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सितंबर 21, 2006
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन में संशोधन- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-झक के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र - सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत व्
भारिबैं/2006-07/133 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कं.परि. सं. 79 /03.05.002/2006-0721 सितंबर 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)प्रिय महोदय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन में संशोधन- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-झक के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र - सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत करना किसी कंपनी द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार शुरू करने / जारी रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम
भारिबैं/2006-07/133 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कं.परि. सं. 79 /03.05.002/2006-0721 सितंबर 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)प्रिय महोदय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन में संशोधन- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-झक के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र - सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत करना किसी कंपनी द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार शुरू करने / जारी रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम
सितंबर 20, 2006
हिंदी सामग्री शीघ्र ही अद्यतन की जाएगी।
The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003
RBI/2006-07/129 DNBS.PD.CC.3/SCRC/10.30.000/2006-2007 September 20, 2006 The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003 The Reserve Bank of India, vide Notification No.DNBS.4/ED (SG)/-2004 dated March 29, 2004 had increased the minimum owned fund requirement for commencing the business of securitisation or asset reconstruction to an amount not less than 15% of the total financial assets acquired or to be acquir
RBI/2006-07/129 DNBS.PD.CC.3/SCRC/10.30.000/2006-2007 September 20, 2006 The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003 The Reserve Bank of India, vide Notification No.DNBS.4/ED (SG)/-2004 dated March 29, 2004 had increased the minimum owned fund requirement for commencing the business of securitisation or asset reconstruction to an amount not less than 15% of the total financial assets acquired or to be acquir
सितंबर 20, 2006
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक)निदेश, 1998 में संशोधन-जोखिम भारित परिसंपत्तियों के मूल्य की गणना के लिए प्रतिभूति जमाराशि का समायोजन
भारिबैं/2006-07/130 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कं.परि. सं. 78 /03.05.002/2006-0720 सितंबर 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)प्रिय महोदयगैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक)निदेश, 1998 में संशोधन-जोखिम भारित परिसंपत्तियों के मूल्य की गणना के लिए प्रतिभूति जमाराशि का समायोजन कृपया आप 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. अ्इण्. 119/अ्उ(एझ्ऊ)-98, समय-समय पर यथासंशोधित, में अंतर्विष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्
भारिबैं/2006-07/130 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कं.परि. सं. 78 /03.05.002/2006-0720 सितंबर 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)प्रिय महोदयगैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक)निदेश, 1998 में संशोधन-जोखिम भारित परिसंपत्तियों के मूल्य की गणना के लिए प्रतिभूति जमाराशि का समायोजन कृपया आप 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. अ्इण्. 119/अ्उ(एझ्ऊ)-98, समय-समय पर यथासंशोधित, में अंतर्विष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्
अगस्त 24, 2006
जनता से जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गणना(census) - भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर अनुसूची(शेड्यूल) के कोरे फार्म रखना
भारिबैं 2006-07/115 गैबैंपवि.(कंनिप्र.घ्) कं.परि.सं./ 77 /21.05.04(इनफो)/2006-2007 24 अगस्त 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (जनता से जमा राशियाँ न स्वीकार करने वाली)प्रिय महोदय जनता से जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गणना(census) - भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर अनुसूची(शेड्यूल) के कोरे फार्म रखना जनता से जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उक्त गणना के लिए आंकड़े भरने हेतु शेड्यूल के कोरे फार्म भेज
भारिबैं 2006-07/115 गैबैंपवि.(कंनिप्र.घ्) कं.परि.सं./ 77 /21.05.04(इनफो)/2006-2007 24 अगस्त 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (जनता से जमा राशियाँ न स्वीकार करने वाली)प्रिय महोदय जनता से जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गणना(census) - भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर अनुसूची(शेड्यूल) के कोरे फार्म रखना जनता से जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उक्त गणना के लिए आंकड़े भरने हेतु शेड्यूल के कोरे फार्म भेज
जून 02, 2006
जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानदण्डों के सं
भारिबैं.- 2005-06/397 गैबैंपवि. (कंनिप्र I) कं .परि. सं./ 69 /21.05.15/2005-2006 2 जून 2006 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँजो जनता से जमाराशियों को नहीं स्वीकार करती हैं /जनता की जमाराशियों की गैर धारक हैं प्रिय महोदयजनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानदण्डों के संबंध में मासिक विवरणी कृपया आप 5 अप्रैल 2006 के हमारे परिपत्र गैबैंपवि.(क
भारिबैं.- 2005-06/397 गैबैंपवि. (कंनिप्र I) कं .परि. सं./ 69 /21.05.15/2005-2006 2 जून 2006 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँजो जनता से जमाराशियों को नहीं स्वीकार करती हैं /जनता की जमाराशियों की गैर धारक हैं प्रिय महोदयजनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानदण्डों के संबंध में मासिक विवरणी कृपया आप 5 अप्रैल 2006 के हमारे परिपत्र गैबैंपवि.(क
अप्रैल 05, 2006
जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों के सं
भारिबैं/2005-06/349 गै बैं प वि. कनिप्र घ्. कंपरिपत्र सं./ 67 /21.05.15/2005-2006 5 अप्रैल 2006 जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँप्रिय महोदयजनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों के संबंध में मासिक विवरणी कृपया आप 6 सितंबर 2005 के हमारे परिपत्र गैबैंपवि.(पंनिप्र) सं. 57/
भारिबैं/2005-06/349 गै बैं प वि. कनिप्र घ्. कंपरिपत्र सं./ 67 /21.05.15/2005-2006 5 अप्रैल 2006 जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँप्रिय महोदयजनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों के संबंध में मासिक विवरणी कृपया आप 6 सितंबर 2005 के हमारे परिपत्र गैबैंपवि.(पंनिप्र) सं. 57/
अप्रैल 05, 2006
हिंदी सामग्री शीघ्र ही अद्यतन की जाएगी।
PMLA, 2002 - Obligations of NBFCs
RBI-2005-06/352 DNBS(PD). CC 68 /03.10.042/2005-06 April 5, 2006ToAll Non-Banking Financial Companies, Miscellaneous Non-Banking Companies, and Residuary Non-Banking CompaniesDear Sir, 'Prevention of Money Laundering Act, 2002 - Obligations of NBFCs in terms of Rules notified thereunder’ Please refer to our circular DNBS(PD).CC No. 48/10.042/2004-05 dated February 21, 2005 on the 'Know Your Customer' guidelines enclosing therewith the guidelines issued by Department o
RBI-2005-06/352 DNBS(PD). CC 68 /03.10.042/2005-06 April 5, 2006ToAll Non-Banking Financial Companies, Miscellaneous Non-Banking Companies, and Residuary Non-Banking CompaniesDear Sir, 'Prevention of Money Laundering Act, 2002 - Obligations of NBFCs in terms of Rules notified thereunder’ Please refer to our circular DNBS(PD).CC No. 48/10.042/2004-05 dated February 21, 2005 on the 'Know Your Customer' guidelines enclosing therewith the guidelines issued by Department o
अप्रैल 04, 2006
हिंदी सामग्री शीघ्र ही अद्यतन की जाएगी।
Maintenance of directed investments by RNBCs- Clarification
RBI/2005-06/348 DNBS (PD) CC.No. 66 / 04.18.001 /2005-06 April 04, 2006 To Residuary Non-Banking Companies (RNBCs) Dear Sirs, Maintenance of directed investments by RNBCs- Clarification Please refer to Circular No.: DNBS (PD) CC.No.65/04.18.001/2005-06 dated March 31, 2006 on the captioned subject. 2.In the above circular paragraph 5 (c) the words in brackets "i.e. incremental ALD" may be omitted. Yours faithfully, (P. Krishnamurthy)
RBI/2005-06/348 DNBS (PD) CC.No. 66 / 04.18.001 /2005-06 April 04, 2006 To Residuary Non-Banking Companies (RNBCs) Dear Sirs, Maintenance of directed investments by RNBCs- Clarification Please refer to Circular No.: DNBS (PD) CC.No.65/04.18.001/2005-06 dated March 31, 2006 on the captioned subject. 2.In the above circular paragraph 5 (c) the words in brackets "i.e. incremental ALD" may be omitted. Yours faithfully, (P. Krishnamurthy)
मार्च 31, 2006
हिंदी सामग्री शीघ्र ही अद्यतन की जाएगी।
Maintenance of directed investments by RNBCs
RBI / 2005-06 / 345 DNBS (PD) CC.No. 65 / 04.18.001 /2005-06 March 31, 2006 To, Residuary Non-Banking Companies (RNBCs) Dear Sirs, Maintenance of directed investments by RNBCs Please refer to Circular No.: DNBS (PD) CC.No.40/02.01/2003-04 dated 22.6.2004 on the captioned subject. 2. As a measure of security for depositors of Residuary Non-Banking Companies (RNBCs), in terms of the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions 1987 (RNBC Directions) contain
RBI / 2005-06 / 345 DNBS (PD) CC.No. 65 / 04.18.001 /2005-06 March 31, 2006 To, Residuary Non-Banking Companies (RNBCs) Dear Sirs, Maintenance of directed investments by RNBCs Please refer to Circular No.: DNBS (PD) CC.No.40/02.01/2003-04 dated 22.6.2004 on the captioned subject. 2. As a measure of security for depositors of Residuary Non-Banking Companies (RNBCs), in terms of the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions 1987 (RNBC Directions) contain
मार्च 07, 2006
अपने ग्राहक को जानें संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत-ऐंटी मनी लांडरिंग स्टैंडर्ड्स (काले धन को वैध बनाने पर रोक संबंधी मानक)
भारिबैं/2005-06/317 गैबैंपवि.केंका.नीति प्रभाग सं. 64 /03.10.042/2005-06 7 मार्च 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ,प्रिय महोदय/महोदया "अपने ग्राहक को जानें "संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत-ऐंटी मनी लांडरिंग स्टैंडर्ड्स (काले धन को वैध बनाने पर रोक संबंधी मानक )कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 21 फरवरी 2005 का हमारा परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभाग) कंपरि.48 / 10.42/ 2004-05 देखें। उल्लिखित परिपत्र में गैर बैंकिंग वि
भारिबैं/2005-06/317 गैबैंपवि.केंका.नीति प्रभाग सं. 64 /03.10.042/2005-06 7 मार्च 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ,प्रिय महोदय/महोदया "अपने ग्राहक को जानें "संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत-ऐंटी मनी लांडरिंग स्टैंडर्ड्स (काले धन को वैध बनाने पर रोक संबंधी मानक )कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 21 फरवरी 2005 का हमारा परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभाग) कंपरि.48 / 10.42/ 2004-05 देखें। उल्लिखित परिपत्र में गैर बैंकिंग वि

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