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम औ
जून 24, 2021
एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा
भारिबैं/2021-22/59 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.23/21.02.067/2021-22 24 जून 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/ महोदय, एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा व्यवहार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए एनबीएफसी द्वारा लाभांश वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। प्रयोज्यता 2. ये दिशानिर्देश निम्नानुसार नीचे दिए गए1 आरबीआई द्वारा विनियमित सभी एनबीएफसी पर लागू होंगे: (क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण
भारिबैं/2021-22/59 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.23/21.02.067/2021-22 24 जून 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/ महोदय, एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा व्यवहार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए एनबीएफसी द्वारा लाभांश वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। प्रयोज्यता 2. ये दिशानिर्देश निम्नानुसार नीचे दिए गए1 आरबीआई द्वारा विनियमित सभी एनबीएफसी पर लागू होंगे: (क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण
जून 11, 2021
जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए)
आरबीआई/2021-22/53 DoS.CO.PPG.SEC/03/11.01.005/2021-22 11 जून 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एचएफसी और जमाराशि स्वीकार न करने वाले सभी एचएफसी जिनकी आस्ति का आकार ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक है, के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) कृपया, उपर्युक्त विषय पर, दिनांक 03 फरवरी, 2021 का परिपत्र सं. DoS.CO.PPG/SEC.05/11.01.005/2020-21 देखें। 2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वोक्त परिपत्र
आरबीआई/2021-22/53 DoS.CO.PPG.SEC/03/11.01.005/2021-22 11 जून 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एचएफसी और जमाराशि स्वीकार न करने वाले सभी एचएफसी जिनकी आस्ति का आकार ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक है, के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) कृपया, उपर्युक्त विषय पर, दिनांक 03 फरवरी, 2021 का परिपत्र सं. DoS.CO.PPG/SEC.05/11.01.005/2020-21 देखें। 2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वोक्त परिपत्र
जून 10, 2021
स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा
आरबीआई/2021-22/52 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22 10 जून 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक / कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक महोदया / महोदय, स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून
आरबीआई/2021-22/52 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22 10 जून 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक / कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक महोदया / महोदय, स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून
जून 04, 2021
समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन
आरबीआई/2021-22/47 विवि.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22 4 जून 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय, समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में
आरबीआई/2021-22/47 विवि.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22 4 जून 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय, समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में
जून 04, 2021
समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड -19 संबंधित दबाव का समाधान - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन
भारिबै/2021-22/46 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2021-22 4 जून 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन कृपया
भारिबै/2021-22/46 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2021-22 4 जून 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन कृपया
मई 31, 2021
आभासी मुद्रा(वी.सी.) में लेन-देन के लिए ग्राहक समुचि‍त सावधानी
आरबीआई/2021-22/45 विवि.एएमएल.आरईसी 18/14.01.001/2021-22 31 मई 2021 सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / एनबीएफसी / भुगतान प्रणाली प्रदाता महोदय, आभासी मुद्रा(वी.सी.) में लेन-देन के लिए ग्राहक समुचि‍त सावधानी मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बैंकों/विनियमित संस्थाओं ने 06 अप्रैल 2018 के आरबीआई के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.104/08.13.102/2017-18 का संदर्भ देकर अपने ग्राहकों को आभासी मुद्राओं में लेनदेन के प्रति आगा
आरबीआई/2021-22/45 विवि.एएमएल.आरईसी 18/14.01.001/2021-22 31 मई 2021 सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / एनबीएफसी / भुगतान प्रणाली प्रदाता महोदय, आभासी मुद्रा(वी.सी.) में लेन-देन के लिए ग्राहक समुचि‍त सावधानी मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बैंकों/विनियमित संस्थाओं ने 06 अप्रैल 2018 के आरबीआई के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.104/08.13.102/2017-18 का संदर्भ देकर अपने ग्राहकों को आभासी मुद्राओं में लेनदेन के प्रति आगा
मई 24, 2021
राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) के साथ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का समामेलन - दिशानिर्देश
आरबीआई/2021-22/42 DOR.RUR.REC.No.17/19.51.007/2021-22 मई 24, 2021 सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) के साथ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का समामेलन - दिशानिर्देश भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2020 को जारी अधिसूचना के तहत 1 अप्रैल 2021 से राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39) अधिसूचित किया गया। अधिसूचना के जारी होने से, उपरोक्त बैंकों के समाम
आरबीआई/2021-22/42 DOR.RUR.REC.No.17/19.51.007/2021-22 मई 24, 2021 सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) के साथ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का समामेलन - दिशानिर्देश भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2020 को जारी अधिसूचना के तहत 1 अप्रैल 2021 से राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39) अधिसूचित किया गया। अधिसूचना के जारी होने से, उपरोक्त बैंकों के समाम
मई 05, 2021
संकल्प ढांचा 2.0 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 संबन्धित दबाव का निराकरण
आरबीआई/2021-22/32 विवि.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 5 मई 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवासीय वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय संकल्प ढांचा 2.0 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 संबन्धित दबाव का निराकरण कृपया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्य
आरबीआई/2021-22/32 विवि.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 5 मई 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवासीय वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय संकल्प ढांचा 2.0 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 संबन्धित दबाव का निराकरण कृपया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्य
मई 05, 2021
समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तिगत और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान
भारिबैं/2021-22/31 विवि.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 05 मई 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तिगत और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 06 अगस्त 2020 को "क
भारिबैं/2021-22/31 विवि.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 05 मई 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तिगत और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 06 अगस्त 2020 को "क
अप्रैल 27, 2021
वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश
भा.रि.बैं./2021-22/25 संदर्भ सं.DoS.CO.ARG/SEC.01/08.91.001/2021-22 अप्रैल 27, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (NBFCs) (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) महोदया/महोदय वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश
भा.रि.बैं./2021-22/25 संदर्भ सं.DoS.CO.ARG/SEC.01/08.91.001/2021-22 अप्रैल 27, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (NBFCs) (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) महोदया/महोदय वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश
मार्च 12, 2021
साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फार्मेट और अन्य विनियामकीय उपाय
भा.रि.बैं/2020-21/106 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.46/20.16.056/2020-21 मार्च 12, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया, साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प
भा.रि.बैं/2020-21/106 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.46/20.16.056/2020-21 मार्च 12, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया, साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प
फ़रवरी 24, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 92 प्रविष्टियों में संशोधन
भा.रि.बैं/2020-21/103विवि.एएमएल.बीसी.सं 44/14.06.001/2020-21 फरवरी 24, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 92 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍
भा.रि.बैं/2020-21/103विवि.एएमएल.बीसी.सं 44/14.06.001/2020-21 फरवरी 24, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 92 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍
फ़रवरी 22, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना
भा.रि.बैं/2020-21/101 विवि.एएमएल.बीसी.सं.42/14.06.001/2020-21 फरवरी 22, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍
भा.रि.बैं/2020-21/101 विवि.एएमएल.बीसी.सं.42/14.06.001/2020-21 फरवरी 22, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍
फ़रवरी 12, 2021
एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से एनबीएफ़सी में निवेश
भारिबैं/2020-2021/97 विवि.केंका.एलआईसी.कंपरि.सं.119/03.10.001/2020-21 12 फरवरी 2021 सेवा में सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) और आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों सहित महोदया/महोदय, एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से एनबीएफ़सी में निवेश वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) समय-समय पर अपने निम्नलिखित प्रकाशनों में धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) से निपटने के लिए कमजोर उपायों वाले क्षेत्राधिकारों की पहचान करता है: i) कार्रवाई के अधीन उ
भारिबैं/2020-2021/97 विवि.केंका.एलआईसी.कंपरि.सं.119/03.10.001/2020-21 12 फरवरी 2021 सेवा में सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) और आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों सहित महोदया/महोदय, एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से एनबीएफ़सी में निवेश वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) समय-समय पर अपने निम्नलिखित प्रकाशनों में धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) से निपटने के लिए कमजोर उपायों वाले क्षेत्राधिकारों की पहचान करता है: i) कार्रवाई के अधीन उ
फ़रवरी 03, 2021
जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए)
भारिबैं/2020-21/88 संदर्भ.सं. प.वि.कें.का.पीपीजी/सेक.05/11.01.005/2020-21 03 फरवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जमा लेने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की जमा नहीं लेने वाली सभी एनबीएफसी (कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ सहित), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया / प्रिय महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) किसी भी वित्तीय इका
भारिबैं/2020-21/88 संदर्भ.सं. प.वि.कें.का.पीपीजी/सेक.05/11.01.005/2020-21 03 फरवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जमा लेने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की जमा नहीं लेने वाली सभी एनबीएफसी (कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ सहित), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया / प्रिय महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) किसी भी वित्तीय इका
अक्‍तूबर 22, 2020
आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा
भारिबैं/2020-21/60 वि.वि.गै.बैं.वि.क(आ.वि.कं)कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 22 अक्तूबर 2020 आवास वित्त कंपनियाँ महोदया/महोदय, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा कृपया बैंक की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2019-20/419, दिनांक 13 अगस्त, 2019 और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक डोमेन में रखे गए मसौदा नियामक ढांचे, दिनांक 17 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। प्राप्त सुझावों की जांच के आधार पर एचएफसी के लिए संशोधित नियामकीय ढांचा जारी कर
भारिबैं/2020-21/60 वि.वि.गै.बैं.वि.क(आ.वि.कं)कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 22 अक्तूबर 2020 आवास वित्त कंपनियाँ महोदया/महोदय, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा कृपया बैंक की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2019-20/419, दिनांक 13 अगस्त, 2019 और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक डोमेन में रखे गए मसौदा नियामक ढांचे, दिनांक 17 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। प्राप्त सुझावों की जांच के आधार पर एचएफसी के लिए संशोधित नियामकीय ढांचा जारी कर
अगस्त 13, 2020
मूल निवेश कंपनियों के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा
भारिबैं/2020-21/24 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.117/03.10.001/2020-21 13 अगस्त 2020 सभी मूल निवेश कंपनियां(सीआईसी) महोदया/महोदय, मूल निवेश कंपनियों के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री तपन रे की अध्यक्षता में गठित मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए नियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा करने वाली कार्यदल (डब्ल्यूजी) की रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें। कार्यदल (डब्ल्यूजी) की रिपोर्ट को नवंबर 2018 में सार्वजनिक रूप से
भारिबैं/2020-21/24 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.117/03.10.001/2020-21 13 अगस्त 2020 सभी मूल निवेश कंपनियां(सीआईसी) महोदया/महोदय, मूल निवेश कंपनियों के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री तपन रे की अध्यक्षता में गठित मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए नियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा करने वाली कार्यदल (डब्ल्यूजी) की रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें। कार्यदल (डब्ल्यूजी) की रिपोर्ट को नवंबर 2018 में सार्वजनिक रूप से
जुलाई 24, 2020
भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन
भारिबैं/2020-21/15 विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.116/22.10.106/2020-21 24 जुलाई 2020 सेवा में भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय, भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन कृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 13 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 के अनुलग्नक के पैरा 3 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार वित्तीय साधनों के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाल
भारिबैं/2020-21/15 विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.116/22.10.106/2020-21 24 जुलाई 2020 सेवा में भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय, भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन कृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 13 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 के अनुलग्नक के पैरा 3 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार वित्तीय साधनों के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाल
जुलाई 16, 2020
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता
भारिबैं/2020-21/13विवि.गैबैंविक(एआरसी) कंपरि. सं. 9/26.03.001/2020-21 16 जुलाई 2020 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 9 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे ‘उचित व्यवहार संहिता’ अपनाएं ताकि उनके परिचालन में पारदर्शिता औ
भारिबैं/2020-21/13विवि.गैबैंविक(एआरसी) कंपरि. सं. 9/26.03.001/2020-21 16 जुलाई 2020 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 9 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे ‘उचित व्यवहार संहिता’ अपनाएं ताकि उनके परिचालन में पारदर्शिता औ
जुलाई 10, 2020
एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण से छूट - वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ)
भारिबैं/2020-21/12 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.115/03.10.001/2020-21 10 जुलाई 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय, एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण से छूट - वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट पर दिनांक 25 अगस्त, 2016 को जारी मास्टर निदेश के पैरा 5 का संदर्भ ग्रहण करें। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 के अधिनियम 15) की धारा 12 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र धारण करने और जनता से जमाराशि
भारिबैं/2020-21/12 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.115/03.10.001/2020-21 10 जुलाई 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय, एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण से छूट - वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट पर दिनांक 25 अगस्त, 2016 को जारी मास्टर निदेश के पैरा 5 का संदर्भ ग्रहण करें। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 के अधिनियम 15) की धारा 12 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र धारण करने और जनता से जमाराशि
जुलाई 06, 2020
लेखा परीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा को आगे बढ़ाना
भारिबैं/2020-21/11 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं. 114/03.10.001/2020-21 06 जुलाई 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय, लेखा परीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा को आगे बढ़ाना कृपया मास्टर निदेश- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 एवं मास्टर निदेश- गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के पैरा 18 (2)
भारिबैं/2020-21/11 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं. 114/03.10.001/2020-21 06 जुलाई 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय, लेखा परीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा को आगे बढ़ाना कृपया मास्टर निदेश- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 एवं मास्टर निदेश- गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के पैरा 18 (2)
जून 24, 2020
डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राप्त ऋण: उचित व्यवहार संहिता और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन
भारिबैं/2019-20/258विवि.गैबैंविक(नीवि).कंपरि.सं. 112/03.10.001/2019-20 24 जून 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राप्त ऋण: उचित व्यवहार संहिता और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन यह देखा गया है कि वित्तीय क्षेत्र में खुदरा व्यक्तियों, छोटे व्यापारियों और अन्य उधारकर्ताओं को झंझट रहित ऋण देने का दावा करने वाले कई डिजिटल प्लेट
भारिबैं/2019-20/258विवि.गैबैंविक(नीवि).कंपरि.सं. 112/03.10.001/2019-20 24 जून 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राप्त ऋण: उचित व्यवहार संहिता और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन यह देखा गया है कि वित्तीय क्षेत्र में खुदरा व्यक्तियों, छोटे व्यापारियों और अन्य उधारकर्ताओं को झंझट रहित ऋण देने का दावा करने वाले कई डिजिटल प्लेट
मई 19, 2020
मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू करना
भारिबैं/2019-20/235 विवि.गैबैंविक(आविक).कंपरि.सं.111/03.10.136/2019-20 19 मई 2020 सेवा में सभी आवास वित्त कंपनियां महोदया/महोदय, मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू करना अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) का मुकाबला करने संबंधी बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू है। इस संबंध में, आ
भारिबैं/2019-20/235 विवि.गैबैंविक(आविक).कंपरि.सं.111/03.10.136/2019-20 19 मई 2020 सेवा में सभी आवास वित्त कंपनियां महोदया/महोदय, मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू करना अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) का मुकाबला करने संबंधी बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू है। इस संबंध में, आ
मार्च 13, 2020
भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन
भारिबैं/2019-20/170 विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 13 मार्च 2020 भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय, भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन कंपनी अधिनियम (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम 4 के अंतर्गत शामिल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को अपने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अपनाया है। उच्च गुणवत्ता और एकसमान कार्यान्वय
भारिबैं/2019-20/170 विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 13 मार्च 2020 भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय, भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन कंपनी अधिनियम (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम 4 के अंतर्गत शामिल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को अपने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अपनाया है। उच्च गुणवत्ता और एकसमान कार्यान्वय
फ़रवरी 25, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन - 1267 सूची में दो संस्थाओं को जोड़ना
भारिबैंक/2019-20/164 विवि.एएमएल.बीसी.सं.37/14.06.001/2019-20 25 फरवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन - 1267 सूची में दो संस्थाओं को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंक
भारिबैंक/2019-20/164 विवि.एएमएल.बीसी.सं.37/14.06.001/2019-20 25 फरवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन - 1267 सूची में दो संस्थाओं को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंक
फ़रवरी 20, 2020
यूएपीए,1967 की धारा 51क का कार्यान्वयन - 1267 सूची से दो प्रविष्टियों को हटाना
भारिबैंक/2019-20/163 विवि.एएमएल.बीसी.सं.36/14.06.001/2019-20 20 फरवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए,1967 की धारा 51क का कार्यान्वयन - 1267 सूची से दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आत
भारिबैंक/2019-20/163 विवि.एएमएल.बीसी.सं.36/14.06.001/2019-20 20 फरवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए,1967 की धारा 51क का कार्यान्वयन - 1267 सूची से दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आत
फ़रवरी 18, 2020
यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन : डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगों (डीआरसी) की 1533 प्रतिबंध सूची में एक नई प्रविष्टि शामिल करना
भारिबैंक/2019-20/161 विवि.एएमएल.बीसी.सं.35/14.06.001/2019-20 फरवरी 18, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन : डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगों (डीआरसी) की 1533 प्रतिबंध सूची में एक नई प्रविष्टि शामिल करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (
भारिबैंक/2019-20/161 विवि.एएमएल.बीसी.सं.35/14.06.001/2019-20 फरवरी 18, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन : डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगों (डीआरसी) की 1533 प्रतिबंध सूची में एक नई प्रविष्टि शामिल करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (
जनवरी 21, 2020
एकल उत्पाद को जमानत पर रखकर ऋण देना – स्वर्ण आभूषण
भारिबैं/2019-20/148 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.108/03.10.001/2019-20 21 जनवरी 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (प्राइमरी डीलर्स को छोड़कर) महोदया/महोदय, एकल उत्पाद को जमानत पर रखकर ऋण देना – स्वर्ण आभूषण कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 27 एवं मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न
भारिबैं/2019-20/148 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.108/03.10.001/2019-20 21 जनवरी 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (प्राइमरी डीलर्स को छोड़कर) महोदया/महोदय, एकल उत्पाद को जमानत पर रखकर ऋण देना – स्वर्ण आभूषण कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 27 एवं मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न
जनवरी 09, 2020
केवाईसी पर मास्टर निदेश(एमडी) में संशोधन
भारिबैं/2019-20/138 विवि.एएमएल.बीसी.सं. 27/14.01.001/2019-20 9 जनवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश(एमडी) में संशोधन भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 582 (ई), दिनांक 19 अगस्त 2019 और राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 840 (ई), दिनांक 13 नवंबर, 2019 द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन को अधिसूचित किया है। साथ ही, विनियमित संस्थाओं द्वारा ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी) में डिजिटल चैनलों का
भारिबैं/2019-20/138 विवि.एएमएल.बीसी.सं. 27/14.01.001/2019-20 9 जनवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश(एमडी) में संशोधन भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 582 (ई), दिनांक 19 अगस्त 2019 और राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 840 (ई), दिनांक 13 नवंबर, 2019 द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन को अधिसूचित किया है। साथ ही, विनियमित संस्थाओं द्वारा ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी) में डिजिटल चैनलों का
दिसंबर 31, 2019
प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट को आगे बढ़ाना
भारिबैं/2019-20/131 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.107/03.10.001/2019-20 31 दिसंबर 2019 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदया/महोदय प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट को आगे बढ़ाना कृपया “प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट” विषय पर 29 नवम्बर 2018 के परिपत्र विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं. 95/03.10.001/2018-19 तथा छूट की तिथि को 31 दिसंबर 2019 तक आगे बढ़ाने संबंधी दिनांक 29 मई 2019 के परिपत्र संख्या विवि.गैबैंविक(नीप्र)
भारिबैं/2019-20/131 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.107/03.10.001/2019-20 31 दिसंबर 2019 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदया/महोदय प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट को आगे बढ़ाना कृपया “प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट” विषय पर 29 नवम्बर 2018 के परिपत्र विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं. 95/03.10.001/2018-19 तथा छूट की तिथि को 31 दिसंबर 2019 तक आगे बढ़ाने संबंधी दिनांक 29 मई 2019 के परिपत्र संख्या विवि.गैबैंविक(नीप्र)
दिसंबर 23, 2019
मास्टर निदेश की समीक्षा- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017
भा.रि.बैं/2019-20/121 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.106/03.10.124/2019-20 23 दिसंबर 2019 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म महोदया/महोदय, मास्टर निदेश की समीक्षा- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 कृपया 04 अक्तूबर 2019 को जारी मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 के पैराग्राफ 7 तथा 9 का संदर्भ लें। 2. समीक्षा के पश्चात यह नि
भा.रि.बैं/2019-20/121 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.106/03.10.124/2019-20 23 दिसंबर 2019 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म महोदया/महोदय, मास्टर निदेश की समीक्षा- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 कृपया 04 अक्तूबर 2019 को जारी मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 के पैराग्राफ 7 तथा 9 का संदर्भ लें। 2. समीक्षा के पश्चात यह नि
दिसंबर 06, 2019
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण
भारिबैं/2019-20/110 विवि.गैबैंविक(एआरसी)कंपरि.सं.8/26.03.001/2019-20 6 दिसंबर 2019 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण कृपया 19 मार्च 2014 को जारी परिपत्र डीएनबीएस(पीडी) सीसी संख्या 37.एससीआरसी/26.03.001/2013-2014 के पैरा 2(ए) का संदर्भ ग्रहण करें। 2. समीक्षा के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) निम्नलिखित से द्विपक्षीय आधार पर वित्तीय आस्ति
भारिबैं/2019-20/110 विवि.गैबैंविक(एआरसी)कंपरि.सं.8/26.03.001/2019-20 6 दिसंबर 2019 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण कृपया 19 मार्च 2014 को जारी परिपत्र डीएनबीएस(पीडी) सीसी संख्या 37.एससीआरसी/26.03.001/2013-2014 के पैरा 2(ए) का संदर्भ ग्रहण करें। 2. समीक्षा के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) निम्नलिखित से द्विपक्षीय आधार पर वित्तीय आस्ति
नवंबर 11, 2019
आवास वित्त संस्थानों को दी गई छूट को वापस लिया जाना
भारिबैं/2019-20/98 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.105/03.10.136/2019-20 11 नवंबर 2019 सभी आवास वित्त कंपनियाँ महोदया/महोदय, आवास वित्त संस्थानों को दी गई छूट को वापस लिया जाना कृपया हमारे मास्टर निदेश- आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट के पैरा 1 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (डी) के तहत परिभाषित आवास वित्त संस्थानों को वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIB के प्रावधानों से छूट दी गई है। समीक्षा
भारिबैं/2019-20/98 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.105/03.10.136/2019-20 11 नवंबर 2019 सभी आवास वित्त कंपनियाँ महोदया/महोदय, आवास वित्त संस्थानों को दी गई छूट को वापस लिया जाना कृपया हमारे मास्टर निदेश- आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट के पैरा 1 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (डी) के तहत परिभाषित आवास वित्त संस्थानों को वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIB के प्रावधानों से छूट दी गई है। समीक्षा
नवंबर 08, 2019
अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश
भारिबैं/2019-20/96 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.104/03.10.001/2019-20 08 नवंबर 2019 बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएं महोदया/महोदय, अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश कृपया 02 सितंबर, 2016 को जारी मास्टर निदेश – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. एनबीएफसी-एए, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और इंटरफेस को अपनाने वाले वित्तीय क्षेत्र के नियामकों में फैले, विभिन्
भारिबैं/2019-20/96 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.104/03.10.001/2019-20 08 नवंबर 2019 बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएं महोदया/महोदय, अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश कृपया 02 सितंबर, 2016 को जारी मास्टर निदेश – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. एनबीएफसी-एए, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और इंटरफेस को अपनाने वाले वित्तीय क्षेत्र के नियामकों में फैले, विभिन्
नवंबर 08, 2019
अर्हक आस्तियां मानदंड – सीमाओं की समीक्षा
भारिबैं/2019-20/95 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.103/22.10.038/2019-20 08 नवंबर 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफ़सी-एमएफ़आई) महोदया/महोदय, अर्हक आस्तियां मानदंड – सीमाओं की समीक्षा कृपया 04 अक्तूबर 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के अन्तर्गत विकास और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और गै
भारिबैं/2019-20/95 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.103/22.10.038/2019-20 08 नवंबर 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफ़सी-एमएफ़आई) महोदया/महोदय, अर्हक आस्तियां मानदंड – सीमाओं की समीक्षा कृपया 04 अक्तूबर 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के अन्तर्गत विकास और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और गै
नवंबर 04, 2019
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और मूल निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क
भारिबैं/2019-20/88 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.102/03.10.001/2019-20 04 नवंबर 2019 मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और मूल निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क कृपया 1 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और मास्टर निदेश- गै
भारिबैं/2019-20/88 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.102/03.10.001/2019-20 04 नवंबर 2019 मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और मूल निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क कृपया 1 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और मास्टर निदेश- गै
अगस्त 02, 2019
एनबीएफसी द्वारा अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड
भारिबैं/2019-20/30 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.101/03.10.001/2019-20 02 अगस्त 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, एनबीएफसी द्वारा अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड कृपया व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को जारी अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड की माफी से संबंधित मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़
भारिबैं/2019-20/30 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.101/03.10.001/2019-20 02 अगस्त 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, एनबीएफसी द्वारा अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड कृपया व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को जारी अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड की माफी से संबंधित मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़
जून 28, 2019
अन्य आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति
भारिबैं/गैबैंविवि/2018-19/227 गैबैंविवि.नीप्र(एआरसी)कंपरि.सं.07/26.03.001/2018-19 28 जून 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी महोदया/महोदय, अन्य आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति कृपया शीर्षांकित विषय पर 23 जनवरी 2014 के परिपत्र संख्या डीएनबीएस (नीप्र).कंपरि.सं. 35/एससीआरसी/26.03.001/2013-2014 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभू
भारिबैं/गैबैंविवि/2018-19/227 गैबैंविवि.नीप्र(एआरसी)कंपरि.सं.07/26.03.001/2018-19 28 जून 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी महोदया/महोदय, अन्य आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति कृपया शीर्षांकित विषय पर 23 जनवरी 2014 के परिपत्र संख्या डीएनबीएस (नीप्र).कंपरि.सं. 35/एससीआरसी/26.03.001/2013-2014 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभू
मई 29, 2019
प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट को आगे बढ़ाना
भारिबैं/2018-19/191 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.100/03.10.001/2018-19 29 मई 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट को आगे बढ़ाना कॄपया “प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट” विषय पर 29 नवंबर 2018 को जारी परिपत्र संख्या गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.95/03.10.001/2018-19 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. एक समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उक्त के माध्यम से प्रदत्त छूट को 31 दिसं
भारिबैं/2018-19/191 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.100/03.10.001/2018-19 29 मई 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट को आगे बढ़ाना कॄपया “प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट” विषय पर 29 नवंबर 2018 को जारी परिपत्र संख्या गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.95/03.10.001/2018-19 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. एक समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उक्त के माध्यम से प्रदत्त छूट को 31 दिसं
मई 16, 2019
जोखिम प्रबंधन प्रणाली – एनबीएफसी के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति
आरबीआई/2018-19/184 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.99/03.10.001/2018-19 16 मई 2019 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- निवेश और ऋण कंपनीयां, इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनीयां, एमएफ़आई, फैक्टर्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि महोदया/महोदय, जोखिम प्रबंधन प्रणाली – एनबीएफसी के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति प्रत्यक्ष ऋण मध्यस्थता में एनबीएफसी की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी के लिए जोखिम प्रबंधन को बेहतर करना होगा। जहाँ एनबीएफसी के बोर्ड को जोखिम प्रबंधन के उत्तम
आरबीआई/2018-19/184 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.99/03.10.001/2018-19 16 मई 2019 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- निवेश और ऋण कंपनीयां, इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनीयां, एमएफ़आई, फैक्टर्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि महोदया/महोदय, जोखिम प्रबंधन प्रणाली – एनबीएफसी के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति प्रत्यक्ष ऋण मध्यस्थता में एनबीएफसी की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी के लिए जोखिम प्रबंधन को बेहतर करना होगा। जहाँ एनबीएफसी के बोर्ड को जोखिम प्रबंधन के उत्तम
अप्रैल 26, 2019
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018
कार्यपालक निदेशक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 अध‍िसूचना संदर्भ : उश‍िसंवि.निअ. सं 4535/13.01.004/2018-19 26 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना सं उश‍िसंवि.निअ.सं 3590/13.01.004/2017-18 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अध‍िनियम 1934 की धारा 45-झ(च) के तहत परिभाष‍ित और भारतीय रिज़र्व बैंक अध‍िनियम 1934 की धारा 45-झक के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत जमा स्वीकार करने के लिए प्राध‍िकृत गैर बैंकिग वित्‍तीय कंपनियों के ल
कार्यपालक निदेशक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 अध‍िसूचना संदर्भ : उश‍िसंवि.निअ. सं 4535/13.01.004/2018-19 26 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना सं उश‍िसंवि.निअ.सं 3590/13.01.004/2017-18 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अध‍िनियम 1934 की धारा 45-झ(च) के तहत परिभाष‍ित और भारतीय रिज़र्व बैंक अध‍िनियम 1934 की धारा 45-झक के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत जमा स्वीकार करने के लिए प्राध‍िकृत गैर बैंकिग वित्‍तीय कंपनियों के ल
अप्रैल 16, 2019
प्राधिकृत डीलर -श्रेणी II के रूप में लाइसेंस प्रदान करना
भा.रि.बैं/2018-19/170 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.098/03.10.001/2018-19 16 अप्रैल 2019 जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- निवेश और ऋण कंपनियां महोदया/महोदय, प्राधिकृत डीलर -श्रेणी II के रूप में लाइसेंस प्रदान करना जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत खातों के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेन-देन से जुड़ता जा रहा है। व्यापारेतर चालू खाते संबंधित दैनिक लेन-देन संबंधी सेवा को जनता के लिए सुलभ और बेहतर करने के लिए यह निर्णय लिया गया ह
भा.रि.बैं/2018-19/170 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.098/03.10.001/2018-19 16 अप्रैल 2019 जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- निवेश और ऋण कंपनियां महोदया/महोदय, प्राधिकृत डीलर -श्रेणी II के रूप में लाइसेंस प्रदान करना जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत खातों के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेन-देन से जुड़ता जा रहा है। व्यापारेतर चालू खाते संबंधित दैनिक लेन-देन संबंधी सेवा को जनता के लिए सुलभ और बेहतर करने के लिए यह निर्णय लिया गया ह
फ़रवरी 22, 2019
विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी का समानीकरण
भारिबैं/2018-19/130 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.97/03.10.001/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी का समानीकरण कृपया विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी के समानीकरण पर दिनांक 07 फरवरी 2019 को जारी 2018-19 के लिए छठवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की विकास और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. समय के साथ-साथ विशिष्ट क्षेत्र/ आस्ति वर्गों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की
भारिबैं/2018-19/130 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.97/03.10.001/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी का समानीकरण कृपया विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी के समानीकरण पर दिनांक 07 फरवरी 2019 को जारी 2018-19 के लिए छठवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की विकास और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. समय के साथ-साथ विशिष्ट क्षेत्र/ आस्ति वर्गों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की
फ़रवरी 22, 2019
एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना
भारिबैं/2018-19/129 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.96/03.10.001/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने 02 नवंबर 2018 को ‘एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना 2018’ की घोषणा की है। 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार, द्वारा उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु जारी मुख्य विशेषताओं और परिचालन दि
भारिबैं/2018-19/129 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.96/03.10.001/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने 02 नवंबर 2018 को ‘एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना 2018’ की घोषणा की है। 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार, द्वारा उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु जारी मुख्य विशेषताओं और परिचालन दि
फ़रवरी 22, 2019
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रति एक्सपोजर के लिए जोखिम भार
भारिबै/2018-19/126 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.25/21.06.001/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त), लघु वित्त बैंक महोदय/महोदया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रति एक्सपोजर के लिए जोखिम भार कृपया बासल III पूंजी विनियमन पर दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र के पैरा 5.8 और पैरा 5.13.5 का संदर्भ लें। वर्तमान में आस्ति वित्तपोषण कंपनियों (एएफसी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण कंपनियों (एनबीएफसी-आईए
भारिबै/2018-19/126 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.25/21.06.001/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त), लघु वित्त बैंक महोदय/महोदया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रति एक्सपोजर के लिए जोखिम भार कृपया बासल III पूंजी विनियमन पर दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र के पैरा 5.8 और पैरा 5.13.5 का संदर्भ लें। वर्तमान में आस्ति वित्तपोषण कंपनियों (एएफसी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण कंपनियों (एनबीएफसी-आईए
जनवरी 01, 2019
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – अग्रिमों की पुनर्रचना
आरबीआई/2018-19/100 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 1 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – अग्रिमों की पुनर्रचना 1. कृपया दिनांक 07 फरवरी 2018 का परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 तथा 06 जून 2018 का बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.108/21.04.048/2017-18 देखें। इस संबंध में, द्बावग्रस्त हो चुके एमएसएमई खातों {एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और म
आरबीआई/2018-19/100 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 1 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – अग्रिमों की पुनर्रचना 1. कृपया दिनांक 07 फरवरी 2018 का परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 तथा 06 जून 2018 का बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.108/21.04.048/2017-18 देखें। इस संबंध में, द्बावग्रस्त हो चुके एमएसएमई खातों {एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और म
नवंबर 29, 2018
प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट
भारिबैं/2018-19/82 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.95/03.10.001/2018-19 29 नवम्बर 2018 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट कृपया दिनांक 01 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश के पैराग्राफ 102 और दिनांक 01 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश - गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि
भारिबैं/2018-19/82 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.95/03.10.001/2018-19 29 नवम्बर 2018 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट कृपया दिनांक 01 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश के पैराग्राफ 102 और दिनांक 01 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश - गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि
नवंबर 02, 2018
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण संवर्धन
भारिबै/2018-19/70 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.7/21.04.142/2018-19 नवंबर 02, 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण संवर्धन कृपया कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण संवर्धन पर दिनांक 24 सितंबर 2015 का परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.40/21.04.142/2015-16 और उपर्युक्त विषय पर बाद में जारी किए गए अन्य परिपत्र देखें। 2. अब यह निर्णय लिया गया है क
भारिबै/2018-19/70 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.7/21.04.142/2018-19 नवंबर 02, 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण संवर्धन कृपया कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण संवर्धन पर दिनांक 24 सितंबर 2015 का परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.40/21.04.142/2015-16 और उपर्युक्त विषय पर बाद में जारी किए गए अन्य परिपत्र देखें। 2. अब यह निर्णय लिया गया है क

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