अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
अधिसूचनाएं
सितंबर 21, 2006
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन में संशोधन- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-झक के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र - सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत व्
भारिबैं/2006-07/133 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कं.परि. सं. 79 /03.05.002/2006-0721 सितंबर 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)प्रिय महोदय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन में संशोधन- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-झक के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र - सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत करना किसी कंपनी द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार शुरू करने / जारी रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम
भारिबैं/2006-07/133 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कं.परि. सं. 79 /03.05.002/2006-0721 सितंबर 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)प्रिय महोदय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन में संशोधन- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-झक के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र - सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत करना किसी कंपनी द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार शुरू करने / जारी रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम
सितंबर 20, 2006
The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003
RBI/2006-07/129 DNBS.PD.CC.3/SCRC/10.30.000/2006-2007 September 20, 2006 The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003 The Reserve Bank of India, vide Notification No.DNBS.4/ED (SG)/-2004 dated March 29, 2004 had increased the minimum owned fund requirement for commencing the business of securitisation or asset reconstruction to an amount not less than 15% of the total financial assets acquired or to be acquir
RBI/2006-07/129 DNBS.PD.CC.3/SCRC/10.30.000/2006-2007 September 20, 2006 The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003 The Reserve Bank of India, vide Notification No.DNBS.4/ED (SG)/-2004 dated March 29, 2004 had increased the minimum owned fund requirement for commencing the business of securitisation or asset reconstruction to an amount not less than 15% of the total financial assets acquired or to be acquir
सितंबर 20, 2006
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक)निदेश, 1998 में संशोधन-जोखिम भारित परिसंपत्तियों के मूल्य की गणना के लिए प्रतिभूति जमाराशि का समायोजन
भारिबैं/2006-07/130 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कं.परि. सं. 78 /03.05.002/2006-0720 सितंबर 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)प्रिय महोदयगैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक)निदेश, 1998 में संशोधन-जोखिम भारित परिसंपत्तियों के मूल्य की गणना के लिए प्रतिभूति जमाराशि का समायोजन कृपया आप 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. अ्इण्. 119/अ्उ(एझ्ऊ)-98, समय-समय पर यथासंशोधित, में अंतर्विष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्
भारिबैं/2006-07/130 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कं.परि. सं. 78 /03.05.002/2006-0720 सितंबर 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)प्रिय महोदयगैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक)निदेश, 1998 में संशोधन-जोखिम भारित परिसंपत्तियों के मूल्य की गणना के लिए प्रतिभूति जमाराशि का समायोजन कृपया आप 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. अ्इण्. 119/अ्उ(एझ्ऊ)-98, समय-समय पर यथासंशोधित, में अंतर्विष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्
अगस्त 24, 2006
जनता से जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गणना(census) - भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर अनुसूची(शेड्यूल) के कोरे फार्म रखना
भारिबैं 2006-07/115 गैबैंपवि.(कंनिप्र.घ्) कं.परि.सं./ 77 /21.05.04(इनफो)/2006-2007 24 अगस्त 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (जनता से जमा राशियाँ न स्वीकार करने वाली)प्रिय महोदय जनता से जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गणना(census) - भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर अनुसूची(शेड्यूल) के कोरे फार्म रखना जनता से जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उक्त गणना के लिए आंकड़े भरने हेतु शेड्यूल के कोरे फार्म भेज
भारिबैं 2006-07/115 गैबैंपवि.(कंनिप्र.घ्) कं.परि.सं./ 77 /21.05.04(इनफो)/2006-2007 24 अगस्त 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (जनता से जमा राशियाँ न स्वीकार करने वाली)प्रिय महोदय जनता से जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गणना(census) - भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर अनुसूची(शेड्यूल) के कोरे फार्म रखना जनता से जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उक्त गणना के लिए आंकड़े भरने हेतु शेड्यूल के कोरे फार्म भेज
जून 02, 2006
जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानदण्डों के सं
भारिबैं.- 2005-06/397 गैबैंपवि. (कंनिप्र I) कं .परि. सं./ 69 /21.05.15/2005-2006 2 जून 2006 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँजो जनता से जमाराशियों को नहीं स्वीकार करती हैं /जनता की जमाराशियों की गैर धारक हैं प्रिय महोदयजनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानदण्डों के संबंध में मासिक विवरणी कृपया आप 5 अप्रैल 2006 के हमारे परिपत्र गैबैंपवि.(क
भारिबैं.- 2005-06/397 गैबैंपवि. (कंनिप्र I) कं .परि. सं./ 69 /21.05.15/2005-2006 2 जून 2006 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँजो जनता से जमाराशियों को नहीं स्वीकार करती हैं /जनता की जमाराशियों की गैर धारक हैं प्रिय महोदयजनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानदण्डों के संबंध में मासिक विवरणी कृपया आप 5 अप्रैल 2006 के हमारे परिपत्र गैबैंपवि.(क
अप्रैल 05, 2006
जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों के सं
भारिबैं/2005-06/349 गै बैं प वि. कनिप्र घ्. कंपरिपत्र सं./ 67 /21.05.15/2005-2006 5 अप्रैल 2006 जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँप्रिय महोदयजनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों के संबंध में मासिक विवरणी कृपया आप 6 सितंबर 2005 के हमारे परिपत्र गैबैंपवि.(पंनिप्र) सं. 57/
भारिबैं/2005-06/349 गै बैं प वि. कनिप्र घ्. कंपरिपत्र सं./ 67 /21.05.15/2005-2006 5 अप्रैल 2006 जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँप्रिय महोदयजनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों के संबंध में मासिक विवरणी कृपया आप 6 सितंबर 2005 के हमारे परिपत्र गैबैंपवि.(पंनिप्र) सं. 57/
अप्रैल 05, 2006
PMLA, 2002 - Obligations of NBFCs
RBI-2005-06/352 DNBS(PD). CC 68 /03.10.042/2005-06 April 5, 2006ToAll Non-Banking Financial Companies, Miscellaneous Non-Banking Companies, and Residuary Non-Banking CompaniesDear Sir, 'Prevention of Money Laundering Act, 2002 - Obligations of NBFCs in terms of Rules notified thereunder’ Please refer to our circular DNBS(PD).CC No. 48/10.042/2004-05 dated February 21, 2005 on the 'Know Your Customer' guidelines enclosing therewith the guidelines issued by Department o
RBI-2005-06/352 DNBS(PD). CC 68 /03.10.042/2005-06 April 5, 2006ToAll Non-Banking Financial Companies, Miscellaneous Non-Banking Companies, and Residuary Non-Banking CompaniesDear Sir, 'Prevention of Money Laundering Act, 2002 - Obligations of NBFCs in terms of Rules notified thereunder’ Please refer to our circular DNBS(PD).CC No. 48/10.042/2004-05 dated February 21, 2005 on the 'Know Your Customer' guidelines enclosing therewith the guidelines issued by Department o
अप्रैल 04, 2006
Maintenance of directed investments by RNBCs- Clarification
RBI/2005-06/348 DNBS (PD) CC.No. 66 / 04.18.001 /2005-06 April 04, 2006 To Residuary Non-Banking Companies (RNBCs) Dear Sirs, Maintenance of directed investments by RNBCs- Clarification Please refer to Circular No.: DNBS (PD) CC.No.65/04.18.001/2005-06 dated March 31, 2006 on the captioned subject. 2.In the above circular paragraph 5 (c) the words in brackets "i.e. incremental ALD" may be omitted. Yours faithfully, (P. Krishnamurthy)
RBI/2005-06/348 DNBS (PD) CC.No. 66 / 04.18.001 /2005-06 April 04, 2006 To Residuary Non-Banking Companies (RNBCs) Dear Sirs, Maintenance of directed investments by RNBCs- Clarification Please refer to Circular No.: DNBS (PD) CC.No.65/04.18.001/2005-06 dated March 31, 2006 on the captioned subject. 2.In the above circular paragraph 5 (c) the words in brackets "i.e. incremental ALD" may be omitted. Yours faithfully, (P. Krishnamurthy)
मार्च 31, 2006
Maintenance of directed investments by RNBCs
RBI / 2005-06 / 345 DNBS (PD) CC.No. 65 / 04.18.001 /2005-06 March 31, 2006 To, Residuary Non-Banking Companies (RNBCs) Dear Sirs, Maintenance of directed investments by RNBCs Please refer to Circular No.: DNBS (PD) CC.No.40/02.01/2003-04 dated 22.6.2004 on the captioned subject. 2. As a measure of security for depositors of Residuary Non-Banking Companies (RNBCs), in terms of the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions 1987 (RNBC Directions) contain
RBI / 2005-06 / 345 DNBS (PD) CC.No. 65 / 04.18.001 /2005-06 March 31, 2006 To, Residuary Non-Banking Companies (RNBCs) Dear Sirs, Maintenance of directed investments by RNBCs Please refer to Circular No.: DNBS (PD) CC.No.40/02.01/2003-04 dated 22.6.2004 on the captioned subject. 2. As a measure of security for depositors of Residuary Non-Banking Companies (RNBCs), in terms of the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions 1987 (RNBC Directions) contain
मार्च 07, 2006
अपने ग्राहक को जानें संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत-ऐंटी मनी लांडरिंग स्टैंडर्ड्स (काले धन को वैध बनाने पर रोक संबंधी मानक)
भारिबैं/2005-06/317 गैबैंपवि.केंका.नीति प्रभाग सं. 64 /03.10.042/2005-06 7 मार्च 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ,प्रिय महोदय/महोदया "अपने ग्राहक को जानें "संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत-ऐंटी मनी लांडरिंग स्टैंडर्ड्स (काले धन को वैध बनाने पर रोक संबंधी मानक )कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 21 फरवरी 2005 का हमारा परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभाग) कंपरि.48 / 10.42/ 2004-05 देखें। उल्लिखित परिपत्र में गैर बैंकिंग वि
भारिबैं/2005-06/317 गैबैंपवि.केंका.नीति प्रभाग सं. 64 /03.10.042/2005-06 7 मार्च 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ,प्रिय महोदय/महोदया "अपने ग्राहक को जानें "संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत-ऐंटी मनी लांडरिंग स्टैंडर्ड्स (काले धन को वैध बनाने पर रोक संबंधी मानक )कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 21 फरवरी 2005 का हमारा परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभाग) कंपरि.48 / 10.42/ 2004-05 देखें। उल्लिखित परिपत्र में गैर बैंकिंग वि
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